Labour and Employment Relations Act 2013 (LERA), Labour and Employment Relations Amendment Act 2023 (LERAA) और Labour and Employment Relations Regulations 2025 समोआ में निजी क्षेत्र के रोजगार का मुख्य ढाँचा बनाते हैं। LERA सामान्यतः निजी नियोक्ताओं, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों और सरकारी निगमों पर लागू होता है। लोक सेवकों पर Public Service Act 2004 लागू होता है। Police Service का रोजगार, Shipping Act 1998 के अधीन नाविक, aiga व्यवस्था में matai के लिए की जाने वाली सेवा और निर्वाह कार्य अलग नियमों के अधीन हैं या सामान्य LERA ढाँचे से बाहर हो सकते हैं। Ministry of Commerce, Industry and Labour (MCIL), उसका Chief Executive Officer और Labour Inspectorate प्रमुख श्रम कार्यों का प्रशासन करते हैं। वे श्रम निरीक्षण, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और कार्य परमिट सँभालते हैं। National Tripartite Forum वेतन, काम की परिस्थितियों, संरचनात्मक बदलाव और औद्योगिक शांति पर चर्चा के लिए सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को साथ लाता है। यह परामर्श के साथ कम से कम हर दो साल में न्यूनतम वेतन की समीक्षा करता है। दो महीने से अधिक की नौकरी के लिए सामान्यतः लिखित अनुबंध जरूरी है। कर्मचारी समोआई या अंग्रेज़ी चुन सकता है। अनुरोध पर नियोक्ता, कर्मचारी और Chief Executive Officer में से हर एक मूल प्रति रख सकता है। अनुबंध में काम, वेतन और अन्य आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, और नियोक्ता को सहमत शर्तों के अनुसार काम देना होगा। वैधानिक न्यूनतम सुरक्षा से कम देने वाली धारा प्रभावहीन है, जबकि बेहतर शर्तें संभव हैं। परिवीक्षा अवधि अधिकतम तीन महीने हो सकती है। परिवीक्षा खत्म होने तक नियोक्ता लिखित पुष्टि या समाप्ति न दे तो रोजगार की पुष्टि माना जाता है। घरेलू कामगारों को ऐसी भाषा में लिखित अनुबंध चाहिए जिसे वे समझते हों; नियमों के तहत विकलांगता से जुड़ी अतिरिक्त शर्तें भी लागू हो सकती हैं। नियोक्ता अनुबंध के अनुसार समोआई मुद्रा में वेतन देते हैं। वेतन अवधि एक महीने से अधिक नहीं हो सकती और अवधि खत्म होने के सात दिनों के भीतर भुगतान देय है। नौकरी समाप्त होने पर अंतिम अधिकार सामान्यतः सात दिनों में देने होते हैं, जबकि धारा 57A के विशिष्ट अंतिम भुगतान पाँच कार्यदिवसों के भीतर देय हैं। हर वेतन-पर्ची में कर्मचारी का नाम, नौकरी, वेतन अवधि, दिन या घंटे, दर, ओवरटाइम और उसकी दर, सकल वेतन, भत्ते, कटौतियाँ और शुद्ध वेतन दिखना चाहिए। नियोक्ता को पहचान, NPF और ACC पहचान संख्या, नौकरी, वेतन, घंटे, उपस्थिति, लाभ, कटौतियाँ, ओवरटाइम, छुट्टी और रोजगार की तारीखों जैसे रिकॉर्ड रखने होंगे। कटौती के लिए कानूनी या अनुमत आधार जरूरी है; नुकसान की कटौती सामान्यतः वेतन अवधि के 25% तक सीमित है, जब तक Chief Executive Officer की अनुमति न हो। नियोक्ता कर्मचारी को किसी खास दुकान से या किसी खास रूप में वेतन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वस्तु के रूप में भुगतान निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। निजी क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का