निवास का कम्यून (commune de résidence) वह स्थानीय नगरपालिका है जहाँ आप रहते हैं। उसका जनसंख्या कार्यालय (Bureau de la population) जनसंख्या पंजीकरण, आगमन की घोषणाएँ, पता बदलने और निवास प्रमाणपत्रों का काम संभालता है। अपॉइंटमेंट लेने से पहले संबंधित कम्यून से संपर्क करें, क्योंकि आवश्यक दस्तावेज़, अपॉइंटमेंट की व्यवस्था और स्थानीय शुल्क पूरे लक्ज़मबर्ग में एक जैसे नहीं हैं। भाग लेने वाले कम्यून MyGuichet.lu के माध्यम से कुछ प्रक्रियाएँ स्वीकार कर सकते हैं। यह ऑनलाइन सरकारी पोर्टल LuxTrust, इलेक्ट्रॉनिक पहचान-पत्र या eIDAS प्रमाणीकरण से उपयोग किया जा सकता है। पंजीकरण और अन्य स्थानीय प्रक्रियाओं में अक्सर पते का प्रमाण माँगा जाता है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र और स्विट्ज़रलैंड से आने वाले लोगों तथा पात्र परिवार-सदस्यों को वैध पहचान-पत्र या पासपोर्ट चाहिए। 90 दिनों से अधिक के प्रवास में आम तौर पर दो स्थानीय चरण होते हैं: आठ दिनों के भीतर आगमन की घोषणा और तीन महीने के भीतर कम्यून में पंजीकरण की घोषणा। आवश्यक प्रमाण व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करते हैं। कर्मचारी रोजगार का प्रमाण देता है, स्व-रोज़गार वाला व्यक्ति अपने स्व-रोज़गार का प्रमाण देता है, विद्यार्थी पढ़ाई के प्रमाण के साथ पर्याप्त संसाधन और स्वास्थ्य बीमा दिखाता है, और इन स्थितियों में न आने वाला व्यक्ति पर्याप्त संसाधन तथा स्वास्थ्य बीमा का प्रमाण देता है। परिवार-सदस्यों को पारिवारिक संबंध साबित करने वाले दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के लिए जर्मन, फ़्रेंच या अंग्रेज़ी के दस्तावेज़ सामान्यतः इस्तेमाल किए जा सकते हैं; अन्य भाषाओं के दस्तावेज़ों के लिए शपथित अनुवाद की आवश्यकता हो सकती है। EU, EEA और स्विट्ज़रलैंड के बाहर से आने वाले लोग तीसरे देश के नागरिक हैं। 90 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए वे आम तौर पर लक्ज़मबर्ग आने से पहले अस्थायी निवास अनुमति लेते हैं और वैध पासपोर्ट के साथ यात्रा करते हैं। वीज़ा आवश्यक होने पर अनुमति मिलने के बाद टाइप D वीज़ा के लिए आवेदन किया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए अस्थायी अनुमति अधिकतम 90 दिनों तक वैध होती है, इसलिए यह बाद में मिलने वाले निवास परमिट का स्थान नहीं लेती। आने के बाद, लंबी अवधि के लिए आए तीसरे देश के नागरिक को तीन दिनों के भीतर कम्यून में आगमन की घोषणा करनी होती है। सामान्यतः मूल अस्थायी निवास अनुमति, पासपोर्ट, वीज़ा, संबंधित पारिवारिक दस्तावेज़ और माँगे जाने पर पते का प्रमाण देना होता है। कम्यून से मिली प्रति और अनुमति मिलकर निवास परमिट जारी होने तक वहाँ रहने के अधिकार का समर्थन करती हैं। निवास परमिट के लिए तीन महीने के भीतर आव्रजन के सामान्य महानिदेशालय (General Department of Immigration) में ऑनलाइन या डाक से आवेदन करना होता है। निजी कारणों से जारी निवास परमिट की लागत EUR 80 है और यह अधिकतम तीन वर्ष के लिए वैध हो सकता है। कम अवधि के प्रवास की अलग व्यवस्था है। तीसरे देश का नागरिक लागू प्रवेश शर्तों के अधीन, किसी भी 180-दिन की अवधि में अधिकतम 90 दिन रह सकता है। वीज़ा आवश्यक हो सकता है। यात्रा दस्तावेज़ आम तौर पर नियोजित प्रस्थान के बाद कम-से-कम तीन महीने तक वैध होना चाहिए, और यात्रा चिकित्सा बीमा में कम-से-कम EUR 30,000 का कवर होना चाहिए। 