लक्ज़मबर्ग राष्ट्रीय आव्रजन कानून के साथ यूरोपीय नियम लागू करता है। Ministère des Affaires intérieures का Direction générale de l’immigration निवास की अधिकांश प्रक्रियाएँ संभालता है। संबंधित कम्यून आगमन और पंजीकरण की औपचारिकताएँ देखता है, ADEM कई रोज़गार प्रक्रियाओं में शामिल होता है और Ministère de la Justice नागरिकता के मामलों को संभालता है। संरक्षण के मामलों में ONA और सक्षम शरण प्राधिकरण शामिल होते हैं; कानूनी चुनौती Administrative Tribunal और Administrative Court सुनते हैं। 90 दिनों से अधिक रहने वाले EU, EEA और स्विस नागरिक आम तौर पर अपने कम्यून में पंजीकरण कराते हैं। उन्हें आगमन के 8 दिनों के भीतर déclaration d’arrivée जमा करना और 3 महीने के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होता है। सामान्यतः उन्हें autorisation de séjour temporaire की ज़रूरत नहीं होती। निवास का आधार रोज़गार, स्वरोज़गार, पढ़ाई, स्वास्थ्य बीमा के साथ पर्याप्त संसाधन या परिवार का सदस्य होना हो सकता है। गैर-EU परिवार का सदस्य आम तौर पर 3 महीने के भीतर residence card के लिए आवेदन करता है और उसे प्रवेश वीज़ा की ज़रूरत हो सकती है। तीसरे देशों के नागरिकों के लिए 90 दिनों से अधिक के प्रवास की आम तौर पर दो चरणों वाली प्रक्रिया है। वे लक्ज़मबर्ग में प्रवेश करने से पहले autorisation de séjour temporaire (AST) के लिए आवेदन करते हैं। प्रवेश के बाद 3 दिनों में déclaration d’arrivée जमा करते हैं, ज़रूरी चिकित्सकीय जाँच पूरी करते हैं और 3 महीने के भीतर titre de séjour के लिए आवेदन करते हैं। वीज़ा की बाध्यता वाले व्यक्ति को visa D चाहिए। आवेदन Direction générale de l’immigration को MyGuichet.lu के माध्यम से या डाक से भेजे जा सकते हैं। आम शर्तों में वैध पासपोर्ट, बायोमेट्रिक तस्वीर और उँगलियों के निशान, प्रवास के संबंधित उद्देश्य का प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा, आवास, वित्तीय संसाधन और श्रेणी के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र शामिल हैं। दस्तावेज़ों के लिए प्रमाणीकरण, वैधीकरण या apostille की ज़रूरत हो सकती है। जर्मन, फ़्रेंच या अंग्रेज़ी में न होने वाले दस्तावेज़ों के लिए आम तौर पर शपथबद्ध अनुवाद चाहिए। रोज़गार की मुख्य श्रेणियों में वेतनभोगी काम, स्वरोज़गार, EU Blue Card, शोध, समूह के भीतर तबादला, मौसमी काम, au pair नियुक्ति, निजी कारण और दूसरे स्थान पर भेजा गया काम शामिल हैं। वेतनभोगी काम के लिए आम तौर पर ADEM को रिक्ति की सूचना मिलती है और वह कम से कम 3 सप्ताह की श्रम-बाज़ार जाँच करता है। पहला परमिट सामान्यतः एक वर्ष, एक पेशे और एक क्षेत्र तक सीमित होता है; पहले नवीनीकरण से आवश्यक रोज़गार प्रमाणित होने पर परमिट अधिकतम 3 वर्ष का हो सकता है और सभी पेशों तथा क्षेत्रों पर लागू हो सकता है। 2026 में EU Blue Card की वेतन सीमा EUR 65,652 है और रोज़गार अनुबंध सामान्यतः कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। स्वरोज़गार के आवेदक व्यवसाय और वित्तपोषण योजना, आर्थिक संसाधन, योग्यताएँ और ज़रूरी व्यवसाय प्राधिकरण देते हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहिए और लागू अपवादों के अधीन वे आम तौर पर प्रति सप्ताह औसतन 15 घंटे तक काम कर सकते हैं। लक्ज़मबर्ग से मास्टर या PhD के बाद व्यक्ति नौकरी खोजने या उद्यम