लाइबेरिया में Decent Work Act 2015 के तहत स्थापित राष्ट्रीय श्रम ढाँचा है। Labour Law Title 18 और 18A के पुराने प्रावधान अधिकांशतः इससे प्रतिस्थापित हो चुके हैं। यह ढाँचा औपचारिक रोज़गार, रियायतों, खनन, कृषि, घरेलू काम और आकस्मिक काम के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है; व्यवहार में प्रवर्तन Ministry of Labour तक पहुँच, रिकॉर्ड, यूनियन कवरेज और क्षेत्रीय व्यवहार पर निर्भर करता है। काउंटी का अंतर मुख्यतः सुनवाई के स्थान को प्रभावित करता है, बुनियादी राष्ट्रीय नियमों को नहीं। कर्मचारी स्थिति के कार्यात्मक आकलन में नियंत्रण और निर्देशन, नियंत्रित काम के घंटे, नियोक्ता संगठन में एकीकरण, आर्थिक निर्भरता, नियोक्ता के उपकरणों का उपयोग और एक ही ग्राहक के लिए काम करना शामिल है। पिछले तीन महीनों में औसतन प्रति माह कम से कम 40 घंटे काम करना भी इस आकलन का समर्थन कर सकता है। अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है और निश्चित अवधि, अनिश्चित अवधि या किसी विशेष कार्य के लिए हो सकता है। इसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक या आकस्मिक काम हो सकता है। परिवीक्षा अधिकतम तीन महीने की हो सकती है। नियोक्ता को पक्षों, काम, वेतन, घंटों, अवकाश, समाप्ति शर्तों और विशेष शर्तों सहित संबंध का मुख्य विवरण देना चाहिए और रोज़गार रिकॉर्ड पाँच वर्ष तक रखना चाहिए। छह महीने तक नियमित या व्यवस्थित बनी आकस्मिक व्यवस्था कर्मचारी को लिखित सूचना और हर चार सप्ताह में चयन के साथ अंशकालिक या पूर्णकालिक काम चुनने का अधिकार देती है। वेतन नियमों में वेतन दर प्रदर्शित करना, एक महीने से अधिक अंतराल पर भुगतान न करना, लिखित वेतन पर्ची देना और कर्मचारी से सहमत किसी अन्य लिखित तरीके या नकद में भुगतान शामिल है। सहमत कटौतियाँ पारिश्रमिक के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकतीं। वैधानिक पाठ औपचारिक क्षेत्र के काम के लिए US$0.68 प्रति घंटा या US$5.50 प्रतिदिन और घरेलू तथा आकस्मिक काम के लिए US$0.43 प्रति घंटा या US$3.50 प्रतिदिन बताता है। Ministry of Labour की 2026 की सार्वजनिक प्रवर्तन सामग्री औपचारिक निजी क्षेत्र का न्यूनतम US$143 प्रति माह बताती है, लेकिन समीक्षा की गई सामग्री में नए राजपत्रित दर का स्वतंत्र प्रमाण नहीं था। Minimum Wage Board दरों की समीक्षा और क्षेत्र, व्यवसाय या उत्पादन-दर वाले आदेश की सिफ़ारिश कर सकता है; सिफ़ारिश और राजपत्र प्रक्रिया में प्रत्येक को 60 दिन तक लग सकते हैं, और आदेश राजपत्रित होने पर प्रभावी होता है। इसलिए संबंधित काम के लिए वर्तमान आदेश की जाँच करें। सामान्य काम का समय आम तौर पर प्रतिदिन आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे तक सीमित है। सामूहिक व्यवस्था में अधिकतम चार महीने तक काम के घंटों का औसत निकाला जा सकता है। औसत सीमा प्रति सप्ताह 53 सामान्य घंटे और पाँच ओवरटाइम घंटे है, जबकि मौसमी काम किसी सप्ताह 56 घंटे तक हो सकता है, बशर्ते सालाना औसत 48 घंटे रहे। ओवरटाइम प्रति सप्ताह पाँच घंटे