90 दिनों से कम समय के लिए लक्ज़मबर्ग में काम करने वाले व्यक्ति को कार्य परमिट भी चाहिए हो सकता है। निजी आवास में रहने वाले व्यक्ति को कम अवधि के प्रवास के दौरान तीन दिनों के भीतर अस्थायी कम्यून में आगमन की घोषणा करनी होती है। होटल या अतिथि आवास का फ़ॉर्म रिपोर्टिंग की आवश्यकता पूरी कर सकता है, यदि आवास प्रदाता उसे जमा करे। वीज़ा अपने-आप प्रवेश की गारंटी नहीं देता, क्योंकि यात्रा का उद्देश्य, स्थिति, दस्तावेज़ और अन्य प्रवेश शर्तें साथ में जाँची जाती हैं। सामान्य निवास में रहने आने वाला व्यक्ति स्थानीय जनसंख्या कार्यालय में पंजीकरण कराता है। लक्ज़मबर्ग के एक कम्यून से दूसरे में जाने पर नए घर में आने के आठ दिनों के भीतर नई घोषणा करनी होती है। पंजीकरण के बाद कम्यून निवास प्रमाणपत्र जारी कर सकता है या स्वीकार कर सकता है; आगे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता हो सकती है। विदेश में रहने के लिए लक्ज़मबर्ग छोड़ने वाला व्यक्ति प्रस्थान से अधिकतम एक दिन पहले जाने की घोषणा करता है। आवास स्वयं इस प्रक्रिया का विषय नहीं है, लेकिन पता या आवास का प्रमाण यह तय कर सकता है कि कौन-सा कम्यून जिम्मेदार है और वह कौन-से दस्तावेज़ माँगेगा। प्रवेश और निवास के नियम अपने-आप हर सार्वजनिक सेवा उपलब्ध नहीं कराते। स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच रोजगार, बीमा और निवास की स्थिति पर निर्भर करती है। नियोक्ता काम शुरू होने के आठ दिनों के भीतर कर्मचारी का पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा के साझा केंद्र (Centre commun de la sécurité sociale, CCSS) में करता है। स्व-रोज़गार वाला व्यक्ति CCSS पंजीकरण स्वयं जमा करता है। सामाजिक सुरक्षा कार्ड अपने-आप और निःशुल्क जारी होता है, आम तौर पर लगभग तीन सप्ताह में। इसका उपयोग डॉक्टर, क्लिनिक, फ़ार्मेसी या प्रयोगशाला में किया जाता है। MyGuichet.lu के माध्यम से तुरंत प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र माँगा जा सकता है, जो अधिकतम तीन महीने तक मान्य हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा तक पहुँच राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोष (Caisse nationale de santé, CNS) से जुड़ी है। यह न मानें कि केवल वीज़ा या कम्यून पंजीकरण से वही स्वास्थ्य कवरेज मिल जाएगा जो रोजगार-आधारित या किसी अन्य बीमित स्थिति में मिलता है। लंबी अवधि के लिए आया तीसरे देश का नागरिक आने के बाद जल्द से जल्द चिकित्सा जाँच की व्यवस्था करे। इसमें डॉक्टर की जाँच और तपेदिक की स्क्रीनिंग होती है, जिसके बाद स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा (Inspection sanitaire) चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करती है। दुर्घटना, चिकित्सा आपातकाल या किसी अन्य तत्काल सार्वजनिक आपातस्थिति में 112 पर कॉल करें। लक्ज़मबर्ग की अग्निशमन और बचाव सेवा (CGDIS) आपातकालीन कार्रवाई का समन्वय करती है। यह आपातकालीन नंबर सामान्य पंजीकरण, आव्रजन और स्वास्थ्य बीमा प्रक्रियाओं से अलग है। चार से 22 वर्ष की आयु के बच्चों वाले परिवार शिक्षा, बाल एवं युवा मंत्रालय (Ministry of Education, Children and Youth, MENEJ) से जुड़ी स्कूल आगमन सेवा (SIA) से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश से पहले वीडियो पर या आने के बाद व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। आवेदन फ़ॉर्म 12 भाषाओं में उपलब्ध है। SIA बच्चे को कक्षा से जोड़ने में सहायता करती है और ज़रूरत