शुरू करने के लिए अधिकतम 12 महीने का परमिट पा सकता है; गतिविधि का संबंध पढ़ाई से होना चाहिए। शोधकर्ताओं के लिए स्वीकृत मेज़बान संस्थान और hosting agreement चाहिए। मौसमी काम मौसमी गतिविधियों तक सीमित है और 12 महीने की अवधि में अधिकतम 5 महीने चल सकता है। au pair नियुक्ति 18 से 29 वर्ष की आयु तक सीमित है, इसके लिए मंत्रालय की युवा-सम्बंधी मंज़ूरी और मेज़बान समझौता चाहिए, तथा अन्य वेतनभोगी या फ़्रीलांस काम की अनुमति नहीं है। परिवार के साथ प्रवास में प्रायोजक को दीर्घकालिक निवास का इरादा, पिछले 12 महीनों में अकुशल कामगार के औसत मासिक न्यूनतम वेतन के संदर्भ स्तर जितने स्थिर और नियमित संसाधन, उपयुक्त आवास और स्वास्थ्य बीमा दिखाना आम तौर पर आवश्यक है। पात्र परिवार में आमतौर पर कम से कम 18 वर्ष का जीवनसाथी या पंजीकृत साथी और 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित आश्रित बच्चे शामिल हैं; कुछ सीमित विशेष मामले हैं। परिवार के सदस्य का पहला परमिट आम तौर पर एक वर्ष के लिए मान्य होता है और शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और श्रम-बाज़ार तक पहुँच देता है। अधिकतम 5 वर्ष बाद या परिवार टूटने, मृत्यु, तलाक या घरेलू हिंसा जैसी स्थितियों में इससे पहले भी परिवार का सदस्य स्वतंत्र परमिट पा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण में शरणार्थी का दर्जा और सहायक संरक्षण शामिल हैं। अस्थायी संरक्षण अलग, अपवादस्वरूप दर्जा है। 12 जून 2026 से ONA स्वागत प्राधिकरण है और आवास तथा सामाजिक सहायता देता है, जबकि ONE साथ न आए नाबालिगों को देखता है। लागू नियमों के अनुसार स्वागत सहायता में आवास, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक या शैक्षिक समर्थन शामिल हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण का परमिट आम तौर पर 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। अंतिम अस्वीकृति पर स्वैच्छिक रूप से देश छोड़ने के लिए सामान्यतः 30 दिन मिलते हैं; न जाने पर जबरन निष्कासन, हिरासत और शेंगेन क्षेत्र में अधिकतम 5 वर्ष का प्रवेश या निवास प्रतिबंध हो सकता है। एकीकरण के उपायों में Welcome and Integration Contract (CAI) और pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel शामिल हैं। ये औपचारिक एकीकरण कार्यक्रम हैं, हर निवास परमिट की सामान्य पूर्वशर्त नहीं। नागरिकता प्रक्रिया में लक्ज़मबर्गिश भाषा और नागरिक जीवन से जुड़े प्रमाण प्रासंगिक होते हैं। सामान्यतः नागरिकता देने के लिए वयस्क होना, कम से कम 5 वर्ष का वैध निवास और अंतिम 12 महीने बिना रुकावट बिताना, लक्ज़मबर्गिश भाषा परीक्षा, Vivre ensemble पाठ्यक्रम या परीक्षा और अच्छा चरित्र आवश्यक हैं। प्रक्रिया मुफ़्त है, आवेदन कम्यून में व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है और मंत्रालय का निर्णय आने में 8 महीने तक लग सकते हैं। नागरिकता के अन्य रास्तों में option, recouvrement और वंश, विवाह, स्कूली शिक्षा, CAI या संरक्षण पर आधारित मामले शामिल हैं। 