टोंगा में आव्रजन कानून

टोंगा का आव्रजन कानून गैर-नागरिकों के प्रवेश, अस्थायी प्रवास, काम, पढ़ाई, कारोबारी गतिविधि, पारिवारिक निवास, नागरिकता और निष्कासन को नियंत्रित करता है। किसी वैधानिक छूट के लागू न होने पर गैर-नागरिक को आम तौर पर प्रवेश और निवास के लिए वैध परमिट चाहिए; हर परमिट अनुमत गतिविधियाँ सीमित करता है। टोंगा में आगंतुक, रोजगार, व्यवसाय, सुनिश्चित आय, अध्ययन और अस्थायी निवास की श्रेणियाँ हैं, लेकिन मौजूदा अनुक्रमित कानून में अलग स्थायी निवास दर्ज नहीं है। आवेदन, नवीनीकरण, अपील और नागरिकता के मामले आव्रजन प्रभाग तथा संबंधित मंत्री, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की प्रक्रियाओं से संभाले जाते हैं।

सुझाव

टोंगा में आप वास्तव में जो गतिविधि करेंगे, उसी के अनुसार परमिट चुनें; मौजूदा शर्तों और शुल्क की लिखित पुष्टि लें और प्रस्थान या नवीनीकरण तक अपना दर्जा वैध रखें। काम, पढ़ाई या व्यवसाय करने के इरादे से आगंतुक के रूप में प्रवेश न करें और अस्थायी परमिट को स्थायी निवास न मानें। प्रकाशित जानकारी असंगत है, इसलिए पैसा खर्च करने या यात्रा तय करने से पहले वीज़ा छूट, वयस्कों की पढ़ाई, कारोबारी गतिविधि, शुल्क, समाप्ति संबंधी मामलों और संरक्षण व्यवस्था की आव्रजन प्रभाग से पुष्टि करें।

निवास का अधिकार

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.