पड़ने पर मध्यस्थ का समन्वय करती है। बच्चे के नियमित कक्षा में प्रवेश के बाद स्वैच्छिक अनुवर्ती सहायता दो साल तक जारी रह सकती है। स्कूल आगमन प्रक्रिया निवास पंजीकरण से अलग है और कम्यून या आव्रजन अधिकारियों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का स्थान नहीं लेती। लक्ज़मबर्ग में निवास या काम से जुड़ाव रखने वाले वयस्क 2024 से उपलब्ध स्वैच्छिक नैतिक समझौता Biergerpakt में शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण प्रमाणीकरण के साथ MyGuichet.lu से होता है और इससे पारस्परिक सांस्कृतिक सहजीवन कार्यक्रम (Intercultural Living Together Programme) तक पहुँच मिलती है। प्रारंभिक कार्यक्रम में जानकारी, रोज़मर्रा के जीवन और भागीदारी पर कम-से-कम चार घंटे; लक्ज़मबर्ग पर कम-से-कम छह घंटे; और लक्ज़मबर्ग की तीन प्रशासनिक भाषाओं में से किसी एक—लक्समबर्गिश, फ़्रेंच या जर्मन—में A1.1 स्तर तक भाषा-अध्ययन शामिल है। पंजीकरण की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। स्वागत और एकीकरण अनुबंध (Contrat d'accueil et d'intégration, CAI) 2024 से पहले की पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है; इसे मौजूदा Biergerpakt न समझें। आगमन के लिए उपयोगी दस्तावेज़ फ़ाइल में पासपोर्ट या पहचान-पत्र, जहाँ लागू हो वहाँ प्रवेश वीज़ा या अस्थायी निवास अनुमति, पारिवारिक दस्तावेज़, रोजगार या पढ़ाई का प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा का प्रमाण, माँगे जाने पर संसाधनों का प्रमाण, पते का प्रमाण और जर्मन, फ़्रेंच या अंग्रेज़ी से बाहर की भाषा के दस्तावेज़ों के शपथित अनुवाद रखें। सही दस्तावेज़ व्यक्ति की राष्ट्रीयता, प्रवास की अवधि, निवास के उद्देश्य और पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। मुख्य समय-सीमाएँ कुछ आगमन घोषणाओं के लिए तीन दिन, EU या EEA से जुड़े आगमन की घोषणा और कुछ रोजगार या पते के चरणों के लिए आठ दिन, और EU पंजीकरण या तीसरे देश के नागरिक के निवास परमिट के लिए तीन महीने हैं। एक प्रक्रिया छूटने से वैध निवास या सेवाओं तक पहुँच के प्रमाण पर असर पड़ सकता है, भले ही दूसरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो।
लक्ज़मबर्ग में आगमन
लक्ज़मबर्ग में आगमन के दौरान नियोजित प्रवास की प्रवेश शर्तें, संबंधित कम्यून में पंजीकरण और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, स्कूल तथा आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच शामिल होती है। EU, EEA और स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों के लिए प्रक्रिया इन क्षेत्रों के बाहर से आने वालों से अलग होती है, खासकर 90 दिनों से अधिक के प्रवास में। घोषणा या निवास प्रक्रिया के अनुसार मुख्य समय-सीमाएँ तीन दिन, आठ दिन और तीन महीने हैं। केवल वीज़ा या निवास दस्तावेज़ होने से कम्यून के आवश्यक चरण पूरे नहीं होते और न ही हर सेवा तक पहुँच सिद्ध होती है।
सुझाव
लक्ज़मबर्ग में आगमन को एक पंजीकरण के बजाय समय-सीमा वाले चरणों की श्रृंखला मानें। पहले अपनी राष्ट्रीयता, प्रवास की अवधि, उद्देश्य और पारिवारिक स्थिति के अनुसार सही प्रक्रिया पहचानें; फिर कम्यून, निवास, स्वास्थ्य, स्कूल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आवश्यक चरण पूरे करें। हर घोषणा, अपॉइंटमेंट और जमा किए गए दस्तावेज़ का लिखित प्रमाण रखें, क्योंकि एक प्रक्रिया पूरी होने से बाकी प्रक्रियाएँ अपने-आप पूरी नहीं होतीं।

