निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता के रूप में पंजीकरण, मतदाता कार्ड (carte d'électeur) जारी करना, उम्मीदवारी की जाँच, चुनाव प्रचार, गुप्त मतदान, मतगणना और शिकायतों की जाँच शामिल हैं। इसका कानूनी आधार 2018 का संविधान और 5 जून 2024 के ऑर्गेनिक कानून संख्या 1/12 द्वारा संशोधित निर्वाचन संहिता है। इसकी जिम्मेदारी CENI की है, जिसमें सात स्वतंत्र सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति डिक्री द्वारा की जाती है, इसके बाद राष्ट्रीय सभा (Assemblée nationale) और सीनेट (Sénat) दोनों उन्हें अलग-अलग पूर्ण बहुमत से मंजूर करते हैं। प्रांतीय और कम्यून स्तर पर प्रांतीय निर्वाचन आयोग (CEPI) और कम्यून निर्वाचन आयोग (CECI) काम करते हैं; मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र कार्यालय (Bureau de vote) मतदान और प्रारंभिक मतगणना कराता है। बुरुंडी में पाँच प्रांत, 42 कम्यून, 451 क्षेत्र और 3,044 पहाड़ियाँ या पड़ोस (collines ou quartiers) हैं। 2025 के चुनावों के लिए CENI ने 22 से 31 अक्टूबर 2024 तक 4,246 पंजीकरण केंद्रों और 15,633 इकाइयों में कुल 5,963,917 मतदाताओं का पंजीकरण किया। 12 से 15 मई 2025 तक कुल 5,914,498 कार्ड प्राप्त किए गए; शेष 39,419 कार्ड 2 जून तक प्राप्त किए जा सकते थे। जिसे अपना कार्ड नहीं मिला, वह रसीद (récépissé) लेकर CECI में जा सकता है और प्रतिस्थापन कार्ड का अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रीय सभा और कम्यून परिषदों (conseils communaux) के चुनाव 5 जून 2025 को, सीनेट का चुनाव 23 जुलाई को और पहाड़ी क्षेत्रों या पड़ोसों की परिषदों तथा उनके प्रमुखों के चुनाव 25 अगस्त को हुए। अगला राष्ट्रीय चुनाव 2027 के लिए निर्धारित है; शोध के समय सटीक तारीख तय नहीं हुई थी। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण बहुमत से होता है और आवश्यकता पड़ने पर 15 दिनों बाद दूसरा दौर होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अन्य शर्तों के साथ जन्म से बुरुंडी की नागरिकता, 40 वर्ष से अधिक आयु, बुरुंडी में निवास, पूर्ण राजनीतिक अधिकार और वैधानिक जातीय तथा लैंगिक शर्तों के अधीन 200 समर्थक होना आवश्यक है। कार्यकाल सात वर्ष का है और लगातार दो कार्यकाल तक सीमित है। राष्ट्रीय सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रांत निर्वाचन क्षेत्र होता है; दल और गठबंधन बंद सूचियों के साथ चुनाव लड़ते हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। सूचियाँ जातीय रूप से मिश्रित और लैंगिक रूप से संतुलित होनी चाहिए; लगातार तीन उम्मीदवारों में से अधिकतम दो एक ही जातीय समूह के हो सकते हैं और कम-से-कम एक व्यक्ति महिला होनी चाहिए। किसी दल को देशभर में डाले गए मतों का कम-से-कम दो प्रतिशत चाहिए, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में कम-से-कम 40 प्रतिशत मत चाहिए। राष्ट्रीय सभा में कम-से-कम 100 सीटें होती हैं, यह 60 प्रतिशत हूतू और 40 प्रतिशत तुत्सी के अनुपात को दर्शाती है, इसमें कम-से-कम 30 प्रतिशत महिलाएँ होती हैं और इसमें सह-नामित तवा सदस्यों की तीन सीटें भी शामिल होती हैं। सीनेट का चुनाव कम्यून परिषदों के सदस्यों से बने निर्वाचन महाविद्यालयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक प्रांत अलग-अलग जातीय समूहों से दो प्रतिनिधि भेजता है; चुनाव अलग-अलग दौरों में पूर्ण बहुमत से होता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरा या तीसरा दौर आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों की आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उनके पास बुरुंडी की नागरिकता और पूर्ण अधिकार होने चाहिए तथा उनके विरुद्ध कोई प्रासंगिक दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए। सीनेट में सह-नामित तवा सदस्यों की तीन सीटें भी होती हैं और इसमें कम-से-कम 30 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए। 