किरिबाती के पारिवारिक संबंधों में विस्तारित रिश्तेदारी और कई पीढ़ियों वाले घर आम हैं। 2020 की जनगणना में परिवारों के सदस्यों के रूप में जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन, अन्य रिश्तेदार और दामाद या बहू दर्ज हैं। बच्चे पढ़ाई या काम के लिए बाहरी द्वीपों से South Tarawa जा सकते हैं और रिश्तेदारों के साथ रह सकते हैं। 2008 के आधार-आकलन में 25% वयस्कों का कम से कम एक जैविक बच्चा अपने घर से बाहर रहता था; जलवायु और काम से जुड़ा पलायन अलगाव और देखभाल की जिम्मेदारियाँ बढ़ा सकता है। विवाह पंजीकरण Ministry of Justice और Registrar-General संभालते हैं; मुख्य सेवा Bairiki में है। Marriage Ordinance और Marriage (Amendment) Act 2002 विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय करते हैं। 21 वर्ष से कम आयु के ऐसे व्यक्ति को, जो विधवा या विधुर नहीं है, आम तौर पर दोनों माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति चाहिए; Registrar-General केवल सीमित रूप से तय परिस्थितियों में उसकी जगह सहमति दे सकता है। पारिवारिक संरक्षण के उद्देश्य से प्रथागत और धार्मिक विवाह तथा साथ रहना घरेलू संबंध के रूप में मान्य हो सकते हैं, भले ही नागरिक पंजीकरण अलग हो। बच्चों की सुरक्षा और भलाई की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता और परिवार के सदस्यों की है। कर्तव्यों में भोजन, आवास, कपड़े, टीकाकरण, चिकित्सा देखभाल और विकास में सहयोग देना शामिल है। माता-पिता, बच्चा या युवा Social Welfare Officer से सहायता माँग सकते हैं। परिवार, समुदाय, सरकारी निकाय, गैर-सरकारी संगठन, गिरजाघर, आस्था-आधारित संगठन और समुदाय के नेता रोकथाम, सहायता और शुरुआती हस्तक्षेप की सेवाएँ दे सकते हैं। बच्चे की सुरक्षा की चिंता Director, Social Welfare Officer या Kiribati Police Service को बताई जा सकती है। गुमनाम रिपोर्ट दी जा सकती है और कानून रिपोर्ट करने वालों की रक्षा करता है। पुलिस को तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित कर संबंधित कल्याण प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। तुरंत खतरा होने पर सामाजिक कल्याण अधिकारी और पुलिस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं; अदालत देखभाल और संरक्षण आदेश दे सकती है। अंतरिम भरण-पोषण उपलब्ध हो सकता है। पहुँच और क्षमता के अधीन People's Lawyer बच्चे का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व कर सकता है। Te Rau N Te Mwenga Act, जिसे Family Peace Act भी कहते हैं, घरेलू संबंधों पर लागू होता है। इसमें कानूनी, प्रथागत और धार्मिक विवाह; साथ रहना; साझा अभिभावकत्व; गोद लेने के संबंध; सगाई या प्रेम-संबंध; साझा निवास; और एक ही घर में निरंतर देखभाल पर निर्भरता शामिल हैं। इसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हिंसा आती है, चाहे वह एक बार की घटना हो या बार-बार का व्यवहार। सुरक्षा आवेदन के लिए Magistrate's Court पूरे देश में काम करती है। आपातकालीन संरक्षण आदेश उसी दिन दिया जा सकता है और अधिकतम 28 दिन चल सकता है; अस्थायी संरक्षण आदेश अधिकतम 90 दिन चल सकता है। Police Safety Order में हथियार सौंपना और व्यक्ति को घर छोड़ना आवश्यक हो सकता है। पर्याप्त प्रमाण होने पर पुलिस को मुकदमा चलाना चाहिए और शिकायतकर्ता को सुलह की ओर नहीं धकेलना चाहिए। SafeNet, Kiribati Women and Children Support Centre तथा अन्य सेवाओं से जानकारी, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और परामर्श मिल सकता है। परिवार में बदलाव के साथ अस्थायी अभिरक्षा, मुलाकात या संरक्षण की व्यवस्था की ज़रूरत हो