तक सीमित है और सामान्य दर के कम से कम 150 प्रतिशत पर भुगतान होता है, जब तक पक्ष इसके बजाय लिखित सवेतन अवकाश न लें। लगातार पाँच घंटे से अधिक काम पर कम से कम एक घंटे का सवेतन भोजन अवकाश आवश्यक है। दैनिक विश्राम में कम से कम 12 लगातार घंटे और साप्ताहिक विश्राम में कम से कम 36 लगातार घंटे होने चाहिए; आम तौर पर इसमें रविवार शामिल है। सार्वजनिक छुट्टी सवेतन है और उस दिन काम का मुआवज़ा सामान्य दर का 200 प्रतिशत या लिखित अवकाश व्यवस्था से होता है। पहले 12 महीने बाद वार्षिक अवकाश एक कार्यसप्ताह से बढ़कर 24 महीने बाद दो, 36 महीने बाद तीन और 60 महीने बाद चार सप्ताह होता है। अर्जित अवकाश अधिकतम तीन वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है और रोज़गार समाप्त होने पर बचा अर्जित अवकाश आनुपातिक रूप से देय होता है। प्रत्येक सेवा वर्ष में बीमारी अवकाश 10 कार्यदिवस, देखभाल अवकाश पाँच दिन प्रति वर्ष और शोक अवकाश पाँच दिन तक हो सकता है। मातृत्व अवकाश कम से कम 14 सप्ताह है, जिसमें प्रसव के बाद कम से कम छह सप्ताह शामिल हैं, और सामान्य पारिश्रमिक दिया जाता है। पितृत्व अवकाश पाँच अवैतनिक दिन है, जिसे एक महीने के भीतर लिया जाता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कर्मचारी को ख़तरनाक परिस्थितियों में काम नहीं कराया जा सकता; जहाँ व्यावहारिक हो, उपयुक्त वैकल्पिक काम दिया जाना चाहिए। बच्चे के छह महीने का होने तक स्तनपान करने वाले कर्मचारियों को दो 30-मिनट के अवकाश या रोज़ाना काम के समय में 60 मिनट की कमी मिलती है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का पूर्णकालिक रोज़गार प्रतिबंधित है। 13 वर्ष से हल्का काम शुरू हो सकता है, बशर्ते वह स्कूल के अनुकूल हो और प्रतिदिन दो घंटे तथा सप्ताह में 14 घंटे से अधिक न हो। बच्चों के लिए ख़तरनाक काम निषिद्ध है। 16 वर्ष से कम आयु का कर्मचारी प्रतिदिन सात और सप्ताह में 42 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता; उसे कुल कम से कम एक घंटे का विश्राम मिलना चाहिए और लगातार चार घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता। नियोक्ताओं को आवश्यक बाल-श्रम रजिस्टर और सूचना रखनी चाहिए। नियोक्ता को सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षित पहुँच, उपयुक्त उपकरण तथा सुरक्षित पदार्थ उपलब्ध कराने चाहिए, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति बनाए रखनी चाहिए और कर्मचारियों से परामर्श करना चाहिए। कम से कम 20 कर्मचारियों वाले कार्यस्थल में कर्मचारियों तथा नियोक्ता के समान प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समिति आवश्यक है। आसन्न गंभीर खतरे का सामना करने वाले कर्मचारी को पर्यवेक्षक को बताना चाहिए या सुरक्षित रूप से काम रोकना चाहिए। श्रम निरीक्षक कार्यस्थल में प्रवेश, जाँच, रिकॉर्ड निरीक्षण, नोटिस जारी और अनुपालन लागू कर सकते हैं। Ministry of Labour द्वारा 2025 में शुरू Regulation No. 19 कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खाद्य, परिवहन और