न्यूनतम वेतन 1 जुलाई 2026 से SAT$5.24 प्रति घंटा है। घोषित नियोजित दरें 1 जुलाई 2027 से SAT$5.65 और 1 जुलाई 2028 से SAT$6.05 हैं। Public Service Act 2004 से शासित लोक सेवकों पर ये दरें लागू नहीं होतीं; वेतन का आकलन करते समय मौजूदा कानूनी साधन के अनुसार लागू दर जाँचें। सामान्य काम का समय भोजन-अवकाश छोड़कर सामान्यतः प्रति सप्ताह 40 घंटे और प्रतिदिन आठ घंटे तक सीमित है। अधिकतम 4.25 घंटे के बाद कर्मचारी को एक घंटे का भोजन-अवकाश मिलता है; तीन घंटे काम के बाद 15 मिनट का विश्राम दिया जाए तो अवधि पाँच घंटे तक बढ़ सकती है। लगातार काम में आठ घंटे के भीतर कम से कम 45 मिनट के भोजन-अवकाश का अवसर देना चाहिए। हर सात-दिवसीय अवधि में सामान्यतः लगातार 36 घंटे का साप्ताहिक विश्राम मिलता है। व्यक्ति को लगातार 12 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए और कार्य-दिनों या एक के बाद एक शिफ्ट के बीच कम से कम आठ घंटे का आराम मिलना चाहिए। नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन आठ या प्रति सप्ताह 40 घंटे से अधिक माँगे गए ओवरटाइम का भुगतान सामान्य दर से कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। शिफ्ट कर्मचारी एक सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम कर सकते हैं, यदि दो सप्ताह का औसत लागू सीमा में रहे। प्रबंधकीय कर्मचारियों पर अपवाद लागू हो सकता है जब उनके वार्षिक वेतन में अतिरिक्त घंटे शामिल हों। रविवार और सार्वजनिक अवकाश के काम के लिए भुगतान या बदले में आराम के अलग नियम हैं। घरेलू कामगारों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा है। उनका सामान्य अधिकतम काम प्रति सप्ताह 45 घंटे है और सामान्य दर के 1.5 गुना भुगतान पर आठ घंटे तक ओवरटाइम हो सकता है। उन्हें कम से कम 36 घंटे का साप्ताहिक आराम, तीन घंटे काम के बाद 15 मिनट का सवेतन विराम और आराम सहित चार घंटे के बाद 45 मिनट का अवैतनिक भोजन-अवकाश मिलता है। रात 8:00 बजे से सुबह 5:30 बजे तक काम सामान्यतः प्रतिबंधित है, सिवाय आपातकाल, सहमत standby या अस्थायी मजबूरी के। साथ रहने वाले कर्मचारी के लिए अलग निजी कमरा और स्वच्छता सुविधा होनी चाहिए; आराम या छुट्टी में वहीं रहने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। नियोक्ता औज़ार, वर्दी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सफाई सामग्री देता है। नियोक्ता कर्मचारी का पासपोर्ट या अन्य निजी दस्तावेज़ अपने पास नहीं रख सकता। आवास की कटौती के लिए सहमति और अनुबंध का आधार जरूरी है। परिवीक्षा समेत 12 महीने की निरंतर सेवा के बाद कम से कम 10 दिनों का सवेतन वार्षिक अवकाश मिलता है। पहले सेवा वर्ष में अवकाश अनुपातिक रूप से जमा होता है और समझौते में अधिक अनुमति न हो तो अधिकतम 20 दिन आगे ले जाए जा सकते हैं। अवकाश के बदले भुगतान के लिए नियोक्ता की सहमति जरूरी है। 