नियोक्ता के लिए स्थानीय शब्दों में employer, tia kamwakuri और tia bwaibwai शामिल हैं। नियोक्ता को दोनों पक्षों के हस्ताक्षर वाला लिखित अनुबंध बनाकर रोज़गार संबंध स्थापित करना चाहिए और कर्मचारी को उसकी प्रति देनी चाहिए। नियोक्ता ऐसा कर्मचारी रिकॉर्ड रखता है जिसमें कामगार का नाम, उम्र, पद और KPF नंबर हो, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति रोज़गार और मानव संसाधन मंत्रालय को भेजता है। रिकॉर्ड कम से कम पाँच साल तक उपलब्ध रहने चाहिए। रोज़गार और मानव संसाधन मंत्रालय का श्रम प्रभाग कार्य-संबंध, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम-बाज़ार सूचना और विपणन तथा विदेशी रोज़गार के लिए ज़िम्मेदार है। इसके काम में श्रम निरीक्षण, नियोक्ता संगठनों और ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम विवादों का निपटारा और भर्ती लाइसेंस के माध्यम से निजी रोज़गार एजेंटों को लाइसेंस देना शामिल है। त्रिपक्षीय गरिमापूर्ण कार्य सलाहकार बोर्ड सरकार, नियोक्ताओं और कामगारों को एक मंच देता है। किरिबाती वाणिज्य एवं उद्योग मंडल और किरिबाती प्रमुख नियोक्ता संगठन नियोक्ता संगठनों में शामिल हैं, जबकि पंजीकृत ट्रेड यूनियन कामगारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। रोज़गार और औद्योगिक संबंध संहिता 2015 के तहत सामूहिक समझौते किए जा सकते हैं। वेतन क्षेत्र और भुगतान के प्रकार पर निर्भर करता है। निजी क्षेत्र और निजी निर्माण में न्यूनतम वेतन कम से कम AUD 1.30 प्रति घंटा और विदेशी-वित्तपोषित परियोजनाओं तथा निर्माण में AUD 3.00 प्रति घंटा है। लागू न्यूनतम वेतन आदेश कार्यस्थल पर प्रदर्शित होना चाहिए। प्रति घंटा, दैनिक और साप्ताहिक वेतन पाने वाले कामगारों को महीने में दो बार भुगतान किया जाता है। निश्चित मासिक या वार्षिक वेतन, काम के हिसाब या कार्य-आधारित वेतन पाने वालों को महीने में एक बार भुगतान किया जाता है। वेतन विवरण में वेतन दर, KPF का विवरण, कर, सकल और शुद्ध वेतन दिखना चाहिए। किरिबाती भविष्य निधि एक अनिवार्य व्यवस्था है। कर्मचारी का अंशदान 7.5% और नियोक्ता का 7.5% है, यानी वेतन का कुल 15%। कटौती के लिए कानूनी आधार और जहाँ कानून माँगे वहाँ सहमति चाहिए; कटौती संबंधित वेतन-अवधि के वेतन के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती। सामान्य काम का समय प्रतिदिन आठ और सप्ताह में 40 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त घंटे परिस्थितियों के अनुसार उचित होने चाहिए। कामगार को लगातार कम से कम 12 घंटे का दैनिक विश्राम और 48 घंटे का साप्ताहिक विश्राम मिलता है। लगातार छह घंटे काम के बाद नियोक्ता भोजन के लिए एक घंटे का विराम, 20 मिनट का विराम या दो 10-मिनट के विराम देता है। स्तनपान कराने वाली कर्मचारी को बच्चे के 12 महीने का होने तक हर चार काम के घंटों पर 30 मिनट का सवेतन विराम मिलता है। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का है, सामान्यतः जन्म से पहले छह और बाद में छह सप्ताह, और कम से कम 25% पारिश्रमिक के साथ। छह महीने की सेवा के बाद वार्षिक छुट्टी 30 दिनों तक, बीमारी की छुट्टी साल में 20 कार्य-दिन तक और पारिवारिक आपात स्थिति की छुट्टी साल में तीन सवेतन दिन तक हो सकती है। सार्वजनिक छुट्टियाँ सामान्यतः सवेतन हैं। नियोक्ता कर्मचारियों और कार्यस्थल पर आने वाले लोगों के लिए सीमित स्वास्थ्य जोखिम वाला सुरक्षित कार्यस्थल देता है। उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपकरणों या कार्यस्थल सुरक्षा प्रणालियों का खर्च कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। कार्यस्थल में आने वाले निरीक्षकों को नियोक्ता सहयोग देता है ताकि वे दस्तावेज़ देख सकें और प्रश्न पूछ सकें। दुर्घटना