कंबोडिया में चुनाव

कंबोडिया में चुनाव राष्ट्रीय सभा, सीनेट और स्थानीय परिषदों के प्रतिनिधि चुनते हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन समिति (NEC) मतदाता पंजीकरण, मतदान, मतगणना और चुनाव शिकायतों का प्रशासन करती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के कंबोडियाई नागरिक तब मतदान कर सकते हैं जब उनका नाम आधिकारिक मतदाता सूची में हो और वे खमेर पहचान पत्र प्रस्तुत करें।

सुझाव

कंबोडिया के चुनावों को तैयारी और सत्यापन की प्रक्रिया मानें: चुनाव के दिन से पहले मतदाता सूची में प्रविष्टि, खमेर पहचान पत्र और मतदान केंद्र की पुष्टि करें। तारीखों, उम्मीदवार सूचियों और प्रचार नियमों के लिए राष्ट्रीय निर्वाचन समिति की सूचनाएँ लें और राष्ट्रीय या कम्यून-संगकट के सीधे मतदान को परिषदों के अप्रत्यक्ष चुनाव से अलग पहचानें। उम्मीदवार, पर्यवेक्षक, दल कार्यकर्ता या परिणाम को चुनौती देने वाले व्यक्ति अलग पंजीकरण या शिकायत प्रक्रिया अपनाएँ; अनौपचारिक जानकारी पर निर्भर न रहें।