श्रम संहिता (Código do Trabalho) तब लागू होती है जब कर्मचारी नियोक्ता के निर्देश पर संगठित काम करता है—आमतौर पर नियोक्ता के कार्यस्थल या उसकी समय-सारणी के अनुसार, नियोक्ता के दिए औज़ारों का उपयोग करते हुए या आर्थिक रूप से उस पर निर्भर होकर। कम से कम 30 लगातार दिनों तक ऐसी विशेषताएँ मौजूद हों तो रोज़गार संबंध माना जा सकता है। संहिता NGO, गैर-लाभकारी और धार्मिक संस्थाओं, सहकारी और मिश्रित उद्यमों, निवासी राजनयिक या वाणिज्य-दूतावास मिशनों तथा व्यक्तिगत रोज़गार अनुबंध इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक निकायों पर भी लागू होती है। सरकारी कर्मचारी आम तौर पर विशेष कानूनों के अधीन होते हैं, हालांकि जहाँ लागू हो, संहिता समान व्यवहार, भेदभाव-निषेध, मातृत्व और पितृत्व, कर्मचारी समितियों तथा हड़ताल के नियम बनाए रखती है। रोज़गार अनुबंध आम तौर पर आपसी सहमति से बनता है। निश्चित अवधि या अनिश्चित अवधि के अनुबंध, अंशकालिक काम, विदेशी कर्मचारी, घरेलू काम, प्रशिक्षुता, परिवीक्षा, संबंध समाप्त करने वाली शर्त वाले अनुबंध और अन्य निर्दिष्ट व्यवस्थाएँ लिखित होनी चाहिए। नवीकरण सहित निश्चित अवधि का अनुबंध आम तौर पर छह वर्ष से अधिक नहीं चल सकता और सामान्यतः दो नवीकरण तक सीमित है; निश्चित अवधि का अनुचित उपयोग अनुबंध को अनिश्चित अवधि का मानने का कारण बन सकता है। वरिष्ठ प्रबंधकों की परिवीक्षा छह महीने और दूसरे कर्मचारियों की तीन महीने तक हो सकती है; कुछ लंबी या छोटी निश्चित अवधि के अनुबंधों में सीमा कम होती है। सामान्य काम का समय आम तौर पर प्रतिदिन आठ और प्रति सप्ताह 45 घंटे तक सीमित है। कृषि में साप्ताहिक सीमा 44 घंटे है और दिन में दस घंटे तक हो सकते हैं, जबकि नाबालिगों की अधिकतम सीमा प्रतिदिन आठ और प्रति सप्ताह 40 घंटे है। पाँच घंटे से अधिक लगातार काम करने पर अवकाश और हर सप्ताह एक विश्राम-दिन, आम तौर पर रविवार, मिलना चाहिए। रात का काम 20:00 से 07:00 तक है और अनुकूलित रात की पाली में काम करने वालों का औसत आम तौर पर प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। नियोक्ताओं को समय-सारणी प्रदर्शित करनी और उसमें बदलाव से पहले कर्मचारियों से परामर्श करना होता है; उसे प्रदर्शित या सूचित करने के लिए कम से कम सात दिन देने और श्रम निरीक्षणालय (Inspeção do Trabalho) को जानकारी देने की ज़रूरत है। ओवरटाइम केवल अस्थायी काम के बढ़े बोझ, अप्रत्याशित घटना या गंभीर नुकसान रोकने के लिए होना चाहिए। यह आम तौर पर सामान्य दैनिक काम से दो घंटे अधिक और साल में 175 घंटे तक सीमित है, हालांकि सामूहिक समझौता सालाना सीमा 200 घंटे तक बढ़ा सकता है। नियोक्ता ओवरटाइम का रिकॉर्ड रखते हैं, कर्मचारी की पुष्टि लेते हैं, रिकॉर्ड पाँच साल तक रखते हैं और साल में दो बार श्रम निरीक्षणालय को रिपोर्ट देते हैं। बदले के विश्राम की गणना ओवरटाइम घंटों के 25% पर होती है। साप्ताहिक विश्राम-दिन पर काम के लिए आम तौर पर दोगुना वेतन और तीन दिनों के भीतर दूसरा विश्राम-दिन देना होता है। अंशकालिक काम तुलनीय पूर्णकालिक घंटों के 75% से अधिक नहीं हो सकता। अनुबंध में प्रतिदिन या प्रति सप्ताह का समय लिखा होना चाहिए; ज़रूरी शर्तें लिखित न होने पर काम को पूर्णकालिक माना जा सकता है। अंशकालिक कर्मचारियों को अनुपात के अनुसार वेतन और लाभ मिलते हैं और वैध कारण के बिना उनसे कम अनुकूल व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूर्णकालिक से अंशकालिक काम में अस्थायी बदलाव के लिए लिखित समझौता चाहिए। यह अवधि तीन साल तक हो सकती है और कर्मचारी को पूर्णकालिक काम पर लौटने का अधिकार रहता है। कर्मचारियों को सुरक्षित परिस्थितियों, प्रभावी