12 महीने बाद कम से कम 10 दिन का बीमारी अवकाश मिलता है, जबकि तीन महीने से अनुपातिक अधिकार बनते हैं; बीमारी के चौथे दिन से चिकित्सकीय प्रमाणपत्र जरूरी है और 20 दिन तक आगे ले जाए जा सकते हैं। मातृत्व सुरक्षा के लिए 12 महीने की सेवा, चिकित्सकीय प्रमाणपत्र और शुरू होने तथा लौटने की इच्छित तारीख की लिखित सूचना जरूरी है। उपलब्ध विकल्प हैं: चार सप्ताह पूरा वेतन और फिर दो सप्ताह अवैतनिक, या छह सप्ताह दो-तिहाई वेतन पर। तीसरी तिमाही में गर्भपात और मृत जन्म भी कवर हैं। गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के कारण नौकरी समाप्त करना निषिद्ध है और साक्ष्य देने की जिम्मेदारी नियोक्ता पर है। कर्मचारी को समान दर पर उसी या समकक्ष पद पर लौटना चाहिए। स्तनपान विराम या काम के दैनिक घंटों में कमी लागू हो सकती है। पात्र पिता को 12 महीने की सेवा के बाद आवश्यक चिकित्सकीय प्रमाणपत्र और लिखित अनुरोध पर कम से कम पाँच सवेतन दिन मिलते हैं; जीवनसाथी में ऐसा de facto साथी भी शामिल है जो कम से कम नौ महीने से साथ रह रहा हो। समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन लागू है। भर्ती, रोजगार शर्तों, लाभ, प्रशिक्षण, पदोन्नति, नौकरी समाप्ति और सेवानिवृत्ति में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भेदभाव निषिद्ध है। संरक्षित आधारों में जातीयता, नस्ल, रंग, लिंग, जेंडर, धर्म, राजनीतिक विचार, राष्ट्रीय मूल, यौन अभिरुचि, सामाजिक मूल, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, वास्तविक या अनुमानित HIV स्थिति, विकलांगता और ट्रेड यूनियन गतिविधि शामिल हैं। उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और जेंडर-आधारित उत्पीड़न भी निषिद्ध हैं। विशेष उपाय और नौकरी की वास्तविक आवश्यकताएँ सीमित अपवाद हो सकते हैं। रोजगार के लिए सामान्य न्यूनतम आयु 16 वर्ष है। 13 से 15 वर्ष के बच्चे केवल अनुमत हल्का काम कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य को नुकसान न हो और स्कूल या प्रशिक्षण में बाधा न पड़े। 18 वर्ष से कम आयु वाले खतरनाक काम नहीं कर सकते। नियमों में निर्माण, वेल्डिंग, चालू विद्युत कार्य, मचान, छत का काम, विध्वंस, कुछ विनिर्माण और मशीन-लाइन का काम, बंदरगाह श्रम, चिकित्सकीय या प्रयोगशाला कार्य, कचरा और सीवेज का काम तथा अग्निशमन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। उल्लंघन पर 300 दंड इकाई तक जुर्माना या तीन वर्ष तक कारावास हो सकता है। Occupational Safety and Health Act 2002 और Regulations 2017 अपने दायरे के नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों पर लागू होते हैं। नियोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल देना, खतरे पहचानना और सँभालना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और निगरानी देना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण देना, आपातकालीन, अग्नि और प्राथमिक उपचार व्यवस्था तैयार करना तथा दुर्घटना रजिस्टर रखना चाहिए। कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से काम करना और दिए गए सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करना चाहिए। गंभीर खतरे का सामना कर रहा कर्मचारी काम रोककर मामला आगे बढ़ा सकता है। व्यावसायिक सुरक्षा की शिकायत करने के कारण नियोक्ता कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकता। Occupational Safety and Health Inspector परिसर में प्रवेश, दस्तावेज़ों की जाँच, लोगों से पूछताछ, नमूने लेने और अनुपालन, सुधार, निषेध या दंड सूचनाएँ जारी करने की शक्ति रखता है। MCIL की प्रक्रिया में दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु की Form 3 रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर जरूरी है; गंभीर चोट या बीमारी के लिए आयुक्त को तत्काल सूचना और OSH Act के तहत सात दिनों के भीतर लिखित सूचना भी देनी होती है। कर्मचारी और नियोक्ता अंतरराष्ट्रीय संबद्धता समेत संगठन और यूनियन बना या उनमें शामिल हो सकते हैं। अनुबंध यूनियन सदस्यता पर रोक नहीं लगा सकते; यूनियन में हस्तक्षेप या उस पर नियंत्रण निषिद्ध है। यूनियनों को कार्यस्थल तक उचित पहुँच मिलती है। सामूहिक सौदेबाजी में वेतन, रोजगार शर्तें और कार्यस्थल संबंध शामिल हैं। सद्भावपूर्ण सौदेबाजी में उचित प्रयास और संबंधित जानकारी जरूरी है। सामूहिक समझौता लिखित और हस्ताक्षरित हो, उसमें दायरा और समाप्ति की तारीख बताई जाए, संशोधन तथा विवाद की शर्तें हों और उसकी प्रति Chief Executive Officer को भेजी जाए। कानूनी ढाँचा स्थापित है, हालाँकि व्यवहार में सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग सीमित और बिखरा हुआ है। कर्मचारी मामले की जानकारी मिलने के 90 दिनों के भीतर Labour Inspector को शिकायत या औपचारिक शिकायत दे सकता है। Inspector दस्तावेज़ और साक्षात्कार माँग सकता है, अनुपालन या दंड सूचना जारी कर सकता है और सहमति से सुलह करा सकता है। Inspector के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। MCIL की शिकायत प्रक्रिया सामान्यतः लगभग दो महीने की है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। Chief Executive Officer औद्योगिक विवाद में सुलह करा सकता है; संयुक्त अनुरोध पर अध्यक्ष तथा नियोक्ता और कर्मचारी आकलनकर्ताओं वाली Conciliation Committee बनाई जा सकती है। निर्धारित शुल्क देकर पंजीकृत हस्ताक्षरित समझौते का प्रभाव अदालत के आदेश जैसा हो सकता है। जानबूझकर उल्लंघन पर 200 दंड इकाई तक जुर्माना लग सकता है; अनुबंध-भंग के सामान्य दीवानी उपाय भी उपलब्ध रहते हैं। अनिश्चित अवधि का रोजगार अनुबंध नोटिस, गंभीर कदाचार या छँटनी के कारण समाप्त हो सकता है। नोटिस सामान्यतः तीन महीने से एक वर्ष तक की सेवा के लिए एक सप्ताह से लेकर 19 वर्ष से अधिक सेवा के बाद आठ सप्ताह तक होता है। नोटिस के बदले भुगतान संभव है। मौसमी काम, सहमत अवधि खत्म होने पर प्रशिक्षु की नौकरी या दो महीने से कम आकस्मिक रोजगार में सामान्यतः नोटिस जरूरी नहीं है। असंतोषजनक आचरण या प्रदर्शन के लिए नियोक्ता को कम से कम तीन लिखित चेतावनियाँ, सुधार का अवसर, जवाब देने का मौका और लिखित कारण देने चाहिए। गंभीर कदाचार में बिना नोटिस समाप्ति से पहले लिखित आरोप और उचित जवाब का अवसर जरूरी है। छँटनी में पुनर्नियोजन पर विचार, संबंधित यूनियन से परामर्श और लिखित कारण देने चाहिए; 20 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हों तो कम से कम एक महीने पहले Chief Executive Officer को सूचित करना होगा। बीमारी की छुट्टी, मातृत्व या पितृत्व अवकाश और LERA या व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक संस्था या यूनियन की पूछताछ संरक्षित स्थितियाँ हैं। बीमारी के दौरान नौकरी समाप्त करने के लिए भविष्य में काम करने की क्षमता पर चिकित्सकीय रिपोर्ट जरूरी है। अंतिम वेतन, अर्जित वार्षिक अवकाश