लक्ज़मबर्ग के कर-नियम व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, नगरपालिका कारोबारी कर, मूल्य वर्धित कर (TVA), संपत्ति कर, पंजीकरण शुल्क, विरासत और उपहार शुल्क, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क पर लागू होते हैं। कर-निवास तय करता है कि किन आय को ध्यान में रखा जाएगा; आय का स्रोत और कारोबार का कानूनी स्वरूप गणना को प्रभावित करते हैं। नगरपालिका कारोबारी कर और संपत्ति कर पर भी असर डालती हैं। आयकर का मुख्य कानूनी आधार 4 दिसंबर 1967 का संशोधित आयकर कानून है। ACD व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, नगरपालिका कारोबारी कर, शुद्ध संपत्ति कर और वेतन से कर कटौती संभालता है। AED TVA, पंजीकरण शुल्क तथा विरासत और उपहार शुल्क संभालता है। ADA सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संभालता है। MyGuichet.lu, eCDF और eTVA इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के रास्ते देते हैं; जिन प्रक्रियाओं में प्रमाणीकरण आवश्यक है, उनमें LuxTrust या इलेक्ट्रॉनिक पहचान-पत्र की ज़रूरत होती है। निवासी आम तौर पर दुनिया भर की आय घोषित करते हैं, जबकि गैर-निवासी पर सामान्यतः लक्ज़मबर्ग-स्रोत आय पर कर लगता है। व्यक्तिगत आय कारोबार, कृषि या वानिकी, स्व-रोज़गार, नौकरी, पेंशन, पूँजी, किराये की संपत्ति और अन्य स्रोतों से आ सकती है। करदाता की स्थिति के आधार पर संयुक्त या व्यक्तिगत आकलन हो सकता है। 2025 से प्रगतिशील आयकर दर EUR 13,230 से कम आय पर 0% है; इसके बाद EUR 54,090 तक अलग-अलग पट्टियों में 8% से 38%, EUR 117,450 तक 39%, EUR 176,160 तक 40%, EUR 234,870 तक 41% और इससे अधिक पर 42% है। रोजगार कोष अधिभार 7% है; कर-वर्ग 1 और 1a में समायोजित करयोग्य आय EUR 150,000 से अधिक होने पर, या वर्ग 2 में EUR 300,000 से अधिक होने पर, यह 9% हो जाता है। लक्ज़मबर्ग 2006 से व्यक्तियों पर शुद्ध संपत्ति कर नहीं लगाता। नियोक्ता कर्मचारी के fiche de retenue d'impôt के अनुसार वेतन से आयकर काटकर ACD को देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कई वेतन या पेंशन हैं, तो मुख्य कर कार्ड आम तौर पर सबसे अधिक या सबसे स्थिर आय पर लागू होता है; अतिरिक्त कार्ड पर वर्ग 1 के लिए 33%, वर्ग 1a के लिए 21% और वर्ग 2 के लिए 15% की निश्चित दर होती है। मान्य कर कार्ड न होने पर आम तौर पर कम-से-कम 33% कर कटता है। CCSS से जुड़ने के बाद कर कार्ड सामान्यतः लगभग 30 कार्यदिवस में आता है। अंतिम समायोजन या वापसी के लिए modèle 100 या modèle 163 R के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है; यह MyGuichet.lu, इलेक्ट्रॉनिक सहायक, PDF या डाक से किया जा सकता है। कटौतियाँ, कर क्रेडिट और भत्ते करदाता की स्थिति तथा तथ्यों पर निर्भर करते हैं। व्यक्तिगत आयकर का वार्षिक रिटर्न आम तौर पर अगले वर्ष की 31 दिसंबर तक जमा करना होता है। 2025 कर-वर्ष के लिए फाइलिंग अवधि 7 अप्रैल से 31 दिसंबर 2026 तक है। आयकर की अग्रिम किस्तें आमतौर पर 10 मार्च, 10 जून, 10 सितंबर और 10 दिसंबर को देय होती हैं। देर से फाइलिंग या भुगतान पर अधिभार, विलंब-ब्याज, जुर्माना या अनुमान के आधार पर आकलन हो सकता है। कर आकलन में दिखी बकाया राशि आम तौर पर आकलन जारी होने के एक महीने बाद देय होती है। निवासी कंपनी पर आम तौर पर दुनिया भर की आय पर कर लगता है, संधि नियमों और विदेशी स्थायी प्रतिष्ठानों की छूट के अधीन। गैर-निवासी कंपनी पर सामान्यतः लक्ज़मबर्ग आय या लक्ज़मबर्ग स्थायी प्रतिष्ठान से जुड़ी आय पर कर लगता है। व्यक्तिगत कारोबार या कर-पारदर्शी साझेदारी का लाभ सामान्यतः मालिक या साझेदार की व्यक्तिगत आयकर में जुड़ता है, जबकि पूँजी कंपनी या अन्य अपारदर्शी इकाई पर आम तौर पर निगम आयकर (IRC) लागू होता है। 