रोज़गार लिक्टेंश्टाइन की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है: 2024 में 43,441 लोग रोज़गार में थे और 57% कर्मचारी विदेश से, मुख्यतः स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया से, रोज़ाना आते-जाते थे। इसलिए कर्मचारी की स्थिति काम शुरू करने, निवास, कर और बीमा की व्यावहारिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। प्रमुख संस्थाओं में Amt für Volkswirtschaft (AVW), AMS FL, Migrations- und Passamt, AHV-IV-FAK, Amt für Gesundheit, Steuerverwaltung, अदालतें, LANV और ZPK शामिल हैं। काम शुरू करने से पहले आम तौर पर नौकरी का प्रस्ताव या अनुबंध चाहिए। यह भी जाँचें कि पेशे में काम करने की अनुमति है या नहीं। विनियमित पेशों में काम शुरू करने से पहले संबंधित योग्यता की मान्यता आवश्यक है। ज़िम्मेदार प्राधिकरण पेशे के अनुसार बदलता है। सूचीबद्ध पेशों में European Professional Card (EPC) केवल फ़ार्मासिस्ट, पर्वत गाइड, रियल-एस्टेट एजेंट, नर्सिंग पेशेवरों और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए उपलब्ध है। EPC अपने आप पेशा करने का अधिकार नहीं देता। योग्यता परीक्षा, जर्मन भाषा के कौशल या अतिरिक्त पेशेवर दस्तावेज़ फिर भी आवश्यक हो सकते हैं। कुछ विनियमित क्षेत्रों में दस्तावेज़ जर्मन में होने चाहिए और पेशे के अनुसार प्रमाण माँगे जा सकते हैं। निवास और काम की व्यवस्था राष्ट्रीयता तथा रोज़ाना रहने के स्थान पर निर्भर करती है। पूरा निवास परमिट आवेदन करने वाले EEA या स्विस नागरिक को सामान्यतः लगभग चार सप्ताह में निर्णय मिलता है; किसी तीसरे देश के नागरिक के आवेदन में सामान्यतः लगभग तीन महीने लगते हैं। B निवास परमिट उन लोगों के लिए है जो बारह महीने से अधिक समय तक निवास करना चाहते हैं। किसी तीसरे देश के नागरिक को B परमिट सामान्यतः कार्यकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों और ऐसे अन्य योग्य लोगों तक सीमित है जिनके पास प्रशिक्षुता की योग्यता या व्यापक पेशेवर अनुभव है। तीसरे देश के नागरिक का B परमिट मंज़ूर होने पर CHF 1,060 और आवेदन अस्वीकृत होने पर CHF 80 खर्च होता है। L परमिट अधिकतम बारह महीने के लिए हो सकता है; आवेदन सामान्यतः काम शुरू होने से कम-से-कम 14 दिन पहले जमा करना चाहिए। लिक्टेंश्टाइन में काम करने लेकिन किसी अन्य देश में रहने वाले EEA नागरिक EEA सीमा-पार कामगार व्यवस्था अपना सकते हैं। व्यक्ति लिक्टेंश्टाइन के नियोक्ता के लिए काम करता है, रोज़ाना घर लौटता है और काम शुरू करने के दस दिनों के भीतर रोज़गार की सूचना देता है। देखभाल या आतिथ्य सेवा में विभाजित शिफ़्ट करने वाले कर्मचारी इसके बजाय कम-से-कम सप्ताह में एक बार घर लौट सकते हैं। तीसरे देश के सीमा-पार कामगारों को सामान्यतः काम शुरू करने से कम-से-कम 14 दिन पहले आवेदन करना होता है और परमिट मिलने के बाद ही काम शुरू कर सकते हैं। EEA नागरिक हर साल दो लॉटरी में आवंटित 28 रोज़गार परमिट में से एक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक ड्रॉ की लागत CHF 100 और अंतिम ड्रॉ की CHF 500 है; स्विस और UK