रोज़गार, प्रशिक्षण और तरक्की, समय पर वेतन, यूनियन की सदस्यता, सामूहिक सौदेबाज़ी, बैठकों और भागीदारी तथा कानून के अनुसार हड़ताल का अधिकार है। नियोक्ता काम का आयोजन कर सकता है, वैध निर्देश दे सकता है और अनुशासन लागू कर सकता है, लेकिन जवाबी कार्रवाई, ज़रूरी अनुशासन प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी, बिना अनुमति वेतन कटौती या असुरक्षित कार्यस्थल की अनुमति नहीं है। जबरन या अनिवार्य काम, भेदभाव और उम्र, त्वचा के रंग, लिंग, यूनियन सदस्यता, राजनीतिक या धार्मिक विश्वास, संस्कृति, सामाजिक मूल, राष्ट्रीयता या विकलांगता के आधार पर उत्पीड़न निषिद्ध हैं। समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। सालाना सवेतन छुट्टी की मूल न्यूनतम अवधि 22 कार्यदिवस है। संहिता अनुपस्थिति की संख्या के आधार पर 30, 24, 18 या 12 कैलेंडर दिनों का पैमाना भी देती है। नौकरी के पहले छह महीनों में हर महीने दो कार्यदिवस की दर से, अधिकतम 20 दिन तक, छुट्टी जमा होती है। छुट्टी का वेतन और संबंधित भत्ता कम से कम मूल वेतन के बराबर होना चाहिए। नियोक्ताओं को 15 अप्रैल तक छुट्टी की समय-सारणी तैयार करनी चाहिए। सरकार सामाजिक संवाद के बाद सालाना राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करती है; समीक्षा किए गए स्रोतों से वर्तमान राशि स्थापित नहीं होती, इसलिए कोई राशि मानकर न चलें। वेतन नकद दिया जा सकता है और अनुमति होने पर उसका एक हिस्सा वस्तु के रूप में भी मिल सकता है, लेकिन सामूहिक नियम अलग अनुमति न दें तो वस्तु के रूप में भुगतान नकद हिस्से से अधिक नहीं हो सकता। वैधानिक, सामाजिक सुरक्षा और न्यायिक कटौतियों को छोड़कर कटौती आम तौर पर वेतन के छठे हिस्से तक सीमित है। वेतन 60 दिनों से अधिक समय तक बकाया हो तो कर्मचारी नियोक्ता और श्रम निरीक्षणालय को कम से कम 15 दिन पहले लिखित सूचना देकर काम रोक सकता है या संबंध समाप्त कर सकता है। सुरक्षित वेतन-दावों का भुगतान न होने पर वेतन गारंटी कोष (Fundo de Garantia Salarial) प्रासंगिक हो सकता है। नियोक्ताओं को कार्यस्थल के जोखिम रोकने, स्वास्थ्य निगरानी देने, आपातकाल और निकासी की व्यवस्था रखने, सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी है। गंभीर और आसन्न खतरे में कर्मचारी काम छोड़ सकता है। सुरक्षा प्रतिनिधि सीधे और गुप्त मतदान से तीन साल के लिए चुने जाते हैं और अपने कर्तव्यों के लिए हर महीने पाँच घंटे पाते हैं। 300 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थल में तीन से अधिक और 1,500 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल में सात तक प्रतिनिधि हो सकते हैं। लागू बीमा पॉलिसी के अनुसार काम की दुर्घटना और व्यावसायिक बीमारी पर वैधानिक मुआवज़े के नियम लागू होते हैं और नियोक्ता बीमा ज़रूरी है। मातृत्व अवकाश 90 दिन और पितृत्व अवकाश 15 दिन का है। माँ को हानिकारक काम, ओवरटाइम, रात के काम और कुछ यात्राओं या स्थानांतरण से सुरक्षा मिलती है, साथ ही स्तनपान या बच्चे की देखभाल के लिए सवेतन अवकाश मिलता है। माँ की मृत्यु हो या वह बच्चे की देखभाल न कर सके तो पिता को उसका अधिकार मिल सकता है। आम तौर पर नाबालिग को 16 वर्ष की उम्र से, अनिवार्य शिक्षा पूरी करने और शारीरिक तथा मानसिक उपयुक्तता साबित करने के बाद काम पर रखा जा सकता है। 