20 वर्ष के निवास वाले रास्ते में लक्ज़मबर्गिश का 24 घंटे का विशेष पाठ्यक्रम आवश्यक है, जबकि भाषा परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क EUR 75 है। स्थायी निवास का अधिकार स्थिति पर निर्भर करता है। तीसरे देशों के नागरिक आम तौर पर 5 वर्ष के वैध और निर्बाध निवास के बाद résident de longue durée का दर्जा माँग सकते हैं; अनुपस्थिति आम तौर पर एक बार में 6 महीने से कम और 5 वर्ष में 10 महीने से कम होनी चाहिए। कुछ अनुपस्थिति 12 महीने तक हो सकती हैं। मौसमी कामगार, दूसरे स्थान पर भेजे गए कामगार, समूह के भीतर तबादला पाने वाले, छात्र, व्यावसायिक प्रशिक्षु और कुछ सीमित अस्थायी परमिट धारक इसके लिए पात्र नहीं हैं। दीर्घकालिक निवासी परमिट 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। EU नागरिक आम तौर पर 5 वर्ष बाद स्थायी निवास का अधिकार पाते हैं और EU स्थायी निवास दस्तावेज़ की अवधि असीमित होती है, हालांकि अनुपस्थिति के नियम लागू रहते हैं। यदि EU Blue Card धारक ने पिछले 2 वर्ष लक्ज़मबर्ग में बिताए हों तो EU में बिताए Blue Card समय को जोड़कर गिना जा सकता है। आवेदन और परमिट की समय-सीमाएँ श्रेणी के अनुसार होती हैं। निवास कार्ड का सामान्य शुल्क EUR 80 है और नवीनीकरण का आवेदन आम तौर पर समाप्ति से 2 महीने से पहले नहीं, बल्कि कम से कम 2 महीने पहले देना चाहिए। छह महीने से अधिक के लिए लक्ज़मबर्ग छोड़ने वाले व्यक्ति को आम तौर पर कम्यून को जाने की सूचना देनी और परमिट जमा करना होता है। आवेदन की रसीद कानूनी निवास जारी रहने की सुरक्षा तभी देती है जब संबंधित श्रेणी में ऐसा प्रभाव हो। अधूरे या जाली प्रमाण से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। अस्वीकृति को अक्सर पहले वैकल्पिक गैर-न्यायिक अपील और कई मामलों में Administrative Tribunal में 3 महीने के भीतर चुनौती दी जा सकती है। उस न्यायाधिकरण में कार्यवाही के लिए आम तौर पर वकील ज़रूरी है। समय पर की गई गैर-न्यायिक अपील न्यायिक समय-सीमा रोक या फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन अपील हर आव्रजन उपाय को अपने-आप स्थगित नहीं करती। गंभीर और अपूरणीय हानि तथा वैधता पर गंभीर संदेह दिखाने पर अंतरिम स्थगन मिल सकता है। Visa C की अस्वीकृति को आम तौर पर वकील के माध्यम से 3 महीने के भीतर चुनौती दी जा सकती है। शरण की समय-सीमाएँ अलग हैं: सामान्य अस्वीकृति और निष्कासन निर्णय पर आम तौर पर 1 महीने में एक ही स्थगनकारी अपील होती है, जबकि त्वरित प्रक्रिया या ग्राह्यता न होने के निर्णय में आम तौर पर 15 दिन मिलते हैं। संरक्षण वापस लेने के निर्णय को सामान्यतः 20 दिनों में चुनौती दी जा सकती है और उसका स्थगनकारी प्रभाव केवल निर्दिष्ट मामलों में होता है। इसलिए लागू समय-सीमा और उपाय को सही निर्णय तथा निवास श्रेणी के आधार पर जाँचना ज़रूरी है।
लक्ज़मबर्ग में आव्रजन कानून
लक्ज़मबर्ग का आव्रजन कानून प्रवेश, निवास, काम, पढ़ाई, परिवार के साथ प्रवास, संरक्षण, स्थायी निवास और नागरिकता को नियंत्रित करता है। EU, EEA और स्विस नागरिक आम तौर पर पंजीकरण प्रक्रिया अपनाते हैं, जबकि तीसरे देशों के नागरिकों को सामान्यतः पहले से अनुमति और निवास परमिट चाहिए। ज़िम्मेदार निकाय, दस्तावेज़, समय-सीमाएँ और अधिकार निवास की श्रेणी तथा व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करते हैं।
सुझाव
लक्ज़मबर्ग आने, काम शुरू करने या परिवार को स्थानांतरित करने से पहले अपनी वास्तविक स्थिति के अनुकूल निवास का आधार चुनें। राष्ट्रीयता, प्रवास का उद्देश्य, दस्तावेज़ और समय-सीमाएँ तय करती हैं कि कौन-सी प्रक्रिया और अधिकार लागू होंगे। हर समय-सीमा को कैलेंडर में दर्ज करें और समय पर आवेदन तथा पात्रता जारी रहने का प्रमाण रखें।