खनन समेत क्षेत्रों में जोखिम आकलन, ख़तरे की रोकथाम, स्वच्छता, प्राथमिक उपचार, आपातकाल तैयारी, प्रशिक्षण और सुरक्षा अधिकारियों को संबोधित करता है; विशिष्ट कार्यस्थल के लिए लागू राजपत्र और कार्यान्वयन विवरण जाँचें। जहाँ NASSCORP कर्मचारी-चोट योजना लागू न हो, वहाँ Chapter 30 संबंधित मुआवज़ा प्रक्रिया देता है। नियोक्ता को तुरंत चिकित्सकीय, शल्य और अस्पताल उपचार देना चाहिए। अस्थायी पूर्ण अक्षमता पर औसत दैनिक आय का 60 प्रतिशत मुआवज़ा मिलता है; पूरी तरह आश्रित परिवार वाले कर्मचारी की मृत्यु पर 48 महीने की आय के बराबर मुआवज़ा हो सकता है। मंत्रालय या निरीक्षक समझौते और पुरस्कार में सहायता कर सकते हैं; NASSCORP कवरेज की अलग सीमा जाँचनी चाहिए। कर्मचारी और नियोक्ता बिना पूर्व अनुमति के संगठन बना सकते हैं या उनमें शामिल हो सकते हैं। बहुमत समर्थन वाली पंजीकृत यूनियन अनन्य सौदेबाज़ प्रतिनिधि बनती है। नियोक्ता के पास मान्यता का जवाब देने के लिए अधिकतम 30 दिन हैं; इनकार या जवाब न मिलने पर मामला मंत्रालय को भेजा जा सकता है। सामूहिक सौदेबाज़ी सद्भावना से होनी चाहिए। पंजीकृत सामूहिक समझौते का कानूनी प्रभाव है और सामान्यतः उसकी अवधि कम से कम 12 तथा अधिकतम 36 महीने होती है। मंत्रालय का Bureau of Trade Union Affairs and Social Dialogue प्रतिनिधित्व मामलों का समन्वय, मध्यस्थता और निगरानी करता है; यूनियनों को कार्यस्थल पहुँच मिलती है। अनिश्चितकालीन रोज़गार संबंध केवल वैध कारण, जैसे गंभीर कदाचार, अक्षमता या आचरण, अथवा परिचालन या आर्थिक कारण से समाप्त हो सकता है। नियोक्ता को निष्पक्ष आंतरिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने, अस्थायी बीमारी या चोट, भेदभाव या यूनियन गतिविधि के कारण समाप्ति निषिद्ध है। परिवीक्षा के बाद लिखित नोटिस तीन महीने से कम सेवा पर एक सप्ताह, तीन महीने से अधिक लेकिन छह महीने से कम सेवा पर दो सप्ताह, छह महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं सेवा पर तीन सप्ताह और एक वर्ष से अधिक सेवा पर चार सप्ताह है; इसके बदले भुगतान किया जा सकता है। आर्थिक छँटनी पर प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए चार सप्ताह का वेतन विच्छेद भुगतान, पहले नियुक्त बाद में निकास तरीका और प्रभाव से कम से कम चार सप्ताह पहले मंत्रालय, प्रभावित कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधि को जानकारी तथा सद्भावना परामर्श आवश्यक है। रचनात्मक बर्खास्तगी को मान्यता है। समाप्ति शिकायत सामान्यतः छह महीने के भीतर दर्ज करनी होती है और उपायों में बहाली, मुआवज़ा या दोनों शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी, नियोक्ता या प्रतिनिधि अधिनियम, नियमों, न्यूनतम वेतन आदेश, रोज़गार अनुबंध या सामूहिक समझौते के बारे में मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं। Inspectorate को शिकायत की गोपनीयता सुरक्षित रखनी चाहिए। Labour Relations मध्यस्थता, सुलह, अनिवार्य पंचाट, औपचारिक सुनवाई और मुक़दमे-पूर्व प्रक्रियाएँ इस्तेमाल कर सकता