आयकर का मुख्य ढाँचा कानून संख्या 17/2010 है, जिसने कानून संख्या 31/1991 का स्थान लिया और 31 दिसंबर 2010 को लागू हुआ। सामान्य बिक्री कर कानून संख्या 19/2001 के अधीन है, जिसे कानून संख्या 42/2005 ने संशोधित किया। वित्त मंत्रालय, कर प्राधिकरण और उसका सामान्य कराधान विभाग (GTD), यमन सीमा-शुल्क प्राधिकरण (YCA), गवर्नरेट शाखाएँ और स्थानीय परिषदें अलग-अलग कार्य करती हैं। करदाताओं का सामना सना के प्राधिकारों या अंतरराष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त सरकार से जुड़े कर और सीमा-शुल्क प्रशासन से भी हो सकता है, जिसका प्रशासनिक केंद्र अदन में है। tax.gov.ye पर कानून, फ़ॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ प्रकाशित हैं, लेकिन व्यवहार में एकल राष्ट्रव्यापी वास्तविक-समय प्रक्रिया स्थापित नहीं है। निवासी व्यक्ति में सामान्यतः वह शामिल है जिसका यमन में स्थायी घर हो, जो 12 महीने की अवधि में कम से कम 183 दिन वहाँ मौजूद रहा हो, या जो विदेश में काम करने वाला यमनी नागरिक हो और यमन-स्रोत आय कमाता हो। निवासी व्यक्तियों और छोटे कारोबारों के लिए बताई गई वार्षिक कर-मुक्त राशि YR 120,000 है; अगले YR 120,000 पर 10%, अगले YR 600,000 पर 15% और YR 840,000 से ऊपर की आय पर 20% कर लगता है। वेतन कर की गणना मासिक रूप से वार्षिक राशियों के बारहवें हिस्से के आधार पर होती है और आम तौर पर इसकी अधिकतम दर 15% तक पहुँचती है। अन्य करयोग्य लाभ और बोनस पर सामान्यतः 15% कर लगता है, जबकि अनिवासी व्यक्ति पर सामान्यतः 20% कर लगता है। नियोक्ता वेतन कर काटता है और अगले महीने की दसवीं तारीख तक विवरण तथा भुगतान जमा करता है। निवासी कानूनी इकाई का आकलन सामान्यतः यमन के भीतर और बाहर की आय पर होता है। अनिवासी का आकलन यमन-स्रोत आय या यमन में स्थायी प्रतिष्ठान से जुड़ी आय पर होता है। स्थायी प्रतिष्ठान में मुख्य कार्यालय, शाखा, बिक्री केंद्र, कार्यालय, कारखाना, खदान, तेल या गैस क्षेत्र अथवा निर्माण स्थल शामिल हो सकते हैं। कानूनी इकाई की सामान्य कर दर 20% है। विशेष दरों में लागू अनुबंध के अनुसार तेल, गैस और खनन गतिविधियों के लिए 35% या उससे अधिक, मोबाइल दूरसंचार के लिए 50% और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार तथा सिगरेट के लिए 35% शामिल हैं। पात्र निवेश परियोजना को 15% दर तभी मिल सकती है जब वह बताई गई सभी शर्तें पूरी करे, जिनमें कम से कम USD 3,000,000 पूँजी, कम से कम 100 कर्मचारी, सही खाते, लेखा परीक्षक, लाइसेंस और नियमित वेतन विवरण जमा करना शामिल हैं। तेल, गैस और खनन परियोजनाएँ, बैंक और बीमाकर्ता, आयात तथा थोक या खुदरा व्यापार, संचार व्यवसाय और अन्य अपवर्जित गतिविधियाँ उस निवेश प्रावधान के तहत पात्र नहीं हैं। छोटे उद्यमों के लिए कानून संख्या 17/2010 कारोबार-आधारित कर आधार निर्धारित करता है: व्यापार, उद्योग और निर्माण के लिए 10%; सेवाओं और पेशों के लिए 20%; और आयात को छोड़कर बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए 5%। सना-पक्ष का कानून संख्या 8/2020 उन कारोबारों को छूट देता है जिनका वार्षिक कारोबार YR 20,000,000 तक हो और उन छोटे संपत्ति किरायों को जिनका मासिक किराया YR 50,000 तक हो; लेकिन इसमें आयात, मुद्रा विनिमय और धन हस्तांतरण, आपूर्ति और ठेकेदारी, सोना और आभूषण तथा कई पेशेवर और विदेशी-व्यक्ति गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं। कारोबार