श्रम और रोज़गार संबंध अधिनियम 2017, 5 अक्टूबर 2018 को लागू हुआ; उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक समेकित पाठ 2022 संशोधित संस्करण है। इसने पुराने रोज़गार अधिनियम, औद्योगिक संबंध संहिता और ट्रेड यूनियन अधिनियम का स्थान लिया। श्रम के लिए जिम्मेदार मंत्रालय, श्रम सचिव, श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक, औद्योगिक संगठनों के रजिस्ट्रार, न्यूनतम वेतन बोर्ड, अदालत और अटॉर्नी जनरल का कार्यालय इस ढाँचे के अलग-अलग काम करते हैं। तुवालु के बाहर किया गया वह अनुबंध भी अधिनियम के दायरे में आ सकता है जिसके तहत काम तुवालु में होता है। लोक सेवा रोज़गार पर सामान्य प्रशासनिक आदेश या अन्य लिखित कानून भी लागू हो सकते हैं; जहाँ लागू हो, अधिक अनुकूल शर्त बरकरार रहती है। रोज़गार तीन कैलेंडर महीनों से अधिक चलने पर लिखित अनुबंध आवश्यक है। उसमें पक्षों, पद, अनुबंध के प्रकार और अवधि, कार्यस्थल, काम के घंटे, वेतन, भत्ते, भुगतान अवधि, छुट्टी, विवाद प्रक्रिया, अन्य अधिकारों और समाप्ति नोटिस की जानकारी होनी चाहिए। लागू न्यूनतम वेतन आदेश या सामूहिक समझौता भी उसमें लिखा होना चाहिए। श्रम सचिव अनुबंध प्रमाणित करते हैं और दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं। नियोक्ता को प्रति देनी होगी। आवश्यक लिखित अनुबंध या प्रति न हो तो रोज़गार को अनिश्चित अवधि का माना जाता है। बदलाव पर दोनों पक्षों की सहमति चाहिए और हस्ताक्षर से पहले सलाह मिलनी चाहिए; कानूनी, संघ या मंत्रालय की सलाह ली जा सकती है। निजी रोज़गार एजेंट को अनुमति चाहिए और संभावित कर्मचारी से भर्ती शुल्क नहीं लिया जा सकता। सामान्य काम का समय प्रतिदिन आठ और प्रति सप्ताह 40 घंटे तक सीमित है। अतिरिक्त घंटे उचित होने चाहिए; इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, पारिवारिक दायित्व, कार्यस्थल की जरूरतें, ओवरटाइम अधिकार और कर्मचारी की भूमिका तथा जिम्मेदारी देखी जाती है। दैनिक विश्राम में सामान्यतः लगातार कम-से-कम 12 घंटे और साप्ताहिक विश्राम में लगातार 48 घंटे होने चाहिए। ओवरटाइम दरें विनियम तय करते हैं; व्यवस्था अनुमति दे तो वार्षिक वेतन में अतिरिक्त घंटों का मुआवज़ा शामिल हो सकता है। लगातार छह घंटे से अधिक काम के बाद कर्मचारी को एक घंटे का अवैतनिक भोजन-विराम और या तो 20 मिनट का सवैतनिक चाय-विराम या दो दस-दस मिनट के विराम मिलते हैं। 12 महीने से कम आयु के बच्चे की देखभाल करने वाले दूध पिलाने वाले कर्मचारी को हर दिन एक सवैतनिक घंटा मिलता है, जिसे दो विरामों में बाँटा जाता है। काम के घंटे बदलने पर नियोक्ता प्रभावित कर्मचारियों से परामर्श और समूह प्रभावित हो तो संघ से भी परामर्श करे तथा उचित सूचना दे। वेतन में मज़दूरी या तनख्वाह, ओवरटाइम, बोनस, भत्ते, वस्तु के रूप में दिया आवास या भोजन, भविष्य निधि या पेंशन योगदान, यात्रा भत्ते और उपदान शामिल हैं। समान मूल्य के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। आधिकारिक समेकित अधिनियम या कानून सूची में मौजूदा वैधानिक न्यूनतम वेतन राशि नहीं मिली। न्यूनतम वेतन बोर्ड कम-से-कम हर तीन साल में दरों की सिफारिश कर सकता है; इसमें कर्मचारी, नियोक्ता, लोक सेवा, वित्त और मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। दर क्षेत्र, व्यवसाय, द्वीप या उद्योग के हिसाब से अलग हो सकती है; मंत्री आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। काम की मात्रा पर भुगतान लागू न्यूनतम वेतन आदेश या अनुबंध की