लक्ज़मबर्ग में Chamber of Deputies के विधायी चुनाव, यूरोपीय चुनाव और नगरपालिका चुनाव होते हैं। विधायी और यूरोपीय चुनाव सामान्यतः हर पाँच साल में होते हैं; नगरपालिका परिषदें छह साल के कार्यकाल के लिए चुनी जाती हैं। जनमत-संग्रह अलग प्रक्रिया है और उसमें सार्वजनिक पद के प्रतिनिधि नहीं चुने जाते। विधायी चुनावों में चार निर्वाचन क्षेत्रों से 60 सांसद चुने जाते हैं: दक्षिण में 23 सीटें, केंद्र में 21, उत्तर में 9 और पूर्व में 7। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लक्ज़मबर्ग नागरिक, जिनके नागरिक और राजनीतिक अधिकार बरकरार हैं और जो लक्ज़मबर्ग में निवास करते हैं, मतदान कर सकते हैं। प्रणाली सूची-आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व की है। किसी सूची में उस निर्वाचन क्षेत्र की सीटों से अधिक उम्मीदवार नहीं हो सकते। पहले वैध वोटों को सीटों की संख्या से एक अधिक संख्या से भाग देकर और ऊपर की ओर पूर्णांक बनाकर भागफल निकाला जाता है; शेष सीटें प्रत्येक सूची के वोटों को उसकी मौजूदा सीटों में एक जोड़कर भाग देने के आधार पर दी जाती हैं। व्यक्तिगत उम्मीदवारों के वोट तय करते हैं कि सूची की सीटें किसे मिलेंगी। बराबरी होने पर मुख्य मतदान अधिकारी की देखरेख में चिट्ठी डालकर निर्णय होता है। यूरोपीय चुनावों में एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और पाँच साल के लिए European Parliament के छह सदस्य चुने जाते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लक्ज़मबर्ग और अन्य यूरोपीय संघ नागरिक लागू नागरिक-अधिकार शर्तें पूरी करने पर मतदान कर सकते हैं। लक्ज़मबर्ग नागरिक स्वतः पंजीकृत होते हैं। लक्ज़मबर्गी न होने वाले EU नागरिक को अलग यूरोपीय मतदाता सूची के लिए आवेदन करना होता है और उसी यूरोपीय चुनाव में लक्ज़मबर्ग तथा अपने देश दोनों में मतदान नहीं कर सकते। सूची में अधिकतम छह उम्मीदवार हो सकते हैं; सीट आवंटन और उम्मीदवार क्रम सामान्य भागफल तथा व्यक्तिगत वोट सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। नगरपालिका चुनावों में नगरपालिका परिषद के सदस्य छह साल के लिए चुने जाते हैं। हर नगरपालिका एक निर्वाचन क्षेत्र है। सामान्यतः 999 तक निवासियों वाली नगरपालिका में परिषद के 7 सदस्य, 1,000 से 2,999 में 9, 3,000 से 5,999 में 11, 6,000 से 9,999 में 13, 10,000 से 14,999 में 15, 15,000 से 19,999 में 17 और कम से कम 20,000 निवासियों में 19 सदस्य होते हैं। Luxembourg City में 27 परिषद सदस्य हैं। 3,000 से कम निवासियों वाली नगरपालिकाएँ बहुमत प्रणाली और कम से कम 3,000 निवासियों वाली नगरपालिकाएँ सूची-आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाती हैं। परिषद सीधे चुनी जाती है। मेयर सीधे नहीं चुना जाता: Grand-Duc बहुमत के प्रस्ताव पर मेयर नियुक्त करता है, और Minister of Home Affairs उसी प्रस्ताव पर उप-मेयर नियुक्त करता है। मेयर और उप-मेयरों के कॉलेज में 10,000 से कम निवासियों वाली नगरपालिका में मेयर के साथ दो, 10,000 से 19,999 में तीन और कम से कम 20,000 निवासियों में चार उप-मेयर होते हैं; Luxembourg City में छह उप-मेयर होते