2025 में सीनेट में दस निर्वाचित और तीन सह-नामित, कुल 13 सदस्य थे। कम्यून परिषदों का चुनाव प्रत्यक्ष और आनुपातिक होता है। दल और गठबंधन बंद सूचियों का उपयोग करते हैं, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से खड़े होते हैं। प्रत्येक परिषद में कम-से-कम 25 सदस्य होते हैं, क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है और उसमें कम-से-कम 30 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए। स्वतंत्र उम्मीदवार को कम-से-कम दस प्रतिशत मत चाहिए। CENI जातीय या लैंगिक असंतुलन को ठीक कर सकता है। इसके बाद परिषद पूर्ण बहुमत से अपना ब्यूरो और कम्यून प्रशासक चुनती है; आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दौर होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और पड़ोसों में मतदाता गुप्त रूप से पाँच परिषद सदस्यों और इकाई के प्रमुख का चुनाव करते हैं। 2025 के लिए CENI के नियम के अनुसार मतपत्र पर अधिकतम तीन उम्मीदवारों के नाम लिखे जा सकते थे; तीन से अधिक नाम होने पर मतपत्र अमान्य हो जाता था। जो मतदाता लिख नहीं सकते थे, वे किसी अन्य मतदाता को लेखक के रूप में चुन सकते थे। पात्र मतदाताओं को पंजीकरण कराना, अपना कार्ड या मान्य प्रतिस्थापन दस्तावेज प्रस्तुत करना और मतदान तथा चुनाव प्रचार के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अस्थायी बहिष्कार में पूर्व-परीक्षण हिरासत, कारावास या कुछ सुरक्षात्मक और निषेधात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं। 2025 के संसदीय चुनावों में विदेशों में रहने वाले बुरुंडी नागरिकों को भी मतदान की अनुमति थी; स्थानीय चुनावों के लिए बुरुंडी में निवास आवश्यक था। सामान्य डाक मतदान या आधिकारिक मतदाता शुल्क का कोई दस्तावेज नहीं मिला। समीक्षा किए गए प्राथमिक स्रोतों से उम्मीदवारों की लागत या जमा राशि विश्वसनीय रूप से निर्धारित नहीं की जा सकी। चुनाव प्रचार सामान्यतः चुनाव के दिन से 21 दिन पहले शुरू होता है और 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है। 2025 में मतदान केंद्र आम तौर पर 6:00 से 15:00 बजे तक खुले थे। मतदान केंद्र कार्यालय मतदाता सूची और कार्ड में पंजीकरण की जाँच करता है, गुप्त मतपत्र देता है और अमिट स्याही का उपयोग करता है। प्रॉक्सी मतदान और मतदान स्थान बदलने के लिए CENI के विशेष नियम लागू होते हैं। मतगणना के बाद मतदान केंद्र एक procès-verbal तैयार करता है; CECI, CEPI और CENI परिणामों को समेकित करते हैं। CENI अनंतिम परिणाम प्रकाशित करता है, जबकि संवैधानिक न्यायालय (Cour constitutionnelle) शिकायतों की जाँच करता है और राष्ट्रीय चुनावों के अंतिम परिणामों की पुष्टि करता है। 2025 में न्यायालय ने संसदीय चुनावों के परिणामों की पुष्टि की: संसद के 111 सदस्य, जिनमें CNDD-FDD के 108 और सह-नामित तवा सदस्यों के तीन सदस्य शामिल थे; इनमें 44 महिलाएँ थीं। सीनेट के 13 सदस्यों में छह महिलाएँ थीं; सभी दस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सीटें CNDD-FDD को मिलीं।
राष्ट्रीय, कम्यून और स्थानीय चुनाव बुरुंडी में
बुरुंडी में चुनाव राष्ट्रीय, कम्यून और स्थानीय स्तरों पर सार्वजनिक पदों का निर्धारण करते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे बुरुंडी नागरिक मतदान के पात्र हैं, जिनके नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हैं तथा जिन्होंने पहले पंजीकरण कराया है। स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग (CENI) पंजीकरण से लेकर अनंतिम परिणामों तक प्रक्रिया का आयोजन करता है।
सुझाव
बुरुंडी में चुनावों में अपनी भागीदारी की योजना संबंधित पद और अपने निवास स्थान के अनुसार बनाएँ। पंजीकरण, अपना मतदाता कार्ड और वर्तमान CENI निर्देशों की समय रहते जाँच करें, क्योंकि राष्ट्रीय और स्थानीय चुनावों की आवश्यकताएँ और प्रक्रियाएँ अलग-अलग होती हैं। अनंतिम परिणामों को अंतिम न मानें और आधिकारिक सूचनाओं में शिकायत की समय-सीमाएँ दर्ज करें।