नागरिक हिस्सा नहीं ले सकते। किसी के जाने, सेवानिवृत्त होने या मृत्यु के बाद उपलब्ध हुआ परमिट प्रतिस्थापन के रूप में दिया जा सकता है; इसके लिए छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा। रोज़गार अनुबंध Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) के लिक्टेंश्टाइन रोज़गार प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्ति-विशेष का समझौता होता है। कानून सामान्यतः अनुबंध का कोई खास प्रारूप अनिवार्य नहीं करता, लेकिन लिखित दस्तावेज़ से नियोक्ता, काम, आरंभ की तारीख, वेतन, काम के घंटे और समाप्ति की शर्तों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वेतन समझौते, स्थानीय या क्षेत्र में प्रचलित दर, अथवा बाध्यकारी Normalarbeitsvertrag (NAV) या सामूहिक रोज़गार समझौते (GAV) पर आधारित होता है। लिक्टेंश्टाइन में कोई सामान्य वैधानिक न्यूनतम वेतन नहीं है। जिन क्षेत्रों में आम तौर पर बाध्यकारी GAV लागू होता है, वहाँ न्यूनतम वेतन निर्धारित हैं। नियोक्ता लिखित वेतन पर्ची देता है और सामान्यतः महीने के अंत में वेतन का भुगतान होता है। समान या तुलनीय काम के लिए लिंग के आधार पर अलग वेतन नहीं दिया जा सकता। अंशकालिक और निश्चित अवधि के कर्मचारियों के साथ वस्तुनिष्ठ कारण के बिना प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया जा सकता। ओवरटाइम का मुआवज़ा बराबर समय की छुट्टी या कम-से-कम 25% अतिरिक्त भुगतान से दिया जाता है, जब तक कोई अधिक अनुकूल नियम लागू न हो। उद्योग, कार्यालय, तकनीकी काम और बड़े खुदरा कारोबार में अधिकतम साप्ताहिक काम 45 घंटे है; अन्य क्षेत्रों में 48 घंटे। युवा कर्मचारियों के लिए अधिकतम 40 घंटे हैं। विराम और ओवरटाइम सहित व्यक्ति की दैनिक कार्य-अवधि 13 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। अपवाद या अनुमति लागू न हो तो रात और रविवार का काम सामान्यतः निषिद्ध है। साप्ताहिक विश्राम डेढ़ दिन का होता है। सालाना अवकाश कम-से-कम चार सप्ताह है और कर्मचारी के 20 वर्ष का होने वाले कैलेंडर वर्ष के अंत तक पाँच सप्ताह है। तीन महीने से अधिक के रोज़गार संबंध के बाद, पहले सेवा वर्ष में कर्मचारी को बीमारी के दौरान सामान्यतः तीन सप्ताह तक वेतन जारी मिलता है। बताई गई शर्तों के अंतर्गत बीमा लाभ वेतन के कम-से-कम चार-पाँचवें हिस्से को कवर करते हैं। एक साल से अधिक रोज़गार के बाद चार महीने का अभिभावकीय अवकाश उपलब्ध है; इसकी सूचना कम-से-कम तीन महीने पहले देनी होती है। नियोक्ता कार्यस्थल के जोखिमों का आकलन करता है। कर्मचारी वैध निर्देशों का पालन करता है, आवश्यक निजी सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करता है और ख़राबी या ख़तरे की सूचना देता है। 2026 के लिए कर्मचारी और नियोक्ता के सामाजिक अंशदान अलग-अलग दरों पर गिने जाते हैं। कर्मचारी अंशदान: AHV वृद्धावस्था और उत्तरजीवी बीमा के लिए 4.025%, IV विकलांगता बीमा के लिए 0.675% और FAK परिवार भत्ता के लिए 0.200% है। कर्मचारी का कुल हिस्सा 4.900% है। नियोक्ता अंशदान: AHV 4.225%, IV 0.675% और FAK 1.900% है, कुल 7.385%; दोनों पक्षों को मिलाकर अंशदान 12.285% है। CHF 126,000 के वेतन हिस्से तक बेरोज़गारी बीमा प्रत्येक पक्ष से 0.5% लिया जाता है। काम शुरू होने पर स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हो जाता है। 