रिकॉर्ड रखना और कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित रिकॉर्ड कम से कम पाँच साल तक संभालना आवश्यक है। जानलेवा दुर्घटना के बाद निरीक्षक के अलग निर्देश देने तक दुर्घटना स्थल को यथावत रखा जाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि तथा नियोक्ता मिलकर कार्यस्थल की समस्याएँ सुलझाते हैं। तत्काल खतरा हो तो निरीक्षक काम रोकने का आदेश दे सकता है और सुधार सूचना जारी कर सकता है। भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, रोज़गार की शर्तों और नौकरी समाप्त करने में गैरकानूनी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबरन श्रम निषिद्ध है। काम करने की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष है। 12 या 13 वर्ष के बच्चे केवल हल्का काम कर सकते हैं और जोखिमपूर्ण काम नहीं कर सकते। भर्ती या निजी रोज़गार एजेंट के पास भर्ती लाइसेंस होना चाहिए। किसी विदेशी कामगार को नौकरी पर रखने से पहले नियोक्ता काम करने की अनुमति और वीज़ा की शर्तें जाँचता है और न्यूनतम वेतन, छुट्टी तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं का पालन जारी रखता है। आव्रजन मामले विदेश और आव्रजन मंत्रालय से भी जुड़े हैं; आवश्यक अनुमति के बिना किसी को काम पर रखने से कानूनी देयता और आपराधिक जोखिम हो सकता है। कार्य-संबंध इकाई शिकायतें और श्रम विवाद संभालती है, जबकि श्रम प्रभाग निरीक्षण करता है। वेतन, रोज़गार रिकॉर्ड, कार्यस्थल सुरक्षा, भर्ती या बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं में विवाद और प्रवर्तन, दोनों के जोखिम पैदा हो सकते हैं। नौकरी समाप्त करने के लिए आचरण, क्षमता, परिचालन आवश्यकताओं में कमी या छँटनी का वैध कारण तथा रोज़गार और औद्योगिक संबंध संहिता 2015 के अनुसार प्रक्रिया, प्रमाण और लिखित सूचना चाहिए। तत्काल बर्खास्तगी गंभीर दुराचार के मामलों तक सीमित है। किरिबाती के 2019 घरेलू आय और व्यय सर्वेक्षण में 25,172 नियोजित लोग दर्ज हुए। नियोजित लोगों में कर्मचारी 67.3% और नियोक्ता 1.9% थे, जबकि अनौपचारिक रोज़गार 47.6% था। शहरी क्षेत्रों में कर्मचारी का हिस्सा 76.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 47.9% था। ये आँकड़े दिखाते हैं कि औपचारिक कानूनी दायित्व रोज़मर्रा में अनौपचारिक या ग्रामीण कार्य-प्रथाओं से अलग हो सकते हैं। मौजूदा प्रवर्तन विवरण, फीस और शुल्क-सूचना पूरी तरह प्रकाशित नहीं हैं, इसलिए पुरानी आंतरिक प्रक्रिया पर भरोसा करने से पहले ज़िम्मेदार रोज़गार और मानव संसाधन मंत्रालय के कार्यालय से पुष्टि करें।
किरिबाती में नियोक्ता
किरिबाती में नियोक्ता वह कंपनी, संस्था या व्यक्ति है जो कामगारों को काम पर रखता है, उनके काम का निर्देशन करता है और रोज़गार संबंध की ज़िम्मेदारियाँ निभाता है। रोज़गार और औद्योगिक संबंध संहिता 2015 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम 2015 अनुबंध, वेतन, काम के समय, छुट्टी, उचित व्यवहार, कार्यस्थल सुरक्षा और नौकरी समाप्त करने की आवश्यकताएँ तय करते हैं। रोज़गार और मानव संसाधन मंत्रालय का श्रम प्रभाग श्रम निरीक्षण, विवाद, पंजीकरण और व्यावसायिक सुरक्षा संभालता है। अनौपचारिक रोज़गार और ग्रामीण नियोक्ता प्रथाएँ व्यापक होने पर भी औपचारिक नियोक्ता दायित्व लागू होते हैं।
सुझाव
किरिबाती में नियोक्ता की भूमिका को लिखित अनुपालन व्यवस्था की तरह लें, भले ही रोज़मर्रा के काम में अनौपचारिक या ग्रामीण प्रथाएँ हों। हस्ताक्षरित अनुबंध और रिकॉर्ड, सही वेतन और KPF, कार्यस्थल सुरक्षा, वैध भर्ती और प्रमाण-आधारित नौकरी समाप्ति को प्राथमिकता दें। पुरानी आंतरिक प्रक्रिया पर निर्भर होने से पहले मंत्रालय से मौजूदा प्रवर्तन, फीस और वेतन संबंधी जानकारी की पुष्टि करें।