हैं। मतदान के दिन उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। मतदाता के नागरिक और राजनीतिक अधिकार बरकरार हों और आपराधिक सज़ा या सुधारात्मक अधिकार-हरण से मतदान के लिए अयोग्य न किया गया हो। लक्ज़मबर्ग नागरिक संबंधित सूचियों में स्वतः दर्ज होते हैं। विधायी मतदान के लिए लक्ज़मबर्गी नागरिकता और लक्ज़मबर्ग में निवास जरूरी है। विदेश में रहने वाले लक्ज़मबर्ग नागरिक विधायी और यूरोपीय चुनावों में डाक से मतदान कर सकते हैं। यूरोपीय मतदाता लक्ज़मबर्गी या अन्य EU नागरिक हो सकते हैं। नगरपालिका मतदान लक्ज़मबर्ग में रहने वाले लक्ज़मबर्गी और अन्य राष्ट्रीयताओं के नागरिकों के लिए है, यदि वे नगरपालिका सूची में पंजीकृत हों। 2022 के सुधार के बाद गैर-लक्ज़मबर्गी नगरपालिका मतदाताओं को अब पाँच साल निवास की जरूरत नहीं। गैर-EU नागरिक पंजीकरण के समय आम तौर पर वैध निवास कार्ड, निवास परमिट या carte de légitimation देते हैं। विदेशी मतदाता आम तौर पर MyGuichet.lu या नगरपालिका के माध्यम से औपचारिक घोषणा और पहचान देकर नगरपालिका या यूरोपीय मतदान के लिए पंजीकरण करता है। नगरपालिका और यूरोपीय मतदाता सूचियाँ अलग-अलग हैं। स्थानांतरण होने पर पंजीकरण आम तौर पर स्वतः स्थानांतरित होता है, जबकि पंजीकरण रद्द होने या पात्रता खत्म होने से नाम हट सकता है। नगरपालिका और यूरोपीय चुनावों के लिए गैर-लक्ज़मबर्गी मतदाता का पहली बार पंजीकरण सामान्यतः चुनाव के 55वें दिन से पहले 17:00 बजे तक हो सकता है। मौजूदा यूरोपीय मार्गदर्शन में भी 55 दिन की यही समयसीमा है और सूची 44 दिन पहले अंतिम रूप से बंद होती है। विधायी सूचियों में प्रारंभिक दाखिले की समयसीमा चुनाव से 54 दिन पहले, चुनौती की अवधि 47 दिन पहले खत्म और अंतिम बंदी 44 दिन पहले होती है। नगरपालिका सामान्यतः आवेदक को 15 दिनों में परिणाम बताती है। सूची संशोधन के बाद हटाने की सूचना 48 घंटे के भीतर लिखित रूप में देनी होती है। अनुचित समावेशन, चूक या हटाने को Administrative Tribunal में चुनौती दी जा सकती है। Chamber of Deputies के उम्मीदवारों को लक्ज़मबर्गी नागरिकता, कम से कम 18 वर्ष की आयु, नागरिक और राजनीतिक अधिकार तथा लक्ज़मबर्ग में निवास की शर्तें पूरी करनी होती हैं। विधायी सूची निर्वाचन क्षेत्र के 100 पंजीकृत मतदाता, उसी क्षेत्र के मौजूदा या पूर्व सांसद, या तीन निर्वाचित नगरपालिका पार्षद प्रस्तुत कर सकते हैं। चुनाव सूचना चुनाव के कम से कम 65 दिन पहले जारी होती है और सूचियाँ कम से कम 60 दिन पहले दाखिल होती हैं। सूची में क्षेत्र की उपलब्ध सीटों से अधिक उम्मीदवार नहीं हो सकते। कुछ सार्वजनिक पद, Government या Conseil d'État की सदस्यता और सांसदों के कुछ निकट पारिवारिक संबंध अयोग्यता पैदा करते हैं। यूरोपीय उम्मीदवार लक्ज़मबर्गी या किसी अन्य EU देश के नागरिक हो सकते हैं; उन्हें कम से कम 18 वर्ष का होना और नागरिक अधिकार बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवार को लक्ज़मबर्ग में लागू निवास और अधिवास नियम पूरे करने होते हैं। मौजूदा आधिकारिक चुनाव-शर्त पृष्ठ सूची दाखिल करते समय कम से कम पाँच साल निवास बताता है; सामान्य उम्मीदवार मार्गदर्शन