2026 में नियोक्ता का अंश वयस्कों के लिए CHF 180.50 और युवाओं के लिए CHF 90.25 है; अंशकालिक काम के लिए इसकी गणना अनुपात में होती है। दुर्घटना बीमा अनिवार्य है। सप्ताह में आठ घंटे से कम काम करने वाला कर्मचारी केवल काम से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए कवर होता है; अन्य कर्मचारियों को काम से बाहर की दुर्घटनाओं का कवर भी मिलता है। रोज़गार समाप्त होने के बाद दुर्घटना बीमा 31 दिनों तक कवर देता है। निश्चित अवधि का अनुबंध सहमत तारीख़ पर बिना नोटिस के समाप्त होता है। सामान्य परीक्षण अवधि एक महीने की होती है, जिसमें कामकाजी सप्ताह के अंत पर प्रभावी सात दिन का नोटिस लागू होता है। परीक्षण अवधि के बाद, सेवा के पहले साल में नोटिस अवधि एक महीना, दूसरे से नौवें साल तक दो महीने और उसके बाद तीन महीने है; ये अवधियाँ महीने के अंत में समाप्त होती हैं। सेवा के वर्षों के अनुसार बीमारी या दुर्घटना में नियोक्ता द्वारा नोटिस देना 30, 90 या 180 दिनों के लिए प्रतिबंधित होता है; गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद 16 सप्ताह के दौरान भी प्रतिबंध लागू हैं। तत्काल समाप्ति केवल गंभीर कारण होने पर की जा सकती है। निजी कानून के रोज़गार दावों को सामान्य अदालतें देखती हैं। 90 दिनों के भीतर कम-से-कम 20 रोज़गार संबंध समाप्त किए जाएँ तो इसे सामूहिक छँटनी माना जाता है। नियोक्ता कर्मचारी प्रतिनिधियों या कर्मचारियों तथा AVW से परामर्श करता है; सूचना देने के कम-से-कम 30 दिन बाद ही छँटनी प्रभावी हो सकती है। निवास के साथ काम से सीमा-पार कामगार व्यवस्था में बदलाव, राष्ट्रीयता में बदलाव या परमिट की स्थिति में बदलाव बीमा और परमिट पर असर डाल सकता है। इसलिए बदलाव प्रभावी होने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अपनी विशेष स्थिति जाँचें।
लिक्टेंश्टाइन में कर्मचारी के रूप में काम
लिक्टेंश्टाइन में किसी नियोक्ता के निर्देशन में किया गया वेतनभोगी काम, जिसे स्थानीय रूप से unselbständige Erwerbstätigkeit कहा जाता है, आश्रित रोज़गार है। काम तक पहुँच योग्यता, निवास या सीमा-पार कामगार की स्थिति और कुछ मामलों में वर्क परमिट पर निर्भर करती है। रोज़गार संबंध में अनुबंध, वेतन, काम के घंटे, अवकाश, बीमा और सामाजिक अंशदान शामिल हैं; यह अवधि पूरी होने, नोटिस या किसी अन्य कानूनी रूप से मान्य कारण से समाप्त होता है।
सुझाव
लिक्टेंश्टाइन में काम करने की व्यवस्था राष्ट्रीयता, निवास, रोज़ाना घर लौटने और पेशे के विनियमित होने की स्थिति देखकर तय करें। काम शुरू करने से पहले ज़रूरी योग्यता मान्यता या परमिट लें। लिखित प्रस्ताव में वेतन, काम के घंटे, बीमा और समाप्ति की शर्तें जाँचें। समय-सीमाओं, अंशदान और स्थिति में बदलाव का प्रमाण रखें, क्योंकि निवास के साथ काम और सीमा-पार काम के बीच बदलाव से आपकी ज़िम्मेदारियाँ तथा बीमा कवर बदल सकते हैं।

