श्रम अधिनियम 2024 ने श्रम संहिता आदेश 1992 की जगह ली और निजी तथा सार्वजनिक रोजगार पर लागू है; लेसोथो रक्षा बल, लेसोथो माउंटेड पुलिस सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा और लेसोथो सुधार सेवा इसके अपवाद हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 2024 निजी और सार्वजनिक कार्यस्थल, कृषि, अनौपचारिक क्षेत्र का काम और स्व-रोजगार पर भी लागू होता है; वही चार सुरक्षा सेवाएँ बाहर हैं। राष्ट्रीय ढाँचा पूरे लेसोथो में लागू है; यहाँ अलग प्रशासनिक या शहर-स्तरीय नियोक्ता व्यवस्था का प्रमाण नहीं है। जहाँ कंपनी काम पर नियंत्रण और निर्देशन करती है, कर्मचारी को संगठन में शामिल करती है, तय कार्यस्थल और घंटों में व्यक्तिगत काम अपेक्षित करती है, औज़ार या सामग्री देती है, निरंतरता और उपलब्धता चाहती है तथा पारिश्रमिक देती है, वहाँ सामान्यतः रोजगार संबंध होता है। अनुबंध अनिश्चित अवधि, निश्चित अवधि या विशेष काम अथवा यात्रा के लिए हो सकता है। परिवीक्षा चार महीने तक, या प्रबंधन और पेशेवर काम में एक वर्ष तक हो सकती है। चार महीने से आगे विस्तार के लिए श्रम आयुक्त की लिखित अनुमति चाहिए। रोजगार शुरू होने पर अनुबंध में वेतन दर और उसकी गणना का आधार बताया जाना चाहिए। नियोक्ता कम-से-कम पाँच साल तक सेसोथो या अंग्रेज़ी में वेतन रिकॉर्ड रखे, कानूनी मुद्रा में भुगतान करे और कर्मचारी से प्रशिक्षण शुल्क न ले। वैधानिक वेतन सूचनाएँ क्षेत्रीय न्यूनतम वेतन तय करती हैं। 2026 न्यूनतम वेतन सूचना 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई और बताई गई 2025 सूचना की जगह लेती है। लागू क्षेत्रीय दर मौजूदा राजपत्र से जाँचें और सूचना कार्यस्थल पर स्पष्ट दिखाएँ। न्यूनतम से कम भुगतान अपराध है और बकाया वेतन का दावा पैदा कर सकता है। चार महीने तक के अवैतनिक वेतन को भुगतान में प्राथमिकता मिलती है। सामान्य काम का समय सप्ताह में 45 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। पाँच लगातार घंटे बाद कर्मचारी को कम-से-कम एक घंटे का विश्राम मिलना चाहिए। ओवरटाइम प्रतिदिन 12 घंटे तक हो सकता है और सामान्य दर से कम-से-कम 1.25 गुना भुगतान होना चाहिए। मासिक गणना मॉडल में 195 सामान्य घंटे या ओवरटाइम सहित 260 घंटे हैं। सामान्यतः कर्मचारियों को लगातार कम-से-कम 24 घंटे का साप्ताहिक विश्राम मिलता है। विश्राम दिवस या सार्वजनिक छुट्टी पर काम के लिए सामान्य दर से दोगुना वेतन मिलता है। वार्षिक छुट्टी कम-से-कम 12 कार्यदिवस है। सार्वजनिक छुट्टी भुगतान सहित अवकाश दिवस है। बीमारी अवकाश वेतन सेवा अवधि पर निर्भर करता है: पहले छह महीने बिना वेतन हो सकते हैं; छह महीने बाद 12 दिन तक पूरा वेतन; 12 महीने बाद 12 दिन पूरा वेतन और 24 दिन आधा वेतन मिल सकता है। वैधानिक नियमों के अनुसार मातृत्व, पितृत्व, गोद लेने, शोक और स्तनपान अवकाश भी लागू हैं। पितृत्व अवकाश 14 दिन, गोद लेने और शोक अवकाश पाँच दिन हैं; स्तनपान कराने वाले कर्मचारी को छह महीने तक प्रतिदिन एक भुगतानयुक्त घंटा मिलता है। नियोक्ता जाति, रंग, लिंग, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, HIV/AIDS, धर्म, राजनीतिक जुड़ाव या विचार, राष्ट्रीय मूल, सामाजिक उद्गम या आयु के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। हिंसा, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, लिंग-आधारित हिंसा और डराना-धमकाना अनुचित श्रम व्यवहार हो सकता है; नियोक्ता को इन्हें रोकना और प्रतिक्रिया देना चाहिए। नियोक्ता कार्यस्थल जोखिम का आकलन करे और नियंत्रण इस क्रम में लागू करे: खतरा खत्म करना, सुरक्षित तरीका या पदार्थ अपनाना, इंजीनियरिंग नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। नियोक्ता