कम विशिष्ट है, इसलिए खास चुनाव के लिए चुनाव सूचना और प्राथमिक कानून जाँचें। EU उम्मीदवार अपने गृह देश से यह प्रमाण भी देते हैं कि वे पात्र बने हुए हैं और किसी दूसरे सदस्य देश में साथ-साथ उम्मीदवार नहीं हैं। यूरोपीय सूची 250 मतदाता या लक्ज़मबर्ग MEP या सांसद प्रस्तुत कर सकते हैं और चुनाव से कम से कम 60 दिन पहले दाखिल होती है। नगरपालिका उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, नागरिक और राजनीतिक अधिकार बने हों और दाखिले के समय आम तौर पर कम से कम छह महीने से नगरपालिका में उनका सामान्य निवास हो। विदेशी उम्मीदवार आवश्यक घोषणा और पहचान देते हैं; गैर-EU उम्मीदवार वैध निवास दस्तावेज़ भी देते हैं। हर श्रेणी के मतदाता के लिए जरूरी राष्ट्रीयता उम्मीदवार पर लागू होना आवश्यक नहीं। मतदान केंद्र सामान्यतः 08:00 से 14:00 तक खुले रहते हैं। मतदान गुप्त है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान नहीं होता और प्रतिनिधि के जरिए मतदान की अनुमति नहीं है। मतदाता आम तौर पर पहचान-पत्र, पासपोर्ट या निवास परमिट दिखाते हैं; मतदान कार्ड आम तौर पर जरूरी नहीं। पंजीकृत मतदाताओं को मतदान करना चाहिए, जब तक कोई कानूनी छूट न हो—जैसे चुनाव के समय दूसरी नगरपालिका में रहना, 75 वर्ष से अधिक आयु या वयस्क का अभिभावकत्व के अधीन होना। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थिति State Prosecutor's Office, जिसे स्थानीय रूप से Parquet कहते हैं, को भेजी जा सकती है। आधिकारिक FAQ में बिना कारण अनुपस्थिति के लिए EUR 100 से EUR 250 और पाँच साल के भीतर दोहराने पर EUR 500 से EUR 1,000 जुर्माना दिया गया है। कर्मचारियों को मतदान के लिए नागरिक अवकाश मिलता है और यह समय वेतन सहित वार्षिक छुट्टी से नहीं कटता। अधिकृत सहायक या मार्गदर्शक मतदाता की मदद कर सकता है; दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए स्पर्शनीय नमूना उपलब्ध है। विधायी और यूरोपीय चुनावों में मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीटों जितने वोट मिलते हैं। सूची पर गोला लगाने से हर सूचीबद्ध उम्मीदवार को एक वोट मिलता है, जब तक सूची में सीटों से कम उम्मीदवार न हों। मतदाता अलग-अलग सूचियों के उम्मीदवारों में वोट बाँट सकता है और कुल उपलब्ध वोट सीमा पार न हो तो एक उम्मीदवार को अधिकतम दो वोट दे सकता है। कुल सीमा से अधिक वोट देने, मतपत्र खाली छोड़ने, पहचान में आने योग्य बदलाव करने, अनधिकृत वस्तु जोड़ने या गलत मतपत्र इस्तेमाल करने पर कोई वोट वैध नहीं रहता। नगरपालिका बहुमत चुनाव में मतदाता परिषद सीटों की संख्या तक हर चुने उम्मीदवार को एक बार चिह्नित करता है। नगरपालिका आनुपातिक चुनाव में कुल सीमा के भीतर हर उम्मीदवार को एक या दो बार चिह्नित किया जा सकता है, या सूची पर गोला लगाकर सूची के हर उम्मीदवार को एक वोट दिया जा सकता है। हर पंजीकृत मतदाता विधायी, यूरोपीय या नगरपालिका चुनाव में डाक मतदान माँग सकता है। अनुरोध MyGuichet.lu, डाक या नगरपालिका के माध्यम से किया जा सकता है। लक्ज़मबर्ग के भीतर डिलीवरी के लिए अनुरोध अवधि आम तौर पर चुनाव से 12 सप्ताह पहले खुलती और 25 दिन पहले बंद होती