आइसलैंड शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। जो नागरिक EEA/EFTA या नॉर्डिक देशों के नागरिक नहीं हैं, वे आम तौर पर किसी भी 180-दिन की अवधि में अधिकतम 90 दिन बिना निवास परमिट रह सकते हैं। जिन राष्ट्रीयताओं के लिए वीज़ा आवश्यक है, उन्हें वीज़ा लेना होता है। वीज़ा-मुक्त आगंतुक और किसी अन्य EEA/EFTA राज्य का निवास परमिट रखने वाले लोग लागू शर्तों के तहत प्रवेश कर सकते हैं। सीमा पर अधिकारी पिछले 10 वर्षों के भीतर जारी पासपोर्ट, यात्रा के उद्देश्य का प्रमाण, पर्याप्त धन, वापसी या आगे की यात्रा की योजना और इस बात का प्रमाण माँग सकते हैं कि शेंगेन सूचना प्रणाली में प्रवेश-सतर्कता या सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता लागू नहीं है। शेंगेन वीज़ा शुल्क EUR 90, या 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए EUR 45 है; पूरी फाइल पर निर्णय में अक्सर लगभग दो सप्ताह लगते हैं। वीज़ा अस्वीकृति के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर EUR 300 शुल्क देकर वीज़ा अपील बोर्ड में अपील की जा सकती है। 90 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए आम तौर पर निवास परमिट या अन्य मान्य निवास आधार चाहिए। EEA और EFTA नागरिकों को निवास परमिट की जरूरत नहीं होती, लेकिन तीन महीने से अधिक रहने पर आम तौर पर Þjóðskrá Íslands में पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण में कानूनी निवास, जिसे lögheimili कहते हैं, दर्ज होता है और kennitala यानी आइसलैंडिक व्यक्तिगत पहचान संख्या जारी करने में मदद मिलती है। नॉर्डिक नागरिकों के लिए निवास अधिकार की अलग व्यवस्था है। EEA नागरिकों के गैर-EEA परिवार-सदस्य जो तीन महीने से अधिक रहते हैं, उन्हें आम तौर पर निवास कार्ड के लिए आवेदन करना होता है। पात्र परिवार-सदस्यों में जीवनसाथी या सह-निवासी साथी, 21 वर्ष से कम आयु के वंशज या आश्रित वंशज, आश्रित पूर्वज और 18 वर्ष से कम आइसलैंडिक बच्चे का संरक्षक अभिभावक शामिल हो सकते हैं। EEA परिवार-सदस्य अलग कार्य परमिट के बिना काम कर सकता है। गैर-EEA निवास परमिट में रोजगार, अध्ययन, परिवार पुनर्मिलन, au pair काम, स्वयंसेवा, मिशनरी गतिविधि, Working Holiday या Youth Mobility, विशेष संबंध, वैध या विशेष उद्देश्य, मानव-तस्करी पीड़ित संरक्षण और अन्य अल्पकालीन उद्देश्य शामिल हैं। रोजगार परमिट की श्रेणियों में विशेषज्ञ ज्ञान, श्रमिकों की कमी, खिलाड़ी, विशेष परिस्थितियाँ और सेवा या सहयोग अनुबंध शामिल हैं। कार्य परमिट में आम तौर पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का नाम होता है। परमिट मंजूर होने से पहले काम शुरू नहीं किया जा सकता; नौकरी बदलने पर सामान्यतः नया परमिट चाहिए। छात्र परमिट अधिकतम एक वर्ष का हो सकता है। 