दर, जो अधिक हो, उसके अनुरूप होना चाहिए। घंटे, दिन या सप्ताह के काम की वेतन-अवधि कम-से-कम हर दो सप्ताह और महीने, साल या काम की मात्रा की व्यवस्था में कम-से-कम हर महीना होनी चाहिए। कटौतियाँ केवल वैध श्रेणियों और जहाँ आवश्यक हो लिखित सहमति तक सीमित हैं। नियोक्ता को वेतन, समय और छुट्टी रिकॉर्ड छह साल रखना होगा। वेतन माँग-नोटिस बकाया ठीक करने के लिए कम-से-कम सात दिन देता है। आकस्मिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों को हर पूरे वर्ष के लिए 12 सवैतनिक वार्षिक छुट्टी दिवस मिलते हैं; छह महीने बाद अनुपातानुसार अधिकार मिलता है। सार्वजनिक छुट्टियाँ वार्षिक छुट्टी में नहीं गिनी जातीं। हर पूरे वर्ष के लिए पाँच सवैतनिक बीमारी छुट्टी दिवस हैं। निकट परिवार के सदस्य की मृत्यु या जानलेवा बीमारी पर तीन सवैतनिक शोक-दिवस तक मिल सकते हैं। चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के साथ पूरी तनख्वाह पर मातृत्व छुट्टी 12 सप्ताह है। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर पूरी तनख्वाह पर 12 सप्ताह की छुट्टी है। पुरुष जीवनसाथी को जन्म या गोद लेने के बाद चार महीने के भीतर पूरी तनख्वाह पर 10 सवैतनिक पितृत्व दिवस मिलते हैं। अंशकालिक छुट्टी सामान्यतः अनुपातानुसार है; काम की मात्रा या कार्य-आधारित काम विनियमों के अधीन है। स्कूल कैलेंडर वर्ष समाप्त होने से पहले, जिसमें बच्चा 15 वर्ष का होता है, बाल रोज़गार निषिद्ध है; ऐसे हल्के काम का अपवाद है जो स्वास्थ्य, विकास या स्कूल को नुकसान न पहुँचाए। 18 वर्ष से कम किसी भी व्यक्ति के लिए जोखिमपूर्ण काम निषिद्ध है और नियोक्ता को बाल कर्मचारी रजिस्टर रखना होगा। जबरन या अनिवार्य श्रम अपराध है; यौन उत्पीड़न भी निषिद्ध है। नियोक्ताओं को कार्यस्थल के खतरों की पहचान, आकलन, समाप्ति, कमी, पृथक्करण या नियंत्रण करना, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण देना तथा निगरानी रिकॉर्ड रखना होगा। कर्मचारियों को उचित सावधानी रखनी और सुरक्षा उपायों में सहयोग करना होगा। भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, रोज़गार शर्तों और समाप्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव निषिद्ध है। संरक्षित आधारों में जातीय या राष्ट्रीय मूल, नस्ल, रंग, सामाजिक मूल, वर्ग, आर्थिक स्थिति, लिंग, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, पारिवारिक दायित्व, उम्र, स्वास्थ्य, HIV या AIDS, दिव्यांगता, धर्म, राजनीतिक विचार, संघ सदस्यता या गतिविधि तथा विवाद या कार्यवाही में भागीदारी शामिल हैं। जहाँ लागू हो उचित समायोजन करना होगा; चिंता उठाने या कानूनी प्रक्रिया अपनाने पर प्रतिशोध भी निषिद्ध है। अनिश्चित अवधि का रोज़गार सामान्य नियम है। निश्चित अवधि का अनुबंध अवधि पूरी होने पर, निश्चित कार्य अनुबंध काम पूरा होने पर और आकस्मिक रोज़गार काम की अवधि समाप्त होने पर खत्म होता है। नियोक्ता वैध कारण से नौकरी समाप्त कर सकता है। क्षमता या आचरण के मामलों में सामान्यतः चेतावनी, सुधार का उचित अवसर और जहाँ उपयुक्त हो सहायता, फिर नोटिस चाहिए। गंभीर कदाचार पर तत्काल बर्खास्तगी हो सकती है। लिखित समझौता कुछ और न कहे तो न्यूनतम नोटिस एक सप्ताह है; नोटिस के बदले वेतन दिया जा सकता है। छँटनी के लिए उपयुक्त पुनर्नियोजन न होना, सामूहिक समझौते का पालन और कम-से-कम चार सप्ताह का नोटिस आवश्यक है। नियोक्ता कर्मचारी को किसी अन्य स्थान से लाया हो तो प्रत्यावर्तन खर्च नियोक्ता देगा। गैरकानूनी कारणों में