है; विदेश डिलीवरी के लिए नवीनतम अनुरोध सामान्यतः 40 दिन पहले तक है। स्वीकृत डाक सामग्री आम तौर पर देश के भीतर 15 दिनों और विदेश में 30 दिनों में भेजी जाती है। मतपत्र का लिफ़ाफ़ा चुनाव के दिन 14:00 बजे से पहले मतदान केंद्र पहुँचना चाहिए; डाक मतदान का अनुरोध करने के बाद मतदान केंद्र पर लौटकर मतदान नहीं कर सकते। विदेश में रहने वाले लक्ज़मबर्ग नागरिक विधायी और यूरोपीय चुनावों में डाक मतदान कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण प्रमाणपत्र पर नगरपालिका कर लग सकता है, साधारण डाक का शुल्क देना पड़ सकता है और समीक्षा की गई प्रक्रियाओं में अलग चुनाव शुल्क नहीं मिला। मतदान केंद्र 14:00 के बाद मतगणना करते हैं। मुख्य मतदान केंद्र का अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से अंतिम गिनती और निर्वाचित नामों की घोषणा करता है। Government Coordinating Office चुनाव-दिवस का अनौपचारिक परिणाम संकलित करता है। विधायी और यूरोपीय नतीजे मुख्य मतदान केंद्र अध्यक्ष आधिकारिक रूप से घोषित करता है और Chamber of Deputies उन्हें सत्यापित करता है। नगरपालिका चुनाव में परिषद परिणाम के बाद बहुमत प्रस्ताव देता है; फिर Grand-Duc मेयर और Minister of Home Affairs उप-मेयर नियुक्त करता है। खाली हुई यूरोपीय सीट आम तौर पर चुनाव कानून की प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध उत्तराधिकारी को मिलती है। विधायी चुनाव के अगले दिन निवर्तमान सरकार इस्तीफा देती है, लेकिन वर्तमान मामलों और सामान्य नीति को संभालने के लिए पद पर रहती है। Grand-Duc निवर्तमान Chamber अध्यक्ष, Conseil d'État अध्यक्ष और सूचियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करता है। इसके बाद Grand-Duc Prime Minister चुनता है या informateur अथवा formateur नियुक्त करता है। किसी सूची को पूर्ण बहुमत न हो तो गठबंधन वार्ता से गठबंधन समझौता और सरकारी कार्यक्रम बन सकता है। Grand-Duc सरकार को मंजूरी देता और शपथ दिलाता है; फिर Prime Minister कार्यक्रम Chamber के सामने रखता है और विश्वास मत माँगता है।
लक्ज़मबर्ग में चुनाव
लक्ज़मबर्ग में चुनाव विधायी, यूरोपीय और नगरपालिका स्तर पर प्रतिनिधि चुनते हैं। विधायी चुनावों में Chamber of Deputies के 60 सदस्य चुने जाते हैं, यूरोपीय चुनावों में European Parliament के 6 सदस्य और नगरपालिका चुनावों में स्थानीय परिषद सदस्य चुने जाते हैं। मतदान गुप्त मतपत्रों और विधायी तथा यूरोपीय चुनावों में आनुपातिक प्रणालियों से होता है; नगरपालिका नियम नगरपालिका की आबादी पर निर्भर करते हैं। पात्रता, पंजीकरण, डाक मतदान, उम्मीदवारी, मतगणना और सरकार गठन संशोधित चुनाव कानून तथा चुनाव-विशिष्ट सूचनाओं के अधीन हैं।
सुझाव
लक्ज़मबर्ग में मतदान को पात्रता और समयसीमा की जाँच मानें: तय करें कि आप किस चुनाव में मतदान कर सकते हैं, पंजीकरण की पुष्टि करें और मतदान केंद्र या डाक मतदान जल्दी चुनें। उम्मीदवार बनने पर हस्ताक्षर जुटाने या सूची दाखिल करने से पहले लागू राष्ट्रीयता, अधिवास, निवास, समर्थन और अयोग्यता नियम जाँचें। पंजीकरण, आवेदन और किसी उचित अनुपस्थिति का प्रमाण रखें।