है। मंत्रालय उल्लंघन रोकने या सुधारने का आदेश दे सकता है और अधिकतम US$500 का जुर्माना लगा सकता है। अनुपालन नोटिस उल्लंघन सुधारने के लिए 28 दिन तक दे सकता है; निरीक्षक प्रवर्तन शिकायत 15 दिन में और मंत्रालय की निष्क्रियता या आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिन में करनी होती है। सुनवाई वाले काउंटी का Labour Court मामले देखता है; आवश्यक होने पर Circuit Court विकल्प है और Supreme Court परिणाम की समीक्षा कर सकता है। प्रवर्तन आवेदन की सीमा 90 दिन है। निर्धन कर्मचारी Labour Solicitor से प्रतिनिधित्व माँग सकता है। कोई सामान्य सार्वजनिक शिकायत शुल्क-सूची प्रमाणित नहीं हुई, हालाँकि मंत्रालय उचित प्रशासनिक शुल्क लगा सकता है। औद्योगिक कार्रवाई में मंत्री को निर्धारित संदर्भ और अन्य पक्षों को सूचना देना आवश्यक है। सुलह का लक्ष्य 30 दिन है। पक्षों की उपस्थिति, विवाद का अनसुलझा रहना और 48 घंटे का नोटिस होने पर हड़ताल या तालाबंदी की अनुमति हो सकती है, सिवाय घोषित आवश्यक सेवाओं, पंचाट से कवर मामलों या अनुपालन न होने की स्थितियों में। National Tripartite Council आवश्यक सेवा नामांकन की सिफ़ारिश कर सकता है और राष्ट्रपति लागू 14-दिन की अवधि में निर्णय लेते हैं। विदेशी कर्मचारी का परमिट अलग पहुँच आवश्यकता है: नियोक्ता को दिखाना होता है कि कोई उपयुक्त लाइबेरियाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है—आम तौर पर कम से कम एक महीने तक दो स्थानीय समाचारपत्रों, दो स्थानीय रेडियो स्टेशनों और दो लाइबेरियाई वेबसाइटों पर रिक्ति प्रकाशित करके और Ministry of Labour का अनुपलब्धता प्रमाणपत्र लेकर। सार्वजनिक प्रमाण में वर्तमान परमिट शुल्क या प्रसंस्करण समय स्थापित नहीं है, लेकिन रोज़गार संबंध लागू होने पर मूल श्रम सुरक्षा जारी रहती है।
लाइबेरिया में श्रम क़ानून
लाइबेरिया में श्रम क़ानून का राष्ट्रीय संचालन Decent Work Act 2015 के तहत होता है और यह रोज़गार स्थिति, अनुबंध, वेतन, काम के समय, अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा, कर्मचारी प्रतिनिधित्व, विवाद और समाप्ति को कवर करता है। Ministry of Labour और उसका Labour Standards Division कार्यस्थलों का निरीक्षण, श्रम विवादों का निपटारा और श्रम मानकों की निगरानी करते हैं। मुख्य अधिकारों में जबरन श्रम से स्वतंत्रता, समान संरक्षण और पारिश्रमिक, संगठन की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाज़ी तथा भेदभाव और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा शामिल हैं।
सुझाव
लाइबेरिया में श्रम क़ानून को दस्तावेज़, समय-सीमा और प्रमाण का विषय मानें। रोज़गार संबंध, वेतन, घंटे, अवकाश, सुरक्षा उपाय, प्रतिनिधित्व और समाप्ति की प्रक्रिया का पता रिकॉर्ड से चलना चाहिए; वर्तमान वेतन आदेश की पुष्टि करें, क्योंकि उपलब्ध वेतन आँकड़े पूरी तरह मेल नहीं खाते। विवाद या गंभीर सुरक्षा समस्या होने पर रिकॉर्ड जल्दी सुरक्षित करें और लागू समय-सीमा के भीतर Ministry of Labour या सक्षम न्यायालय का उपयोग करें।