और अन्य लाभ सामान्यतः पाँच कार्यदिवसों में देय हैं। देखे गए मुख्य स्रोतों में सामान्य वैधानिक छँटनी भुगतान स्थापित नहीं है। समोआ का नागरिक न होने वाला व्यक्ति, जिसके पास नागरिकता, स्थायी निवास या रोजगार अनुमति वाला अस्थायी निवास परमिट नहीं है, उसे काम शुरू करने से पहले रोजगार परमिट चाहिए। Foreign Employee Employment Permit (FEEP) नियोक्ता और भूमिका से जुड़ा है और तीन वर्ष तक चल सकता है। MCIL योग्यता, संदर्भ, उद्योग, समोआई कर्मचारियों की संख्या, Foreign Investment Act की आवश्यकताओं, आपराधिक इतिहास और नियोक्ता के विरुद्ध लंबित शिकायतों का आकलन कर सकता है। आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज़ और शुल्क जरूरी हैं; 2026 MCIL Investment Guide में लगभग पाँच से दस कार्यदिवस का अनुमानित प्रक्रिया समय दिया गया है। अलग निवास परमिट भी जरूरी हो सकता है। बिना परमिट काम करने पर कर्मचारी को 50 दंड इकाई तक और नियोक्ता को 100 तक का जुर्माना हो सकता है। LEEP, RSE और PALM अलग विदेशी श्रम-गतिशीलता कार्यक्रम हैं; इन्हें LERA के तहत घरेलू रोजगार न समझें। SNPF योगदान आम तौर पर समोआ में काम करने वाले या समोआ में पंजीकृत नियोक्ता के कर्मचारियों पर लागू होता है। मौजूदा MCIL Investment Guide में कुल दर 20% बताई गई है: नियोक्ता का हिस्सा 10% और कर्मचारी का 10%, जो अगले महीने की सात तारीख तक देय है। मौजूदा ACC सेवा-सूचना के अनुसार ACC सेवाओं में सकल वेतन पर नियोक्ता का 1% और कर्मचारी का 1% शुल्क शामिल है; इससे दुर्घटना लाभ, पुनर्वास और मुआवज़ा मिलता है। आधिकारिक SNPF पृष्ठों पर दर की जानकारी पूरी तरह एक जैसी नहीं है, इसलिए वेतन-भुगतान में मौजूदा दर सीधे SNPF से जाँचें। समोआ के औपचारिक श्रम नियमों के साथ Fa'a Samoa और निर्वाह कार्य की बिखरी या मुख्यतः अनौपचारिक व्यवस्थाएँ भी मौजूद हैं; उनसे अपने आप आच्छादित रोजगार संबंध जैसी सुरक्षा नहीं मिलती।
समोआ में श्रम कानून
समोआ में श्रम कानून रोजगार अनुबंध, काम के समय, वेतन, अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा, समानता, प्रतिनिधित्व, विवाद और नौकरी समाप्ति को विनियमित करता है। मुख्य ढाँचा Labour and Employment Relations Act 2013 है, जिसमें Labour and Employment Relations Amendment Act 2023 का संशोधन और Labour and Employment Relations Regulations 2025 शामिल हैं। Ministry of Commerce, Industry and Labour श्रम निरीक्षण, रोजगार संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और रोजगार परमिट सँभालता है। लोक सेवकों, पुलिस अधिकारियों, नाविकों, घरेलू कामगारों, युवा कामगारों और विदेशी कर्मचारियों पर नियम अलग हो सकते हैं।
सुझाव
शुरू में तय करें कि रोजगार पर समोआ का कौन सा ढाँचा लागू होता है, क्योंकि निजी रोजगार, लोक सेवा, पुलिस कार्य, समुद्री काम, घरेलू काम और अनौपचारिक काम के नियम एक जैसे नहीं हैं। आच्छादित रोजगार संबंध के लिए लिखित अनुबंध, सही वेतन और समय रिकॉर्ड, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, आवश्यक परमिट तथा अवकाश, शिकायत और समाप्ति की दस्तावेज़ित प्रक्रिया सुनिश्चित करें। वेतन दरों, परमिट और योगदान दरों पर कार्रवाई करते समय मौजूदा नियम जाँचें।