18 वर्ष से कम कर्मचारी खतरनाक या विकास को नुकसान पहुँचाने वाला काम, ओवरटाइम या रात का काम नहीं कर सकते; 16 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए महानिदेशालय (Direcção-Geral do Trabalho) की स्वीकृति और चिकित्सकीय आकलन पर सीमित अपवाद हो सकता है। CEDEAO या UEMOA देश के कर्मचारी या पारस्परिक व्यवस्था वाले देश के कर्मचारी लागू नियमों के तहत समान रूप से काम पा सकते हैं। विदेशी कर्मचारियों के अनुबंध लिखित होने चाहिए। काम शुरू होने से पहले श्रम महानिदेशालय (Direcção-Geral do Trabalho) को सूचना देनी होती है और समाप्ति की सूचना 15 दिनों में देनी होती है। संबंधित शर्तें लागू होने पर कानून समान योग्यता वाले स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देता है। घरेलू, ग्रामीण, बंदरगाह, समुद्री, विमानन, दूरस्थ कार्य और प्रशिक्षुता के लिए अतिरिक्त नियम हैं। दूरस्थ कार्य में लिखित समझौता चाहिए, सामान्यतः शुरुआत में अधिकतम तीन साल की अवधि होती है, पहले 30 दिनों में कोई भी पक्ष बाहर निकल सकता है और लागू व्यवस्था के अनुसार उपकरण, रखरखाव और संबंधित खर्च नियोक्ता उठाता है। अनिश्चित अवधि का अनुबंध लिखित इस्तीफ़े से समाप्त किया जा सकता है; दो साल तक की सेवा पर आम तौर पर 30 दिन और उससे अधिक सेवा पर 60 दिन का नोटिस देना होता है। निश्चित या अनिश्चित अवधि के अनुबंध में नोटिस उसकी अवधि और शर्तों पर निर्भर करता है। अनुशासनात्मक बर्खास्तगी के लिए प्रस्तावित बर्खास्तगी और आरोपों की लिखित सूचना, कर्मचारी के जवाब के लिए कम से कम दस कार्यदिवस, सबूतों तक पहुँच और प्रतिनिधित्व तथा 30 दिनों में कारण सहित लिखित निर्णय ज़रूरी है। एक वर्ष में लगातार पाँच या रुक-रुक कर कुल दस बिना कारण की अनुपस्थितियाँ गंभीर अनुपस्थिति का आधार बन सकती हैं। कर्मचारी एक साल के भीतर न्यायालय में बर्खास्तगी को चुनौती दे सकता है; गैरकानूनी बर्खास्तगी पर बहाली या हर वर्ष के लिए मूल वेतन और वरिष्ठता के 15 से 45 दिन तक का मुआवज़ा मिल सकता है, न्यूनतम तीन महीने। कर्मचारी बिना पहले अनुमति लिए यूनियन बना सकते हैं और यूनियन, प्रतिनिधि, अनुभाग, महासंघ, संघ, परिसंघ तथा कर्मचारी समितियाँ गठित कर सकते हैं। सामूहिक व्यवस्थाओं में सामूहिक अनुबंध, कंपनी समझौते, किसी समझौते को अपनाना, स्वैच्छिक या अनिवार्य पंचाट और व्यवस्था का विस्तार या न्यूनतम शर्तों के नियम शामिल हो सकते हैं। गैरकानूनी सेवा समाप्ति के दावों समेत व्यक्तिगत विवाद न्यायालय में जाते हैं। सार्वजनिक श्रम सेवाएँ सुलह, मध्यस्थता या पंचाट दे सकती हैं और सामूहिक सुलह सेवाएँ अधिकतम 15 दिनों में पक्षों को बुला सकती हैं। आम श्रम दावे सेवा समाप्ति के तीन साल बाद समय-सीमा से बाहर हो सकते हैं; छुट्टी के दावों की सीमा पाँच साल, ओवरटाइम दावों की दो साल, काम की दुर्घटना और व्यावसायिक बीमारी के दावों की छह साल तथा बर्खास्तगी की कार्रवाई की बारह महीने है।
गिनी-बिसाउ में श्रम कानून
गिनी-बिसाउ में श्रम कानून आश्रित काम को नियंत्रित करता है, जिसमें रोज़गार अनुबंध, काम के घंटे, वेतन, सुरक्षा, कर्मचारी प्रतिनिधित्व और सेवा समाप्ति शामिल हैं। कानून संख्या 7/2022 (Lei n.º 7/2022), अर्थात श्रम संहिता (Código do Trabalho), 19 जुलाई 2022 से लागू है और इसने 1986 के पुराने श्रम कानून की जगह ली। नियम निजी नियोक्ताओं और कई संस्थाओं पर लागू होते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी विशेष नियमों के अधीन रह सकते हैं।
सुझाव
रोज़गार संबंध को दस्तावेज़ों के साथ चलने वाली प्रक्रिया मानें: सही अनुबंध चुनें, काम के घंटे और वेतन दर्ज करें और निर्देशों, भुगतान, छुट्टी तथा सुरक्षा उपायों के प्रमाण सुरक्षित रखें। छोटी समय-सीमाओं, निश्चित अवधि की पाबंदियों, विदेशी कर्मचारियों की सूचना, अनुशासनात्मक प्रक्रिया और बर्खास्तगी को चुनौती देने की एक साल की अवधि पर विशेष ध्यान दें। विवाद होने पर जहाँ उपयुक्त हो श्रम सुलह या मध्यस्थता अपनाएँ, लेकिन न्यायालय की समय-सीमा न निकलने दें।