2026 से पात्र छात्रों के लिए अलग कार्य परमिट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ाई के दौरान काम सामान्यतः पूर्णकालिक रोजगार के 60% तक सीमित है और निर्धारित अवकाश के दौरान पूर्णकालिक हो सकता है। इस छात्र व्यवस्था के तहत स्व-रोजगार की अनुमति नहीं है। आइसलैंड के स्नातक, मास्टर या डॉक्टरेट कार्यक्रम के स्नातक नौकरी खोजने के लिए एक अवधि के पात्र हो सकते हैं। परिवार पुनर्मिलन आम तौर पर जीवनसाथी या सह-निवासी साथी, 18 वर्ष से कम बच्चों और 67 वर्ष या उससे अधिक आयु के माता-पिता पर लागू होता है। प्रायोजक को आइसलैंडिक या नॉर्डिक नागरिक, स्थायी निवासी, पात्र कार्य-परमिट धारक, पूर्णकालिक स्नातक, मास्टर या डॉक्टरेट छात्र, अथवा संरक्षण, मानवीय या विशेष-संबंध परमिट धारक होना पड़ सकता है। प्रमाणों में प्रमाणित विवाह या साझेदारी प्रमाणपत्र, अभिरक्षा का प्रमाण, निर्भरता के प्रमाण और साझा कानूनी निवास का प्रमाण शामिल हो सकता है। जीवनसाथी का परमिट आम तौर पर एक वर्ष के लिए और अधिकतम दो वर्ष तक हो सकता है। आइसलैंडिक नागरिक का जीवनसाथी शुल्क देकर आवेदन जमा करने के बाद काम कर सकता है; अन्य जीवनसाथियों को आम तौर पर काम से पहले परमिट चाहिए। 1 जनवरी 2026 से शुल्क में जीवनसाथी परमिट के लिए 110,000 ISK, बच्चे के परमिट के लिए 60,000 ISK और छात्र परमिट के लिए 70,000 ISK शामिल हैं। आवेदन में आम तौर पर पहचान का प्रमाण, अनुरोधित परमिट अवधि से कम-से-कम 90 दिन अधिक वैध पासपोर्ट, सही उद्देश्य का प्रमाण, सुरक्षित वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य बीमा और जहाँ आवश्यक हो आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाण चाहिए। स्वास्थ्य बीमा आम तौर पर आइसलैंड में कम-से-कम तीन महीने के लिए वैध होना चाहिए और राष्ट्रीय बीमा लागू होने तक कम-से-कम 2,000,000 ISK का कवरेज देना चाहिए। दस्तावेज़ मूल या प्रमाणित प्रतियाँ, अपोस्टिल या वैधीकरण और अंग्रेज़ी या नॉर्डिक भाषा के अलावा अन्य भाषा में होने पर प्रमाणित अनुवाद माँग सकते हैं। निवास कार्ड के लिए तस्वीर और उँगलियों के निशान आवश्यक हैं। नागरिकता, स्थायी निवास और नवीनीकरण के आवेदन मुख्यतः ऑनलाइन जमा होते हैं, जबकि कई शुरुआती आवेदन कागज़ी फॉर्म से होते हैं। दस्तावेज़ों की कमी, साक्षात्कार या छूट के अनुरोध से निर्णय में देरी हो सकती है; निदेशालय पुलिस या कर संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। आर्थिक सहायता का मानक एक व्यक्ति के लिए 259,951 ISK प्रति माह, विवाहित जोड़े के लिए 415,922 ISK और प्रत्येक अतिरिक्त वयस्क परिवार-सदस्य के लिए 129,976 ISK है। स्थायी निवास या नागरिकता के लिए राज्य या नगरपालिका की सामाजिक सहायता को आम तौर पर सुरक्षित आर्थिक सहायता नहीं माना जाता। 2026 के शुल्क में कार्य परमिट के लिए 80,000 ISK, au pair परमिट के लिए 120,000 ISK, Working Holiday और कई विशेष-उद्देश्य परमिट के लिए 40,000 ISK, संरक्षण-आधारित जीवनसाथी परमिट के लिए 90,000 ISK तथा EEA परिवार कार्ड या उसके नवीनीकरण के लिए 8,000 ISK शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण चाहने वाले व्यक्ति का आइसलैंड में शारीरिक रूप से मौजूद होना आवश्यक है। मौखिक रूप से स्वयं आवेदन करना पर्याप्त है; आवेदन Keflavík हवाई अड्डे, Reykjavík के Egilsgata 3 स्थित स्वागत केंद्र या निकटतम पुलिस स्टेशन में किया जा सकता है। शरणार्थी संरक्षण नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार या किसी खास सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण उत्पीड़न से जुड़ा है। सहायक संरक्षण में मृत्युदंड, यातना, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा गंभीर नुकसान जैसे जोखिम शामिल हैं। आवेदन का निर्णय Útlendingastofnun करता है। शरणार्थी परमिट आम तौर पर तीन वर्ष तक का होता है, अलग कार्य परमिट के बिना काम करने देता है और परिवार पुनर्मिलन, शरणार्थी यात्रा दस्तावेज़ तथा बाद में स्थायी निवास का आधार बन सकता है। आवेदन लंबित होने के दौरान Vinnumálastofnun आवास विकल्प, साप्ताहिक भोजन भत्ता, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा और दवा, मनोवैज्ञानिक सेवाएँ तथा 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल तक पहुँच दे सकता है। लंबित मामले में आवेदक के पास आम तौर पर kennitala या राष्ट्रीय बीमा नहीं होता। काम के लिए अस्थायी निवास और कार्य परमिट आवश्यक है; उसके मंजूर होने से पहले काम की अनुमति नहीं है। केवल आवेदक के रूप में बिताया समय स्थायी निवास का आधार नहीं बनता। आइसलैंड यूक्रेन से जुड़ा सामूहिक संरक्षण परमिट भी देता है। मौजूदा निर्णय 2 मार्च 2027 तक वैध है। 23 अगस्त 2026 से, जहाँ व्यक्ति के पास पहले से EU देश का वैध अस्थायी संरक्षण या डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड अथवा Liechtenstein का तुलनीय परमिट है, वहाँ नए आवेदन आम तौर पर स्वीकार नहीं किए जाते। उस तारीख के बाद देश छोड़ने पर यह प्रमाण माँगा जा सकता है कि प्रस्थान कानूनी था। परमिट अधिकतम एक वर्ष का हो सकता है और अलग कार्य परमिट के बिना काम करने देता है। स्थायी निवास के लिए आम तौर पर संबंधित परमिट श्रेणी में पाँच वर्ष चाहिए; इसलिए सामूहिक संरक्षण अवधि से कुल प्रवास छह वर्ष तक हो सकता है। स्थायी निवास के लिए आम तौर पर पात्र वैध परमिट और चार साल का निरंतर निवास चाहिए। अपवादों में आइसलैंडिक नागरिक के जीवनसाथी या सह-निवासी साथी के लिए तीन वर्ष, आइसलैंडिक नागरिक के बच्चे के लिए दो वर्ष और विशेषज्ञ-कार्य परमिट रखने वाले आइसलैंडिक डॉक्टरेट स्नातक के लिए तीन वर्ष शामिल हैं। पूर्व छात्र कुल चार वर्ष के बाद पात्र हो सकता है, जिसमें कम-से-कम दो वर्ष पात्र परमिट पर होने चाहिए। अनुपस्थिति आम तौर पर प्रति वर्ष 90 दिनों तक सीमित है। आवेदकों को प्रमाणित आर्थिक सहायता, साफ कानूनी स्थिति और या तो कम-से-कम 150 पाठों वाला आइसलैंडिक पाठ्यक्रम जिसमें 85% उपस्थिति हो, या स्वीकृत भाषा आकलन चाहिए। आवेदन मौजूदा परमिट समाप्त होने से पहले दाखिल करें। स्थायी निवास कार्ड पाँच वर्ष के लिए वैध है। कानूनी निवास विदेश में 18 महीने होने पर परमिट रद्द किया जा सकता है। EEA परिवार-सदस्य आम तौर पर पाँच वर्ष बाद स्थायी निवास प्राप्त करते हैं और विदेश में दो वर्ष से अधिक रहने पर इसे खो सकते हैं। सामान्य शुल्क 60,000 ISK है। नागरिकता के लिए आम तौर पर आइसलैंड में सात वर्ष का कानूनी निवास और निरंतर रहना आवश्यक है। सामान्यतः स्थायी निवास परमिट चाहिए, हालांकि नॉर्डिक और पात्र EEA/EFTA नागरिक निवास-परमिट की छूट पर निर्भर कर सकते