लिखित व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति तथा व्यवस्था बनाए, कर्मचारियों को सूचना और प्रशिक्षण दे, काम की निगरानी करे, प्राथमिक उपचार और आपात योजना दे, मशीनरी बनाए रखे और जाँचे, खतरे की जानकारी दे, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्थित करे, और सुरक्षा उपकरण तथा कपड़े मुफ्त दे व बनाए रखे। पीने का पानी उपलब्ध हो। कार्यस्थल दुर्घटना और व्यावसायिक बीमारी की जाँच करके आवश्यक रजिस्टर रखें। सक्षम व्यक्ति सालाना कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ऑडिट करे; खर्च नियोक्ता देगा और परिणाम व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक को बताएगा। जोखिम के संपर्क में आए कर्मचारियों की चिकित्सा निगरानी कम-से-कम हर दो महीने में हो। मृत्यु की सूचना 24 घंटे में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को और तीन कार्यदिवस में निदेशक को लिखित रूप में दें। गैर-घातक दुर्घटना की लिखित सूचना भी तीन कार्यदिवस में देनी है। सुरक्षा शिकायत करने या गंभीर और आसन्न जोखिम वाले काम से इनकार करने पर कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता। कर्मचारी प्रतिनिधि ऐसा काम रोक सकता है। 15 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल में नियोक्ता और कर्मचारी के बराबर प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समिति होनी चाहिए, जो कम-से-कम तिमाही मिले। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल में पूर्णकालिक पंजीकृत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जरूरी है; निदेशक इससे कम संख्या पर भी इसकी माँग कर सकता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की रक्षा करती है। प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन पंजीकृत यूनियन है जो 50% से अधिक कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती है। नियोक्ता को सद्भावना से बातचीत, उचित यूनियन सुविधाएँ और पहुँच देनी चाहिए तथा कार्यस्थल यूनियन प्रतिनिधि के चुनाव की अनुमति देनी चाहिए। यूनियन सदस्यता शुल्क केवल पंजीकृत यूनियन के लिए काटा जा सकता है, जब वह 35% से अधिक कार्यबल का प्रतिनिधित्व करे और कर्मचारी की लिखित अनुमति या सामूहिक समझौते का आधार हो। नियोक्ता का हस्तक्षेप, प्रलोभन या प्रतिशोध अनुचित श्रम व्यवहार हो सकता है। नियोक्ता संगठन या वेतन एवं शर्त परिषद में भी भाग ले सकते हैं। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समिति कार्यस्थल प्रतिनिधित्व का अलग रूप है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय समग्र सार्वजनिक ढाँचा देता है। श्रम आयुक्त श्रम मामलों और अनुपालन का प्रशासन करता है। लागू पूर्व सूचना नियम के अधीन श्रम निरीक्षक कार्यस्थल में प्रवेश और निरीक्षण कर सकते हैं तथा अनुपालन आदेश दे सकते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक सुरक्षा अनुपालन देखता है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा निदेशक निजी रोजगार एजेंसियों को लाइसेंस देता और कार्य परमिट संभालता है। विवाद निवारण एवं समाधान निदेशालय, जिसे आम तौर पर DDPR कहा जाता है, अर्ध-स्वायत्त कानूनी न्यायाधिकरण है। परिभाषित विवादों पर श्रम न्यायालय का विशेष अधिकार है और श्रम अपील न्यायालय अपील तथा समीक्षा सुनता है। राष्ट्रीय श्रम परिषद (NACOLA) और वेतन एवं रोजगार शर्त सलाहकार बोर्ड की भी वैधानिक भूमिकाएँ हैं। निजी रोजगार एजेंसी को लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस अधिकतम 12 महीने का है और चौथी अनुसूची का वार्षिक शुल्क M2,000 है। एजेंसी आवश्यक रिकॉर्ड, बही, खाते