सकती है। Children, Young People and Family Welfare Act 2013 पर्याप्त सहमति होने पर बच्चे को माता-पिता के पास लौटाने की अनुमति देता है, लेकिन उपलब्ध शोध से तलाक़ और भरण-पोषण की पूरी मौजूदा प्रक्रिया स्थापित नहीं होती। किरिबाती के लिए अलग स्वदेशी गोद लेने के कानून का स्पष्ट प्रमाण नहीं है; अनुकूलित UK Adoption Act 1958 लागू है और संबंधित नियमों के तहत केवल किरिबाती में अधिवासित लोग किरिबाती अनाथों को गोद ले सकते हैं। अधिकार High Court का है। People's Lawyer या Attorney-General सहायता का रास्ता दे सकते हैं, लेकिन गोद लेने वाली एजेंसियों, लागत और प्रक्रिया अवधि प्रकाशित नहीं हैं। आश्रित परिजनों की देखभाल मुख्यतः परिवार और समुदाय करते हैं। औपचारिक दिव्यांगता और पारिवारिक लाभ बिखरे हुए हैं। UNICEF ने बताया कि कुल आबादी के 21% को कम से कम एक लाभ मिला; उपलब्ध आँकड़ों में सामाजिक संरक्षण पाने वाले बच्चे 1%, बाल नकद लाभ पाने वाले बच्चे या घर 1%, और गरीबी में रहने वाले लोगों में सामाजिक सहायता का नकद लाभ पाने वाले 16% थे। नवजात नकद लाभ और गंभीर दिव्यांगता लाभ के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सार्वभौमिक परिवार भत्ता मानकर न चलें। जन्म, मृत्यु और विवाह का नागरिक पंजीकरण Ministry of Justice और Registrar-General संभालते हैं। प्रमाणपत्र सेवा Bairiki में उपलब्ध है और दर्ज प्रमाणपत्र शुल्क 5 है, हालाँकि उपलब्ध शोध से मुद्रा या दूरस्थ द्वीपों की अलग व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। 2021 में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का जन्म पंजीकरण 92% था। देशव्यापी अंतिम संस्कार या शोक भुगतान का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है; आम तौर पर परिवार रिश्तेदारों, समुदायों, आस्था-आधारित समूहों और सामाजिक कल्याण ढाँचे पर निर्भर करते हैं। हिंसा, गरीबी, शिक्षा, पोषण, देखभाल या द्वीपों के बीच दूरी से दबाव होने पर परिवारों की ज़रूरतें खास तौर पर महत्वपूर्ण होती हैं। सर्वेक्षण के आँकड़ों में 2019 में 1 से 14 वर्ष के 92% बच्चों के लिए हिंसक अनुशासन, 2018 में 15 वर्ष या अधिक आयु की कभी साथी रहे महिलाओं और लड़कियों में 25% द्वारा अंतरंग साथी हिंसा, 2019 में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में 18% का 18 वर्ष से पहले विवाह, और 2023–24 में 24% बच्चों का बहुआयामी गरीबी में होना दर्ज हुआ। ये आँकड़े अपने सर्वेक्षण वर्षों के हैं; इन्हें मौजूदा प्रचलन दर न मानें। औपचारिक सेवाएँ कानूनन पूरे देश में उपलब्ध हैं, पर बाहरी द्वीपों में परिवहन, कर्मचारी और सेवाओं की पहुँच के कारण देरी हो सकती है।
किरिबाती में परिवार और पारिवारिक जीवन
किरिबाती में पारिवारिक जीवन में विवाह, बच्चों की परवरिश, रिश्तेदारी में देखभाल, आश्रित परिजनों का समर्थन, हिंसा से सुरक्षा और अलगाव या मृत्यु जैसे पारिवारिक बदलाव शामिल हैं। औपचारिक सरकारी प्रणालियों के साथ परिवार अक्सर रिश्तेदारों, समुदायों, गिरजाघरों और स्थानीय सेवाओं पर निर्भर करते हैं। South Tarawa और बाहरी द्वीपों में सेवाओं तक पहुँच अलग हो सकती है।
सुझाव
किरिबाती में परिवार के समर्थन को रिश्तेदारों, सामुदायिक नेटवर्क और औपचारिक सेवाओं के मेल के रूप में देखें; किसी एक सार्वभौमिक सेवा या लाभ पर निर्भर न रहें। हिंसा या बाल-सुरक्षा की चिंता में सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सेवा पर निर्भर होने से पहले जिम्मेदार कार्यालय, दस्तावेज़, शुल्क और यात्रा व्यवस्था पक्की करें। जहाँ बच्चे या आश्रित परिजन अपने सामान्य घर से दूर या बाहरी द्वीप पर हों, वहाँ अतिरिक्त योजना बनाएँ।