को फिर भी अपनी स्थिति बतानी या आवश्यक विवरण जमा करना पड़ता है। संबंधित प्रशासनिक क्षेत्र के बाहर इन सना-पक्ष नियमों का लागू होना स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है। करयोग्य वस्तुओं और सेवाओं पर सामान्य बिक्री कर आम तौर पर 5% है, चाहे वे स्थानीय रूप से दी गई हों या आयात की गई हों। आयात बिक्री कर सीमा-शुल्क निकासी के दौरान लिया जाता है। वैधानिक पंजीकरण सीमा कम से कम YR 50,000,000 है, जबकि छूट और शून्य दर लागू वस्तु तथा सेवा तालिकाओं पर निर्भर करती हैं। सीमा में बदलाव, रिफंड, उत्पाद शुल्क और आयात या अग्रिम दरों के एकीकरण से संबंधित 2025 के IMF प्रस्ताव प्रस्ताव ही हैं, पुष्ट कानून नहीं; इन्हें वर्तमान कानून नहीं मानना चाहिए। कारोबार को सामान्यतः अपनी शुरुआत, नई शाखा या कार्यालय, अथवा मुख्यालय के बदलाव की सूचना 30 दिनों के भीतर देनी होती है। पंजीकरण से कर पहचान संख्या और कर कार्ड मिलता है; कर विवरण जमा होने के बाद कर कार्ड का नवीनीकरण हर साल होता है। अनुबंध, सरकारी खरीद, आपूर्ति और कार्य परमिट के लिए कार्ड माँगा जा सकता है। कंपनियों और पेशेवरों को खाते, रिकॉर्ड, चालान और वित्तीय डेटा सुरक्षित रखने चाहिए। ऑनलाइन पंजीकरण, मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन व्यवहारिक उपलब्धता क्षेत्र और प्रशासनिक प्राधिकरण पर निर्भर करती है। व्यापार, औद्योगिक और पेशेवर कारोबार तथा संपत्ति गतिविधियाँ आम तौर पर पिछले वर्ष का वार्षिक रिटर्न 30 अप्रैल तक जमा करती हैं और स्व-मूल्यांकन के तहत उसी समय भुगतान करती हैं। जल्दी रिटर्न और भुगतान करने पर जनवरी में 1.5%, फरवरी में 1% या मार्च में 0.5% की छूट मिल सकती है। विदेशी विदहोल्डिंग-कर भुगतान आम तौर पर 15 दिनों में देय हैं। संपत्ति हस्तांतरण का रिटर्न बिक्री या अन्य हस्तांतरण के चार महीने के भीतर देना होता है। यमन छोड़ने की योजना बना रहे विदेशी करदाता को प्रस्थान से 60 दिन पहले कर निकासी प्राप्त करनी पड़ सकती है। मृत्यु के बाद रिटर्न आम तौर पर 90 दिनों में देना होता है, और कारोबार बंद करने या परिसमापन में जाने पर सामान्यतः 60 दिन में रिटर्न जमा करना होता है। यदि वार्षिक दाख़िले की समय-सीमा से कम से कम 15 दिन पहले अनुरोध किया जाए तो 30 दिनों तक की मोहलत मिल सकती है; भुगतान की समय-सीमा नहीं बदलती। आवश्यक रिटर्न न मिलने पर कर प्राधिकरण अनुमान के आधार पर कर तय कर सकता है। समय पर जमा रिटर्न की सामान्यतः दो वर्षों के भीतर समीक्षा हो सकती है, जबकि छिपाई गई जानकारी या कर चोरी का पता चलने के बाद प्राधिकरण आम तौर पर तीन वर्षों के भीतर अतिरिक्त आकलन जारी कर सकता है। रिटर्न की सटीकता की ज़िम्मेदारी करदाता की रहती है और वैधानिक गोपनीयता नियमों के अधीन प्राधिकरण खाते और वित्तीय डेटा देख सकता है। आकलन के लिखित नोटिस पर आम तौर पर 30 दिनों में आपत्ति दी जाती है, और 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि संभव है। समझौता समिति विवाद देख सकती है, जिसके बाद उसके निर्णय से 30 दिनों के भीतर अपील समिति में अपील हो सकती है; या जहाँ प्रक्रिया लागू हो वहाँ 60 दिनों के भीतर सीधी अपील की जा सकती है। करदाता दस्तावेज़ और अन्य सबूत दे सकता है। अंतिम आकलन का भुगतान सामान्यतः 20 दिनों में करना होता है। अधिक भुगतान का रिफंड लिखित आवेदन के 40 दिनों के भीतर मिल सकता है, बशर्ते आवेदन पाँच साल के भीतर