और आँकड़े रखे। गैर-नागरिक केवल वैध कार्य परमिट से काम कर सकता है। संभावित नियोक्ता राष्ट्रीय रोजगार सेवा निदेशक को आवेदन देता है और यह प्रमाण चाहिए कि स्थानीय श्रम उपलब्ध नहीं है। माँगने पर नियोक्ता को चार कार्यदिवस में परमिट प्रमाण देना होगा। लेसोथो से बाहर काम के लिए भर्ती करने वाले नियोक्ता पर कर्मचारी की वापसी यात्रा और निर्वाह के दायित्व भी हैं। हित-विवाद पारस्परिक हित के मुद्दे से जुड़ा होता है। इसे लिखित रूप में DDPR को भेजा जाता है और सामान्यतः 30 दिनों में सुलह होती है। वैध हड़ताल के लिए वैधानिक संदर्भ प्रक्रिया, अनसुलझी वैधानिक अवधि और दूसरे पक्ष तथा DDPR को कम-से-कम सात कार्यदिवस का नोटिस आवश्यक है; आवश्यक सेवाओं पर पाबंदियाँ लागू हो सकती हैं। तालाबंदी पर समानांतर शर्तें लागू होती हैं। अधिकार-विवाद अलग रास्ते अपनाते हैं। औद्योगिक कार्रवाई या परिचालन जरूरतों से जुड़ी अनुचित बर्खास्तगी और कार्यस्थल चोट, बीमारी या मृत्यु के दावे श्रम न्यायालय सुनता है। मध्यस्थता अनुबंध, सामूहिक समझौते, वेतन सूचना, कम भुगतान और गैर-भुगतान विवाद तथा परिचालन जरूरतों पर आधारित मामलों को छोड़कर अनुचित बर्खास्तगी सुन सकती है। अनुचित बर्खास्तगी का संदर्भ सामान्यतः तीन महीने में और अन्य विवाद तीन साल में देना चाहिए। श्रम न्यायालय से तात्कालिक राहत संभव है, हालांकि सामान्यतः पहले न्यायालयी सुलह जरूरी है। बर्खास्तगी क्षमता, आचरण या परिचालन जरूरतों पर आधारित हो सकती है। अनुचित न होने तक कर्मचारी को अपना बचाव रखने का अवसर मिलना चाहिए और नियोक्ता लिखित कारण दे। अनिश्चितकालीन अनुबंध में सेवा एक वर्ष या अधिक हो तो कम-से-कम एक महीने का नोटिस, छह महीने से अधिक पर एक वर्ष से कम सेवा हो तो दो सप्ताह और छह महीने से कम हो तो एक सप्ताह का नोटिस दें। नोटिस के बदले भुगतान संभव है। एक वर्ष से अधिक लगातार सेवा पर हर पूर्ण वर्ष के लिए दो सप्ताह का वेतन विच्छेद भुगतान है। कदाचार के लिए निष्पक्ष बर्खास्तगी पर विच्छेद भुगतान नहीं मिलता। अलग स्वतंत्र छँटनी या कर्मचारियों की संख्या घटाने की प्रक्रिया का प्रमाण नहीं मिला। कारोबार हस्तांतरण में नया नियोक्ता अनुबंध, अधिकार और दायित्व संभालता है, निरंतरता बनाए रखता है और कुल शर्तें खराब नहीं कर सकता। कानून, सार्वजनिक श्रम निकाय, ट्रेड यूनियन, नियोक्ता संगठन, वेतन एवं शर्त परिषद, सामूहिक समझौते और कार्यस्थल संहिताएँ औपचारिक नियोक्ता व्यवस्था स्थापित करते हैं। छोटे पैमाने या प्रथागत अनौपचारिक व्यवस्थाएँ भी हो सकती हैं, लेकिन नियोक्ता की भूमिका का प्रतिनिधित्व करने वाली अलग स्वतंत्र संस्था का प्रमाण नहीं मिला। ये नियम वस्त्र और विनिर्माण, निर्माण, खनन, सुरक्षा, खुदरा और थोक, आतिथ्य, घरेलू काम तथा कृषि में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।
लेसोथो में नियोक्ता
लेसोथो में नियोक्ता कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उनके काम का निर्देशन करता है, वेतन देता है और वैध तथा सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराता है। मुख्य कानूनी ढाँचा श्रम अधिनियम 2024 है, जो 2 अप्रैल 2024 से लागू है, और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 2024 है। नियोक्ता के दायित्वों में अनुबंध, वेतन, काम के घंटे, समानता, सुरक्षा, कर्मचारी प्रतिनिधित्व, विवाद और संगठनात्मक बदलाव शामिल हैं।
सुझाव
लेसोथो में नियोक्ता की भूमिका को केवल नियुक्ति नहीं, लगातार अनुपालन की जिम्मेदारी मानें। अनुबंध, पेरोल, काम के घंटे, सुरक्षा, समानता, प्रतिनिधित्व और विवाद के लिए एक व्यवस्था बनाएँ और पुराने फॉर्म या चलन पर भरोसा करने से पहले मौजूदा क्षेत्रीय नियम जाँचें।