हैं। आवेदकों को पहचान साबित करनी होती है, सुनने, पढ़ने, लिखने और बोलने में A2 स्तर की आइसलैंडिक नागरिकता परीक्षा पास करनी होती है, पिछले तीन वर्षों की कानूनी स्व-निर्भरता दिखानी होती है और उस अवधि के दौरान कर बकाया तथा नगरपालिका वित्तीय सहायता से बचना होता है। दस्तावेज़ों में आम तौर पर पिछले तीन वर्षों के कर रिटर्न और 15 वर्ष की आयु से जिन देशों में रहे हैं उनके विदेशी आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र शामिल हैं। आइसलैंडिक नागरिक के जीवनसाथी को चार साल के विवाह के बाद पात्रता मिल सकती है, यदि जीवनसाथी कम-से-कम पाँच वर्ष से आइसलैंडिक नागरिक हो; सह-निवासी साथी को आम तौर पर पाँच वर्ष चाहिए। 1 जुलाई 2003 से आइसलैंड दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। नागरिकता शुल्क सामान्यतः 60,000 ISK, या बच्चे के आवेदन के लिए 30,000 ISK है। निवास अस्वीकृति लिखित रूप में दी जाती है और इसमें आम तौर पर लगभग 30 दिनों की प्रस्थान समय-सीमा होती है। अपील सामान्यतः 15 दिनों के भीतर Kærunefnd útlendingamála (आव्रजन और शरण अपील बोर्ड) में की जाती है। अपील आम तौर पर देश से निकाले जाने पर रोक नहीं लगाती, सिवाय निर्धारित मामलों के—जैसे समय पर नवीनीकरण आवेदन के साथ स्थायी निवास की अस्वीकृति। परमिट रद्द करने के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर की गई अपील उसका प्रभाव रोकती है। संरक्षण अपीलों की सामान्य समय-सीमा 15 दिन है; मामले के अनुसार गुण-दोष की समीक्षा या पाँच-दिन की त्वरित प्रक्रिया हो सकती है। संरक्षण निर्णय के कारण आम तौर पर 14 दिनों में माँगे जा सकते हैं। निष्कासन या पुनःप्रवेश प्रतिबंध के निर्णय के विरुद्ध सामान्यतः 15 दिनों में अपील की जा सकती है, लेकिन रोक का प्रभाव निर्णय पर निर्भर करता है। अंतिम निष्कासन निवास, काम और स्थायी निवास परमिट रद्द कर देता है; पुनःप्रवेश प्रतिबंध आम तौर पर कम-से-कम दो वर्ष का होता है और शेंगेन-व्यापी SIS परिणाम हो सकते हैं। अपील की समय-सीमा चूकने या अनुमत प्रवास के बाद भी रुकने से अवैध निवास, निष्कासन और पुनःप्रवेश प्रतिबंध हो सकता है।
आइसलैंड में आव्रजन कानून
आइसलैंड का आव्रजन कानून प्रवेश, वीज़ा, निवास, काम, अध्ययन, परिवार पुनर्मिलन, संरक्षण, स्थायी निवास और नागरिकता को नियंत्रित करता है। Útlendingastofnun (आव्रजन निदेशालय) निवास, संरक्षण और नागरिकता के अधिकांश मामलों को देखता है, जबकि Þjóðskrá Íslands (रजिस्टर आइसलैंड) EEA पंजीकरण, कानूनी निवास और राष्ट्रीय पहचान संख्या संभालता है। अधिकार, शुल्क और समय-सीमाएँ राष्ट्रीयता, उद्देश्य और स्थिति पर निर्भर करती हैं।
सुझाव
अपनी राष्ट्रीयता, उद्देश्य और नियोजित प्रवास-अवधि के आधार पर आइसलैंड में अपनी स्थिति चुनें, फिर उसी स्थिति के आवश्यक प्रमाण और धन तैयार करें। काम, निवास, कानूनी निवास और नवीनीकरण की तारीखें एक ही समय-सारणी में रखें, क्योंकि जरूरी अनुमति के बिना काम शुरू करने या समय-सीमा चूकने से प्रवास खतरे में पड़ सकता है। संरक्षण आवेदन और अपील को अलग समय-सीमाओं और परिणामों वाली तात्कालिक प्रक्रियाएँ समझें।