दिया गया हो। स्वीकृत किस्त व्यवस्था अधिकतम तीन साल चल सकती है, और छुट्टी के दिन पड़ने वाली समय-सीमा अगले कार्यदिवस तक खिसक जाती है। संपत्ति आय और हस्तांतरण के अलग नियम हैं। प्राकृतिक व्यक्ति के लिए बताई गई अचल-संपत्ति किराया कर प्रति वर्ष एक महीने के किराये के बराबर है, जबकि स्वामित्व हस्तांतरण पर कुल मूल्य या कीमत का 1% कर लगता है। मकान-मालिक, किरायेदार, रियल-एस्टेट कार्यालय या नोटरी सामान्यतः पट्टे की शुरुआत की सूचना 60 दिनों के भीतर देते हैं। वार्षिक संपत्ति रिटर्न आम तौर पर 30 अप्रैल तक देना होता है और इसमें पट्टे की प्रति तथा वास्तव में प्राप्त किराया शामिल होता है। यमन सीमा-पार कराधान में स्रोत-आधारित तरीका अपनाता है। यमन-स्रोत आय में यमन में दी गई सेवाएँ, निवासी नियोक्ता द्वारा भुगतान—भले कर्मचारी विदेश में काम करे—स्थायी प्रतिष्ठान की गतिविधि, अचल संपत्ति, निवासी कंपनी से लाभांश तथा रॉयल्टी या लाइसेंस आय शामिल हो सकती है। निवासी कानूनी इकाई आम तौर पर विदेशी आयकर को यमन कर से उस सीमा तक घटा सकती है जितना यमन कर उस विदेशी आय पर लागू हो, यदि वह प्रमाण दे; विदेशी हानि सामान्यतः दूसरी आय घटाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। विदेशी एजेंसी या अन्य अनिवासी को आय, ब्याज, रॉयल्टी, सेवाओं, तकनीक, ज्ञान-विधि और प्रबंधन जैसी मदों के भुगतान पर सामान्यतः 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं या अधिकृत बैंकों के माध्यम से दिया गया कुछ ब्याज। दोहरे कराधान समझौते परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन मौजूदा संधि सूची की अलग से पुष्टि आवश्यक है। स्थायी रूप से यमन छोड़ने वाले व्यक्ति को कर निकासी या गारंटी भी लेनी पड़ सकती है। आर्थिक और प्रशासनिक विखंडन पंजीकरण, भुगतान, रिकॉर्ड और पहले चुकाए गए कर की मान्यता को प्रभावित करता है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त सरकार से जुड़े गवर्नरेट कुछ राजस्व और सीमा-शुल्क आय अपने पास रख सकते हैं तथा अलग कर या सीमा-शुल्क दरें लागू कर सकते हैं; प्रक्रियाएँ अब भी हस्तचालित हो सकती हैं, डिजिटलीकरण सीमित है और खासकर बड़े करदाताओं पर स्थानीय प्रभाव के जोखिम दर्ज हैं। पंजीकरण, भुगतान या कर कार्ड पर भरोसा करने से पहले कंपनी को अपने संचालन क्षेत्र, बंदरगाह, गवर्नरेट और चौकियों के नेटवर्क के लिए नियंत्रण रखने वाले प्राधिकरण की पहचान करनी चाहिए। पूरे देश में मान्यता, कर-क्रेडिट और दोहरे भुगतान से सुरक्षा के एकसमान व्यवहारिक परिणाम स्थापित नहीं हैं। सीमा-शुल्क मुख्यतः सीमा पर लगने वाला शुल्क है, हालांकि इसका आयात बिक्री कर और अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंध है; ज़कात अलग धार्मिक दायित्व बनी रहती है।
यमन में कर
यमन में कर व्यक्तियों, नियोक्ताओं, कंपनियों, आयातकों और यमन-स्रोत आय पाने वाले कुछ विदेशी प्राप्तकर्ताओं पर कानून द्वारा लगाए गए अनिवार्य भुगतान हैं। औपचारिक प्रणाली में आयकर, सामान्य बिक्री कर, वेतन से कर कटौती, संपत्ति-संबंधी कर और सीमा-पार भुगतानों से जुड़े कर शामिल हैं। यमन में राष्ट्रीय कानूनी ढाँचा है, लेकिन कर प्रशासन और व्यवहारिक नियम लागू करना प्रतिस्पर्धी प्राधिकरणों में बँटा है और क्षेत्र के अनुसार बदलता है। ज़कात एक अलग अनिवार्य धार्मिक कर है और राज्य करों का स्थान नहीं लेती।
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