गुयाना में नेशनल असेंबली और क्षेत्रीय लोकतांत्रिक परिषदों के लिए आम और क्षेत्रीय चुनाव, अलग स्थानीय सरकार चुनाव तथा जनमत-संग्रह होते हैं। नेशनल असेंबली में कम से कम 65 निर्वाचित सीटें हैं: 10 निर्वाचन जिलों की भौगोलिक निर्वाचन-क्षेत्रों से 25 सीटें और राष्ट्रीय अतिरिक्त सूची से 40 सीटें। सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत लार्जेस्ट रिमेन्डर–हेयर फ़ॉर्मूले से बाँटी जाती हैं। हर दल-सूची में कम से कम एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए और राष्ट्रीय अतिरिक्त सूची में कम से कम 42 उम्मीदवार होने चाहिए। नामांकन के लिए अनुमोदित चुनाव-चिह्न, उम्मीदवारों की सूची और लागू निर्वाचन-क्षेत्र व्यवस्था के अनुसार आम तौर पर 300 से 330 नाम-समर्थक चाहिए। राष्ट्रपति के लिए अलग मतपत्र नहीं होता। नेशनल असेंबली की दल-सूची को दिया गया मत उसके घोषित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी समर्थन देता है। सबसे अधिक मत पाने वाला दल सरकार बनाता है और उसका घोषित उम्मीदवार राष्ट्रपति बनता है। यदि शीर्ष दलों को समान मत मिलें, तो कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक उपस्थिति में चिट्ठी डालकर परिणाम तय किया जा सकता है। गुयाना निर्वाचन आयोग, जिसे GECOM कहा जाता है, चुनाव प्रशासन के लिए जिम्मेदार संवैधानिक रूप से स्वतंत्र निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और छह सदस्य हैं। स्थायी सचिवालय का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। 14 वर्ष की उम्र से पंजीकरण हो सकता है, जबकि मतदान के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होना, पंजीकृत होना और संवैधानिक नियमों के तहत पात्र होना आवश्यक है। पात्र मतदाताओं में जन्म, वंश, देशीयकरण या पंजीकरण से गुयानी नागरिक तथा वे पात्र राष्ट्रमंडल नागरिक शामिल हैं जो कम से कम एक वर्ष से गुयाना में अधिवासित या निवासी हों। पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र निःशुल्क हैं; नियमित पहचान-पत्र जारी होने में लगभग छह सप्ताह लग सकते हैं। GECOM प्रारंभिक मतदाता सूची और आधिकारिक मतदाता सूची प्रकाशित करता है तथा दावे, आपत्तियाँ, सुधार और पता हस्तांतरण की प्रक्रियाएँ देता है। पंजीकरण दस्तावेज़ों में मूल जन्म प्रमाणपत्र, वैध पासपोर्ट, गोद लेने का प्रमाणपत्र, फ़ॉर्म F या देशीयकरण अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं। मतदाता अपने पहचान-पत्र या नाम और जन्मतिथि से GECOM के मतदान केंद्र खोज में जानकारी देख सकते हैं। अनिवासी मतदाता अलग सूची और मतपत्र-प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अनुशासित बलों के सदस्य अग्रिम मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। प्रॉक्सी मतदान केवल कानून में तय श्रेणियों तक सीमित है, जैसे कुछ निर्वाचन अधिकारी, अनुशासित बलों के सदस्य, उम्मीदवार, जहाज़ के चालक दल और कुछ दृष्टि या शारीरिक दिव्यांगता वाले मतदाता। मतदान आम तौर पर एक दिन सुबह 6:00 से शाम 18:00 तक होता है। आम और क्षेत्रीय चुनावों में दो मतपत्र होते हैं। राष्ट्रीय पहचान-पत्र बेहतर विकल्प है, लेकिन वैध गुयाना पासपोर्ट या चालक लाइसेंस भी पहचान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आवश्यक दस्तावेज़ न होने पर, जहाँ कानून अनुमति देता है, चुनाव अधिकारी पहचान की शपथ या पंजीकरण-फ़ोलियो की जाँच कर सकते हैं। मतदाता को मुहर लगा मतपत्र मिलता है, वह गोपनीय रूप से निशान लगाता है, उसे इस तरह मोड़ता है कि आधिकारिक मुहर दिखती रहे और मतपेटी में डालता है। अधिकारी मतदाता सूची जाँचते हैं और दाएँ तर्जनी पर न मिटने वाली स्याही लगाते हैं। मतदान केंद्र के भीतर फ़ोन और रिकॉर्डिंग उपकरण प्रतिबंधित हैं। मत खरीदना, किसी और की पहचान लेना, एक से अधिक बार मतदान, मतपत्र की गोपनीयता तोड़ना और मतदान केंद्र के 200 गज के भीतर हस्तक्षेप करना निषिद्ध है। मतदान समाप्त होने के बाद अधिकारी हर मतदान केंद्र पर मतगणना करते हैं और मतों का विवरण लौटाने वाले अधिकारी को भेजते हैं। GECOM मतों के विवरण स्कैन या डिजिटल रूप में प्रकाशित करता है, जिसके बाद जिला घोषणाएँ होती हैं। घोषणा के बाद वैध पुनर्गणना अनुरोध किया जा सकता है। नेशनल असेंबली चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिकाएँ नेशनल असेंबली (चुनावों की वैधता) अधिनियम के तहत सक्षम अदालत में जाती हैं। राष्ट्रपति की पात्रता या संवैधानिक प्रश्न अपील न्यायालय में जाते हैं। संसद भंग होने के बाद नेशनल असेंबली चुनाव तीन महीने के भीतर होने चाहिए; चुनाव की विशिष्ट तारीख उद्घोषणा और आयोग की प्रकाशित समय-सारणी से तय होती है। 1 सितंबर 2025 के आम और क्षेत्रीय चुनावों में PPP/C ने 36 सीटें, WIN ने 16, APNU ने 12 और FGM ने 1 सीट जीती। GECOM ने 6 सितंबर 2025 को डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली को राष्ट्रपति घोषित किया।
गुयाना में चुनाव
गुयाना में चुनाव नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय लोकतांत्रिक परिषदों के सदस्यों और स्थानीय सरकार के निकायों को चुनते हैं। मतदाता दल-सूची के मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत डालते हैं; सबसे अधिक मत पाने वाला दल राष्ट्रपति देता है। गुयाना निर्वाचन आयोग पंजीकरण, मतदान, मतगणना और परिणामों की घोषणा करता है।
सुझाव
गुयाना के चुनाव को चरणबद्ध जाँच मानें: पात्रता और पंजीकरण की पुष्टि करें, सही मतदान व्यवस्था जानें और समझें कि नेशनल असेंबली का मत राष्ट्रपति के परिणाम को भी तय करता है। मतदाता स्वीकार्य पहचान तैयार रखें और मतपत्र की गोपनीयता बनाएँ। दलों और उम्मीदवारों को नामांकन दिवस से पहले सूची, नामांकन और एजेंट संबंधी आवश्यकताएँ जाँचनी चाहिए। मतदान के बाद परिणाम की जाँच करनी हो तो संबंधित मतों का विवरण सुरक्षित रखें और उसकी तुलना आधिकारिक घोषणाओं से करें।