2025 से EUR 175,000 तक की आय पर IRC 14% है; EUR 175,000 से EUR 200,001 की सीमा के लिए EUR 24,500 और EUR 175,000 से अधिक राशि का 30% जोड़कर गणना होती है; EUR 200,000 से ऊपर 16% है। रोजगार कोष अधिभार 7% अतिरिक्त है। नगरपालिका कारोबारी कर (ICC) की गणना करयोग्य आधार, 3% आधार दर और नगरपालिका गुणक से होती है। गुणक से स्थानीय दरें बदलती हैं: लक्ज़मबर्ग शहर में 225% गुणक से 6.75%, Esch-sur-Alzette में 275% से 8.25% और Troisvierges में 300% से 9% बनता है। IRC के अधीन न आने वाले करदाताओं के लिए छूट EUR 40,000 और अन्य करदाताओं के लिए EUR 17,500 है। ICC की अग्रिम किस्तें सामान्यतः 10 फ़रवरी, 10 मई, 10 अगस्त और 10 नवंबर को देय हैं। कंपनियाँ आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करती हैं, वार्षिक रिटर्न 31 मई तक जमा करती हैं और बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, मूल्यह्रास अनुसूची तथा ओवरहेड की जानकारी देती हैं। IRC की अग्रिम किस्तें सामान्यतः मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में देय हैं। शुद्ध संपत्ति कर (IF) अपारदर्शी कंपनियों पर लागू होता है। निवासी कंपनी का आकलन आम तौर पर दुनिया भर की शुद्ध संपत्ति पर, जबकि गैर-निवासी कंपनी का लक्ज़मबर्ग की शुद्ध संपत्ति पर होता है। व्यक्ति, व्यक्तिगत कारोबार और पारदर्शी साझेदारियाँ इस कर के अधीन नहीं हैं। योग्य हिस्सेदारी को छूट मिल सकती है यदि वह कम-से-कम 10% हो या अधिग्रहण लागत कम-से-कम EUR 1,200,000 हो और तुलनीय विदेशी कर की कम-से-कम 10.5% शर्त पूरी हो। कंपनियाँ सामान्यतः IF रिटर्न ऑनलाइन जमा करती हैं; कुछ साझेदारियाँ, गैर-निवासी कंपनियाँ और सहकारी संस्थाएँ घोषित अपवादों में शामिल हैं। TVA लक्ज़मबर्ग का उपभोग कर है। मानक दर 17% है; परिभाषित वस्तुओं और सेवाओं पर 14%, 8% और 3% की रियायती दरें हैं। करयोग्य चालान जारी करने से पहले कारोबार को AED में पंजीकरण करना होता है, बदलाव और कारोबार बंद होने की सूचना देनी होती है, नियमानुसार चालान जारी करने होते हैं, 10 वर्ष तक रिकॉर्ड रखने होते हैं, आवधिक रिटर्न जमा कर भुगतान करना होता है और वार्षिक रिटर्न देना होता है। EUR 112,000 से कम कारोबार वाले व्यवसाय आम तौर पर वार्षिक रिटर्न देते हैं; EUR 112,000 से अधिक और EUR 620,000 से कम कारोबार पर सामान्यतः त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न होते हैं; EUR 620,000 से अधिक पर आम तौर पर मासिक और वार्षिक रिटर्न होते हैं। EU की सार-सूचियाँ सामान्यतः हर महीने जमा होती हैं। eCDF और eTVA इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के रास्ते हैं; भुगतान संबंधित रिटर्न के साथ देय होता है। अन्य करों में नगरपालिका संपत्ति कर, कुछ निवेश या होल्डिंग ढाँचों का अभिदान कर, लाभांश पर स्रोत कर, विरासत और उपहार शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क शामिल हैं। संपत्ति खरीदने पर सामान्यतः कुल 7% पंजीकरण और लिप्यंतरण शुल्क लगता है: 6% पंजीकरण शुल्क और 1% लिप्यंतरण शुल्क। शर्तें पूरी हों तो Bëllegen Akt स्व-निवास की संपत्ति के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम EUR 40,000 तक राहत दे सकता है; न्यूनतम शुल्क EUR 100 है। निजी पूँजीगत लाभ पर कर लग सकता है—इसमें पाँच वर्ष के भीतर रखी गई 10% से अधिक बड़ी हिस्सेदारी का लाभ या छह महीने के भीतर बिक्री शामिल है; सालाना EUR 500 से कम लाभ करयोग्य नहीं है। पूरी तरह करयोग्य कंपनियों से मिले लाभांश पर लागू शर्तों के तहत 50% छूट मिल सकती है। लक्ज़मबर्ग की किराये की शुद्ध आय पर सामान्यतः प्रगतिशील दरों से कर लगता है। विरासत का रिटर्न AED में जमा किया जाता है। समय-सीमा सामान्यतः मृत्यु के छह महीने बाद है यदि मृत्यु लक्ज़मबर्ग में हुई, यूरोप