संरक्षित आधार पर भेदभाव, अस्थायी बीमारी या चोट, संघ सदस्यता या गैर-सदस्यता, शिकायत या कार्यवाही, तथा मातृत्व या पितृत्व अनुपस्थिति शामिल हैं। वैध कारण साबित करने का भार नियोक्ता पर है। अंतिम वेतन, लाभ और अर्जित पर न ली गई वार्षिक छुट्टी समाप्ति के 14 दिनों के भीतर देय है। कर्मचारी और नियोक्ता संगठन बना या उसमें शामिल हो सकते हैं; इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप अपराध है। सामूहिक सौदेबाज़ी सद्भावना से करनी होगी। सामूहिक समझौता लिखित, हस्ताक्षरित और औद्योगिक संगठनों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए तथा उसमें कवरेज, कार्यस्थल विवाद प्रक्रिया और समाप्ति बताई जानी चाहिए। औद्योगिक कार्रवाई तभी वैध है जब वह सामूहिक समझौते के विवाद से जुड़ी हो और उचित समाधान प्रयास हो चुके हों। सामान्य औद्योगिक कार्रवाई के लिए कम-से-कम तीन दिन का नोटिस चाहिए; आवश्यक सेवाओं में 20 दिन। आवश्यक सेवाओं में जहाज़ सेवा, विमानन, हवाई यातायात नियंत्रण, बिजली, आग, बचाव, बंदरगाह, अस्पताल, स्वच्छता और मौसम सेवाएँ शामिल हैं। भाग 10 के तहत पुलिस औद्योगिक कार्रवाई से बाहर है। रजिस्ट्रार वैधता या कार्रवाई समाप्त करने के निर्णय दे सकता है; कानून के प्रश्न पर सामान्यतः अदालत में अपील उपलब्ध है। जहाँ संभव हो, कार्यस्थल मुद्दा पहले कार्यस्थल प्रक्रिया से उठाएँ। सचिव की विवाद सेवाओं के लिए आवेदन सामान्यतः मामला पता चलने के तीन महीने के भीतर देना होता है; असफल कार्यस्थल प्रयास और गैर-तुच्छ विवाद दिखाना होगा। सेवाओं में जानकारी, रोज़गार शर्तों पर सहायता और सुलह शामिल हैं। पक्ष अधिवक्ता, वकील, कर्मचारी, अधिकारी या परिवार सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व पा सकता है। पक्षों के हस्ताक्षर और गवाही वाला लिखित समझौता अंतिम और बाध्यकारी है; उल्लंघन अपराध है। उचित सुलह विफल हो तो मामला अदालत जा सकता है। श्रम निरीक्षक कार्यस्थल और नियोक्ता के आवास में प्रवेश, लोगों का साक्षात्कार और वेतन, समय तथा छुट्टी रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन निवासी की सहमति के बिना निजी घर का निरीक्षण नहीं कर सकते। निरीक्षक कोई कार्रवाई न करने, माँग-नोटिस देने या अपराध अटॉर्नी जनरल को भेजने का निर्णय कर सकते हैं। समीक्षा और अपील की अवधि सामान्यतः 28 दिन है; समीक्षा किए गए पाठ में कर्मचारी के आवेदन का कोई सामान्य शुल्क नहीं है। अनौपचारिक कार्यस्थल या सामुदायिक समाधान मदद कर सकता है, लेकिन वैधानिक अधिकार या प्रवर्तन का स्थान नहीं लेता।
तुवालु में श्रम कानून
तुवालु में श्रम कानून रोज़गार अनुबंध, काम का समय, वेतन, छुट्टी, कार्यस्थल सुरक्षा, कर्मचारी प्रतिनिधित्व, विवाद और नौकरी समाप्ति को नियंत्रित करता है। श्रम और रोज़गार संबंध अधिनियम 2017, जिसे CAP 40.28 के रूप में भी प्रकाशित किया गया है, घरेलू काम, प्रशिक्षुओं और प्रवासी कामगारों समेत कर्मचारियों, नियोक्ताओं और कार्यस्थलों पर लागू होता है। यह न्यूनतम मानक तय करता है, जबकि अधिक अनुकूल अनुबंध या सामूहिक शर्तों की अनुमति देता है।
सुझाव
रोज़गार संबंध को दस्तावेज़ित कानूनी व्यवस्था मानें, चाहे काम अनौपचारिक, घरेलू, मौसमी या अल्पकालीन हो। अनुबंध, वेतन, काम के समय, छुट्टी और समाप्ति की शर्तें लिखित में लें; नियोक्ता समस्या न सुधारे तो श्रम के जिम्मेदार मंत्रालय या वैधानिक विवाद प्रक्रिया का उपयोग करें। न्यूनतम वेतन की अनुमानित राशि या अंतिम भुगतान के अनौपचारिक वादे पर निर्भर न रहें।