में हुई तो आठ महीने, अमेरिका में 12 महीने और अफ़्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया में 24 महीने। सीधी वंश-रेखा की कानूनी विरासत और पति-पत्नी या साझेदारों के लिए विरासत पर दर 0% है। भाई-बहनों की कानूनी विरासत पर 6%, भाई-बहनों की गैर-कानूनी वसीयती विरासत पर 15%, और अन्य व्यक्तियों की विरासत पर 15% शुल्क है; शुद्ध हिस्सा EUR 10,000 से अधिक होने पर प्रगतिशील अधिभार लग सकता है। मृतक के विदेश में होने पर लक्ज़मबर्ग की अचल संपत्ति प्रासंगिक रहती है, जबकि लक्ज़मबर्ग की चल संपत्ति पर सामान्यतः उसी तरह विचार नहीं होता। कर-संधियाँ कर लगाने के अधिकार बाँटती और दोहरे कराधान को कम करती हैं। नौकरी की आय सामान्यतः उस देश में करयोग्य होती है जहाँ काम शारीरिक रूप से किया जाता है; इसलिए घर से काम करने के दिन आवंटन और नियोक्ता के दायित्वों को प्रभावित कर सकते हैं। सीमा-पार आकलनों में कभी-कभी उद्धृत 50 विदेशी कार्य-दिन केवल 90% कर-समानीकरण परीक्षण में गिने जाते हैं; वे सामान्य आय-वितरण का नियम नहीं बनाते। यदि कुल आय का कम-से-कम 90% लक्ज़मबर्ग में करयोग्य है तो सीमा-पार करदाता modèle 100 के माध्यम से कर-समानीकरण माँग सकता है। बेल्जियम का निवासी वैकल्पिक रूप से तब पात्र हो सकता है जब परिवार की पेशेवर आय का कम-से-कम 50% लक्ज़मबर्ग में करयोग्य हो, या 90% परीक्षण पूरा हो। कर-समानीकरण चुनने पर विदेशी आय घोषित करनी होती है; संधि के तहत छूट-प्राप्त आय प्रगतिशीलता नियमों से लागू दर को प्रभावित कर सकती है। कंपनियों और व्यक्तियों को MyGuichet.lu के माध्यम से सीमा-पार व्यवस्थाओं की सूचना ACD को देनी पड़ सकती है; ये नियम TVA, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या सामाजिक अंशदान को शामिल नहीं करते। Pillar 2 नियम बहुराष्ट्रीय उद्यमों और बड़े घरेलू समूहों से संबंधित हैं; पंजीकरण तथा अतिरिक्त-कर रिटर्न MyGuichet.lu पर जमा किए जाते हैं और उल्लंघन पर अधिकतम EUR 5,000 का जुर्माना हो सकता है। ACD और AED सहायक दस्तावेज़, लेखा रिकॉर्ड और डिजिटल ऑडिट डेटा माँग सकते हैं, जिसमें FAIA TVA ऑडिट भी शामिल है। करदाता ACD के लिखित आकलन को तीन महीने के भीतर कारण सहित लिखित आपत्ति देकर चुनौती दे सकता है। फ़ोन कॉल या ईमेल पर्याप्त नहीं है और आपत्ति के दौरान कर सामान्यतः देय रहता है। ACD आम तौर पर छह महीने में निर्णय करता है। इसके बाद प्रशासनिक Tribunal में तीन महीने के भीतर और फिर Cour administrative में 40 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। कर पंजीकरण आम तौर पर निःशुल्क है; कारोबारी परमिट पर EUR 50 का स्टाम्प शुल्क लगता है और नोटरी तथा सलाहकार की फीस कर राशि से अलग होती है।
लक्ज़मबर्ग में कर
लक्ज़मबर्ग में कर आय, कारोबारी लाभ, उपभोग, संपत्ति, धन, हस्तांतरण और कुछ सीमा-पार गतिविधियों पर कानून के तहत लगाए जाने वाले अनिवार्य भुगतान हैं। राशि और प्रक्रिया कर-निवास, आय के स्रोत, कानूनी स्वरूप, लेन-देन और नगरपालिका पर निर्भर करती है। मुख्य प्राधिकरण Administration des contributions directes (ACD), Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) और Administration des douanes et accises (ADA) हैं।
सुझाव
पहले कर-स्थिति को निवास, आय-स्रोत, कानूनी स्वरूप, नगरपालिका और लेन-देन के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करें; फिर हर दायित्व ACD, AED या ADA को सौंपें। रिटर्न, अग्रिम किस्तों और आकलन की समय-सीमाओं के लिए एक कैलेंडर रखें, क्योंकि देर से भुगतान पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है और आपत्ति देने से भुगतान स्थगित नहीं होता। सीमा-पार काम, कारोबार, संपत्ति, निवेश और विरासत के लिए अलग जाँच करें; सामान्य आयकर अनुमान पर निर्भर न रहें।

